तेलंगाना ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरण मंजूरी मांगी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकासात्मक बुनियादी ढांचे (जैसे जल सुरक्षा के लिए सिंचाई परियोजनाएं) के कार्यान्वयन और पर्यावरणीय नियामक ढांचों के पालन के बीच निरंतर तनाव को रेखांकित करता है, जो पर्यावरणीय शासन और EIA में एक प्रमुख विषय है।
सारांश
तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने केंद्रीय वन और पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार से मुलाकात की और राज्य की सिंचाई परियोजनाओं, विशेष रूप से गौरवल्ली परियोजना के लिए त्वरित पर्यावरणीय मंजूरी का आग्रह किया। यह अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 'Vanashakti' फैसले को वापस लेने के बाद आई है, जिसने पहले इस तरह की पहलों में बाधा उत्पन्न की थी। राज्य की पेयजल और कृषि सिंचाई क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए इन मंजूरियों में तेजी लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु
- तेलंगाना के परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने केंद्र सरकार से गौरवल्ली परियोजना जैसी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।
- तेजी से मिलने वाली मंजूरियों से राज्य के किसानों के लिए पेयजल आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है।
- यह अनुरोध सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 'वनशक्ति' (Vanashakti) फैसले को वापस लेने के बाद आया है, जिसने पहले कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बाधाएं उत्पन्न की थीं।
- केंद्रीय वन और पर्यावरण सचिव ने आश्वासन दिया कि क्लीयरेंस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कानूनी सलाह ली जाएगी।
महत्वपूर्ण शब्द
गौरावेलि परियोजना
तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में स्थित एक जलाशय परियोजना, जो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि के लिए सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है।
UPSC context
GS पेपर III (सिंचाई) और GS पेपर I (भारत का भूगोल: नदी प्रणालियां और परियोजनाएं) के लिए प्रासंगिक।
वनशक्ति निर्णय
सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय (जिसे 2025 में वापस ले लिया गया), जिसने शुरुआत में सरकार को उन परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (retrospective environmental clearances) देने से रोक दिया था जो बिना किसी पूर्व अनुमति के शुरू की गई थीं।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका) और GS पेपर III (पर्यावरणीय शासन और कार्योत्तर अनुमोदन) के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक वैधानिक प्रक्रिया, जिसका उपयोग विकासात्मक अनुमति प्रदान करने से पहले प्रस्तावित परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण) और प्रारंभिक परीक्षा (पर्यावरणीय विधान) के लिए एक महत्वपूर्ण विषय।
कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी
उन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रशासनिक स्वीकृति जिनका निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है या पूरा हो चुका है, जिसमें आमतौर पर भारी जुर्माने के भुगतान की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण कानून) और विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत में वह नोडल एजेंसी जो पर्यावरण और वानिकी कार्यक्रमों के नियोजन, प्रचार और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (environmental clearances) प्रदान करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और GS पेपर III (पर्यावरण संरक्षण) के लिए महत्वपूर्ण।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIS)
तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित एक विशाल बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जिसे सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और जल संसाधन) और राज्य-स्तरीय परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत में कार्योत्तर (पूर्वव्यापी) पर्यावरणीय मंजूरी पूरी तरह से प्रतिबंधित और असंवैधानिक है।
हालांकि शुरुआत में इसे रद्द कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने वनशक्ति (Vanashakti) फैसले को वापस ले लिया है, जिससे "अनुमेय गतिविधियों" (permissible activities) के लिए कार्योत्तर (ex post facto) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने की व्यवस्था बहाल हो गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
EIA अधिसूचना 2006 के तहत क्लीयरेंस के लिए परियोजनाओं का वर्गीकरण कैसे किया जाता है?
- श्रेणी A: विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की सिफारिशों के आधार पर MoEFCC द्वारा केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए अनिवार्य पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- श्रेणी बी: SEIAA द्वारा राज्य स्तर पर मूल्यांकन किया जाता है। इसे आगे B1 (जिसके लिए EIA रिपोर्ट की आवश्यकता होती है) और B2 (जिसे EIA रिपोर्ट से छूट प्राप्त है) में विभाजित किया गया है।
- जन सुनवाई से छूट: मौजूदा सिंचाई प्रणालियों के आधुनिकीकरण जैसी परियोजनाओं को अनिवार्य जन परामर्श प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से छूट दी गई है।
भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- पूर्व-सावधानी सिद्धांत: पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता के अभाव में भी पर्यावरणीय क्षति का पूर्वानुमान लगाना और उसे रोकना। इसे अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है (वेल्लोर सिटीजन्स केस)।
- प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत: प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इकाई को ही इसके प्रबंधन और पीड़ितों को मुआवजा देने की लागत वहन करनी चाहिए, न कि जनता या सरकार को।
- आनुपातिकता का सिद्धांत: पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संतुलित करना, यह सुनिश्चित करना कि नियामक कार्रवाइयाँ (जैसे निर्माणाधीन परियोजनाओं को ध्वस्त करना) अत्यधिक आर्थिक तबाही का कारण न बनें।
अंतर-विषय पैटर्न
बुनियादी ढांचे को बढ़ावा बनाम EIA शासनादेश
विशाल पूंजी-प्रधान सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और सख्त पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के पालन के बीच का तनाव अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है, जो सतत विकास बनाम आर्थिक आवश्यकता पर चल रही निरंतर बहस को दर्शाता है।
न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 137
उच्चतम न्यायालय द्वारा वनशक्ति निर्णय को वापस लिया जाना, अनुच्छेद 137 के तहत अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा और उनमें सुधार करने की उसकी शक्तियों को रेखांकित करता है, विशेषकर तब जब आर्थिक बाह्यताएं (economic externalities) और सार्वजनिक निवेश, प्रक्रियात्मक खामियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
EIA मानदंडों में 'precautionary principle' (एहतियाती सिद्धांत) और 'principle of proportionality' (आनुपातिकता का सिद्धांत) के बीच संतुलन पर GS-III Mains में प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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