न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए मनी बिल मार्ग और संवैधानिक प्रश्न
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा भारत के संसदीय लोकतंत्र, द्विसदनीयता और शक्तियों के पृथक्करण के मूल में है। यह विधायी वर्गीकरण में कार्यपालिका के अत्यधिक हस्तक्षेप को उजागर करता है और अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) क्या है, इस संबंध में न्यायिक समीक्षा को चुनौती देता है।
सारांश
यह लेख जजों की संख्या बढ़ाने के लिए मनी बिल मार्ग का उपयोग करने के सरकार के निर्णय का पता लगाता है, जिससे विधाई प्रक्रियाओं, राज्य सभा की उपेक्षा, और गैर-वित्तीय उपायों को सख्ती से वित्तीय उपायों के रूप में वर्गीकृत करने की संवैधानिकता के आसपास की बहसें फिर से शुरू हो गई हैं, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन एक अभ्यास है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय सरकार ने जजों की संख्या बढ़ाने के लिए धन विधेयक (Money Bill) का मार्ग चुना,尽管 गैर-वित्तीय कानून पर राज्यसभा को दरकिनार करने का विवादास्पद तरीका अपनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जांच के अधीन है।
- अनुच्छेद 110 विशेष रूप से वित्तीय मामलों, कराधान और सरकारी उधार के संदर्भ में धन विधेयक को परिभाषित करता है; न्यायाधीशों की संख्या जैसे व्यापक प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए इसका उपयोग तीव्र बहस और न्यायिक समीक्षा का विषय बना हुआ है।
- कानूनों को धन विधेयकों के रूप में पारित करने की प्रथा की आलोचना संसद के द्विसदनीय स्वरूप को कमजोर करने और राज्यसभा की विधायी शक्तियों को कम करने के लिए की जाती रही है।
- सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में उन याचिकाओं की जाँच कर रहा है जो अनुच्छेद 110 के तहत मानदंडों में पूरी तरह से फिट न बैठने वाले विधानों के लिए मनी बिल मार्ग के दुरुपयोग को चुनौती देती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मनी बिल
संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित वित्तीय प्रकार का एक कानून जो विशेष रूप से कराधान, उधार लेने और भारत की समेकित निधि जैसे मामलों से संबंधित है, और राज्यसभा की सहमति को दरकिनार करता है।
UPSC context
भारतीय संविधान - विशेषताएँ, संसद और राज्य विधायिका की संरचना, और विधาย प्रक्रिया के अंतर्गत जीएस पेपर II के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संविधान का अनुच्छेद 110
संविधान का वह प्रावधान जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, जिसमें कराधान, भारत की संचित निधि से व्यय या उसमें प्राप्ति, और उससे जुड़े अन्य विषयों जैसे विशिष्ट मामलों को सूचीबद्ध किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II के तहत संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जिसके पास विधाई अधिनियमों (मनी बिल सहित) पर न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं।
UPSC context
GS पेपर II के तहत न्यायपालिका, शक्तियों के पृथक्करण और विवाद निवारण तंत्र के लिए आवश्यक।
राज्य सभा
भारतीय संसद का उच्च सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास धन विधेयकों के संबंध में सीमित विधायी शक्तियाँ हैं जिन्हें वह न तो संशोधित कर सकता है और न ही अस्वीकार कर सकता है।
UPSC context
जीएस पेपर II के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका - संरचना और कार्यप्रणाली के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सभा के पास धन विधेयकों पर समान वीटो शक्ति है, या लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन सभी प्रकार की न्यायिक संविक्षा से सुरक्षित है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि राज्यसभा किसी धन विधेयक (Money Bill) को खारिज करने के लिए मतदान कर सकती है या यह कि किसी धन विधेयक का स्पीकर द्वारा प्रमाणन बिना किसी संवैधानिक सीमा के सामान्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक (Money Bills) से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और सीमाएँ क्या हैं?
- विशिष्ट मामले: एक विधेयक धन विधेयक (Money Bill) होता है यदि उसमें *केवल* कराधान, उधार लेने, संचित निधि की अभिरक्षा आदि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो अनुच्छेद 110(1)(a) से (g) के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।
- स्पीकर का प्रमाण-पत्र: लोकसभा अध्यक्ष के पास यह प्रमाणित करने का अंतिम और अकाट्य अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं।
- सीमित उच्च सदन: राज्य सभा किसी धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती; यह केवल 14 दिनों के भीतर सिफारिशें कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
अंतर-विषय पैटर्न
मनी बिल और न्यायिक नियुक्तियाँ आमने-सामने
मनी बिल रूट पर बहस सीधे तौर पर न्यायिक नियुक्तियों की चर्चा से जुड़ती है, जो अनुच्छेद 110 के तहत विधायी प्रक्रिया को दरकिनार करने को कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच संरचनात्मक तनाव और संस्थागत स्वतंत्रता से जोड़ती है।
आर्टिकल 110 बनाम द्वisadniya (bicameralism) परीक्षण राज्यसभा की शक्तियों पर सूक्ष्म कथन-चालों (statement-traps) के माध्यम से राजव्यवस्था (Polity) Prelims में शामिल होंगे।
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“Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy.” Comment.
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