हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने उच्च शिक्षा संशोधन विधेयक पारित किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
HPAS के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान विधायी गतिविधियों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कामकाज और राज्य के उच्च शिक्षा ढांचे में बदलावों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान, विपक्ष के विरोध के बावजूद सदन ने यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया, जो राज्य में प्रमुख विधायी कामकाज और उच्च शिक्षा शासन में बदलावों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच अपने मानसून सत्र के दौरान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
- यह विधाई कार्यवाही हिमाचल प्रदेश में उच्च शिक्षा संरचनाओं और विश्वविद्यालय के नियमों में सुधार या उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को उजागर करती है।
- राज्य विधानसभा के मानसून और बजट/विधायन सत्र राज्य के कानून बनाने और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा नीतियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनिवर्सिटीजAmendmentBill
हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित एक विधायी उपाय जो राज्य के विश्वविद्यालयों के शासन, लोक सेवा आयोगों के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं और वित्तीय निगरानी में संशोधन करता है।
UPSC context
HPAS GS-II (राजव्यवस्था और शासन): हिमाचल प्रदेश में राज्य-स्तरीय उच्च शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय स्वायत्तता और विधाई प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा
हिमाचल प्रदेश की एकसदनीय राज्य विधायिका जो विधानसभा सत्रों के दौरान कानून बनाने, बजटीय निगरानी और सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
HPAS GS-II (राज्य राजव्यवस्था): हिमाचल प्रदेश राज्य विधायिका के भीतर कामकाज, विधายी कार्यों और कार्यकारी जवाबदेही से संबंधित प्रश्नों के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
यूनिवर्सिटीज़ संशोधन विधेयक यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करता है और इसलिए केंद्रीय स्वीकृति के बिना पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि विश्वविद्यालय की नियुक्तियाँ केवल यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होती हैं और इसमें राज्य के विधानमंडल का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि राज्य, प्रतिकूलता परीक्षणों (repugnancy tests) के अधीन, समवर्ती या राज्य सूची के तहत सार्वजनिक विश्वविद्यालय के शासन पर कानून बना सकते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में उच्च शिक्षा को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और विधायी सूचियाँ क्या हैं?
- संवैधानिक प्रविष्टि: सातवीं अनुसूची का आवंटन: शिक्षा, जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में है, हालांकि उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण संघ सूची की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत आता है।
- राज्य सक्षमता: विधायी क्षमता: राज्य विधानसभाओं के पास राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन (इकोर्पोरेशन) और विनियमन के संबंध में कानून बनाने की क्षमता है, बशर्ते वे केंद्रीय मानकों के साथ संघर्ष न करें।
- स्वायत्त संतुलन: संस्थागत स्वायत्तता: राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा वैधानिक निरीक्षण और यूजीसी (UGC) नियमों तथा विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत सुरक्षित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
उच्च शिक्षा स्वायत्तता बनाम राज्य विधायी नियंत्रण
विश्वविद्यालय नियुक्तियों में संशोधन करने वाला राज्य-स्तरीय कानून सीधे तौर पर यूजीसी (UGC) के दिशा-निर्देशों को प्रभावित करता है, जो सूची I की प्रविष्टि 66 बनाम सूची II की प्रविष्टि 25 के तहत उच्च शिक्षा पर संघीय नियंत्रण की सीमाओं का परीक्षण करता है।
पब्लिक एंप्लॉयमेंट रिफॉर्म एंड सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बॉडीज
गैर-शिक्षण और निचले स्तर की भर्तियों को HPPSC और राज्य चयन आयोग को स्थानांतरित करना राज्य के सार्वजनिक रोजगार ढांचे और प्रशासनिक जवाबदेही को प्रभावित करता है।
राज्य विश्वविद्यालय शासन में बदलावों, विशेष रूप से वित्तीय निगरानी और HPPSC के माध्यम से भर्ती मार्ग पर एक कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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- 2025HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding public finance of Himachal Pradesh : (1) According to Budget Estimate for the year 2024-25, share of revenue expenditure out of total expenditure is around 80 percent. (2) Debt as a percentage of GSDP reached 75.33 during the year 2022-23. (3) State's own tax revenue as a percentage of total revenue for the year 2024-25 (BE) increased to 27.4. (4) During FY 2024-25 (BE) education and health sector were allocated Rs. 9995 and Rs. 8575 crores respectively. Choose the correct answer from the options given below :
- 2017HPAS_PRELIMSGS1
When Himachal Pradesh got right to participate in the election for first time under the new Constitution ?