नए श्रम कोड और भारत में MSME उद्यम विकास
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
श्रम सुधार और MSME विकास GS3 में बार-बार आने वाले विषय हैं। श्रम कानूनों का चार Codes में समेकन एक ऐतिहासिक संरचनात्मक सुधार है जिसे सीधे UPSC Mains के प्रश्नों (जैसे, 2024 GS3) में लक्षित किया गया है। औद्योगिक ठहराव और रोजगार सृजन पर सूक्ष्म (nuanced) उत्तर लिखने के लिए श्रम अनुपालन और 'missing middle' के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत के जटिल और पुराने श्रम कानूनों ने ऐतिहासिक रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विस्तार को बाधित किया है, जिससे देश के औद्योगिक परिदृश्य में एक "missing middle" की स्थिति पैदा हो गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि चार नए Labour Codes का कार्यान्वयन—जो कई केंद्रीय कानूनों को समेकित और सरल बनाते हैं—इस 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) को दूर कर सकता है। Ease of doing business को बेहतर बनाकर और अधिक लचीलापन प्रदान करके, नए कोड्स में औपचारिकरण को प्रोत्साहित करने, उद्यम विकास को बढ़ावा देने और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की क्षमता है।
मुख्य बिंदु
- भारत "मिसिंग मिडिल" एंटरप्राइज सिंड्रोम से ग्रस्त है, जिसकी विशेषता सूक्ष्म उद्यमों की विशाल संख्या और कुछ ही बड़े कॉर्पोरेशन्स हैं, जिसमें मध्यम आकार के व्यवसायों की भारी कमी दिखाई देती है।
- इस परिघटना का एक मुख्य कारण केंद्र और राज्य के श्रम कानूनों का जटिल और कठोर जाल रहा है, जिसने 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) के रूप में कार्य किया, जो छोटी फर्मों को अपना विस्तार करने और अपने कार्यबल को औपचारिक बनाने से हतोत्साहित करता था।
- चार नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का उद्देश्य 29 से अधिक मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित और सरल बनाना है, जिससे 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
- अनुपालन सीमाओं को तर्कसंगत बनाकर और नियुक्तियों तथा औद्योगिक संबंधों में लचीलापन प्रदान करके, ये कोड सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अधिक औपचारिक रोजगार पैदा होंगे और 'मिसिंग मिडल' (missing middle) की खाई को पाटा जा सकेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
नई श्रम संहिताएं
29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार सरल संहिताओं (codes) में एकीकृत करने वाला एक सुधार, जिसका उद्देश्य नियमों को तर्कसंगत बनाना, Ease of Doing Business (व्यापार करने में सुगमता) को बढ़ावा देना और संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); श्रम सुधारों, औद्योगिक विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मिसिंग मिडिल
भारत के विनिर्माण क्षेत्र में एक ऐसी आर्थिक परिघटना, जिसकी विशेषता सूक्ष्म उद्यमों की बड़ी संख्या और कुछ बड़ी फर्में हैं, तथा जिसमें उत्पादक मध्यम आकार के उद्यमों का स्पष्ट अभाव पाया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); औद्योगिक नीति, रोजगार सृजन और विनिर्माण क्षेत्र की बाधाओं के लिए प्रासंगिक।
मजदूरी संहिता, 2019
2019 का एक अधिनियम जो चार कानूनों (जैसे, Minimum Wages Act) को समेकित करता है ताकि न्यूनतम मजदूरी को सार्वभौमिक बनाया जा सके और सभी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 'floor wage' की शुरुआत की जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस) और III; रोजगार में वेतन समानता और सामाजिक न्याय की समझ का परीक्षण करता है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
2020 की एक संहिता जो Industrial Disputes Act जैसे कानूनों को समेकित करती है; यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी (layoffs/retrenchment) के लिए सरकारी अनुमति की सीमा (threshold) को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक करती है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); औद्योगिक शांति, ट्रेड यूनियनों और भर्ती/छंटनी (hiring/firing) लचीलेपन पर केंद्रित है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
नौ कानूनों को एकीकृत करने वाला एक ढांचा, जो भारत में पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय); गिग इकोनॉमी और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थितियां संहिता, 2020
13 कानूनों (जैसे, Factories Act) को समाहित करने वाली एक संहिता, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वास्थ्य विनियमों को मानकीकृत करना और सभी श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस); श्रमिक कल्याण, सुरक्षा मानकों और नियोक्ता के उत्तरदायित्वों से संबंधित है।
MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
निवेश और टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत उद्यम (जैसे, सूक्ष्म: <₹1 करोड़ निवेश, <₹5 करोड़ टर्नओवर)। ये भारतीय विनिर्माण की रीढ़ हैं और कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार प्रदाता हैं।
UPSC context
GS Paper III (Economy); समावेशी विकास, निर्यात योगदान और औद्योगिक विकास पर चर्चाओं के केंद्र में।
प्रारंभिक ट्रैप
चार नए श्रम कोड ने सभी केंद्रीय और राज्य श्रम कानूनों को एक एकल एकीकृत ढांचे में समेकित किया है।
श्रम समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) में है। ये चार संहिताएं केवल 29 केंद्रीय कानूनों को समाहित करती हैं, न कि राज्य कानूनों को। इन्हें लागू करने के लिए राज्यों को अपने स्वयं के नियम बनाने होंगे।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय विनिर्माण में "missing middle" या "dwarfism" क्या है?
- मिसिंग मिडिल: लाखों छोटे सूक्ष्म उद्यमों और कुछ बड़े निगमों वाली एक द्वि-आयामी (bimodal) औद्योगिक संरचना, लेकिन विस्तार योग्य (scalable) मध्यम आकार के उद्यमों का स्पष्ट अभाव।
- नियामक बौनापन: ऐसी फर्में जो पुरानी होने के बावजूद छोटी बनी रहती हैं, अक्सर करों और कड़े श्रम कानूनों की अनुपालन सीमाओं (compliance thresholds) को जानबूझकर पार करने से बचने के लिए ऐसा करती हैं।
- निम्न उत्पादकता: रोजगार हिस्सेदारी में बौनी फर्मों (Dwarfs) का दबदबा है, लेकिन बड़ी और औपचारिक फर्मों की तुलना में उत्पादकता और शुद्ध मूल्यवर्धन (net value addition) में इनका योगदान असमान रूप से कम है।
औद्योगिक संबंध (IR) संहिता द्वारा पेश किए गए मुख्य परिवर्तन क्या हैं?
- छंटनी की सीमा: ले-ऑफ (कामबंदी), छंटनी या इकाई बंद करने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता वाली सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक कर दिया गया है।
- री-स्किलिंग फंड: नियोक्ताओं के लिए छंटनी किए गए श्रमिकों के पुनर्कौशल (reskill) हेतु 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक बनाता है, जो सुरक्षा के साथ परिचालन लचीलेपन (operational flexibility) के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- हड़ताल विनियमन: कानूनी हड़ताल के लिए नई शर्तें पेश करता है, जिसके तहत सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 14 दिनों की नोटिस अवधि अनिवार्य की गई है।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम संहिता + PLI योजना का तालमेल
PLI योजना उत्पादन के व्यापक स्तर को प्रोत्साहित करती है, जबकि नई श्रम संहिताएं विस्तार (scaling up) से संबंधित विनियामक बाधाओं को समाप्त करती हैं। साथ मिलकर, ये विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरी रणनीति का निर्माण करती हैं।
श्रम सुधार + सहकारी संघवाद
चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची में है, इसलिए इन संहिताओं का राष्ट्रीय कार्यान्वयन राज्यों द्वारा अपने स्वयं के नियम तैयार करने पर निर्भर करता है, जो सहकारी संघवाद के एक क्लासिक परीक्षण के रूप में कार्य करता है।
वर्ष 2026 में MSME 'ड्वार्फिज्म' (dwarfism) को IR Code की 300-श्रमिकों की सीमा और नए 'वर्कर री-स्किलिंग फंड' (Worker Re-Skilling Fund) से जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?
- 2023MainsGS3
Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.
- 2019PrelimsGS1
Consider the following statements : As per the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2018 1. if rules for fixed-term employment are implemented, it becomes easier for the firms/companies to lay off workers 2. no notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workman Which of the statements given above is/are correct?