गृह मंत्रालय ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रशासनिक नियंत्रण ढांचा अंतिम रूप दिया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे भारतीय संघ स्थानीय लोकतांत्रिक कमियों और जनजातीय आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए असममित संघवाद (asymmetric federalism) और अनुकूलित संवैधानिक सुरक्षा उपायों (अनुच्छेद 371 के तहत) का उपयोग करता है। यह UT शासन और निर्वाचित कार्यपालिका तथा नियुक्त सिविल सेवकों के बीच शक्ति के संतुलन (APAR नियंत्रण) पर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केस स्टडी भी प्रस्तुत करता है, जो दिल्ली और पुडुचेरी में प्रशासनिक विवादों के बिल्कुल समान है।
सारांश
गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के राजनीतिक और नागरिक प्रतिनिधियों (एपेक्स बॉडी, लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस) के साथ अपनी ऐतिहासिक बैठक के ब्योरे (minutes) को अंतिम रूप दे दिया है। नौकरशाही के वर्चस्व को लेकर लद्दाख की चिंताओं को दूर करने की एक बड़ी सफलता में, MHA ने एक ऐसा क्लॉज शामिल किया है जो प्रस्तावित निर्वाचित UT-स्तरीय कार्यकारी निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सिविल सेवकों पर 'वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) सहित नियंत्रण और पर्यवेक्षण' का अधिकार देता है। दोनों पक्ष लद्दाख की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अनुच्छेद 371 के तहत एक 'सुई जेनेरिस' (sui generis - अपने आप में अनूठा) संवैधानिक मॉडल पर सहमत हुए हैं, साथ ही विधायी, वित्तीय और कार्यकारी शक्तियों के साथ एक UT-स्तरीय निर्वाचित निकाय के गठन पर भी सहमति बनी है, जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा उनका दीर्घकालिक लक्ष्य बना हुआ है।
मुख्य बिंदु
- गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख के नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) के नेताओं के साथ अपनी ऐतिहासिक बैठक के संशोधित कार्यवृत्त (minutes) को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें आधिकारिक तौर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोक सेवकों (सिविल सर्वेंट्स) को नियंत्रित करने के तंत्र को शामिल किया गया है।
- अंतिम रूप दिए गए समझौते के तहत, प्रस्तावित UT-स्तरीय निर्वाचित कार्यकारी निकाय के पास उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों को संभालने वाले सिविल सेवकों पर "वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) सहित नियंत्रण और पर्यवेक्षण" की शक्तियां होंगी।
- दोनों पक्ष लद्दाख की जनसांख्यिकी, भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए इसके विभिन्न मौजूदा प्रावधानों का सहारा लेते हुए, अनुच्छेद 371 के तहत एक अनुकूलित, 'sui generis' (अपने आप में अनोखा) संवैधानिक सुरक्षा मॉडल तैयार करने पर सहमत हुए हैं।
- जबकि पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा लद्दाख की दीर्घकालिक आकांक्षाएं बनी हुई हैं, तात्कालिक कदम के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तर के निर्वाचित निकाय की स्थापना करना शामिल है जो कार्यकारी, वित्तीय और विधायी शक्तियों से संपन्न हो।
- इन मिनट्स (minutes) को अंतिम रूप दिए जाने से एक राजनीतिक गतिरोध और क्षेत्रीय बंद को सफलतापूर्वक टाल दिया गया है, जो उस ड्राफ्ट मिनट्स के कारण शुरू हुआ था जिसके बारे में लद्दाख के समूहों का दावा था कि उसमें महत्वपूर्ण मौखिक सहमतियों को छोड़ दिया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 371
एक संवैधानिक प्रावधान जो विशिष्ट भारतीय राज्यों या क्षेत्रों को उनके भूमि अधिकारों, रोजगार, अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय शासन की रक्षा के लिए अनुकूलित (customized), विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper II (भारतीय संविधान - संघवाद); यह भारत में असममित संघवाद (asymmetric federalism) और क्षेत्रीय स्वायत्तता की समझ का परीक्षण करता है।
छठी अनुसूची
एक संवैधानिक ढांचा (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी संस्कृतियों और भूमि की रक्षा के लिए विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का निर्माण करता है।
UPSC context
GS Paper II (अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र); स्थानीय स्वशासन तंत्र और जनजातीय प्रशासन मॉडलों का परीक्षण करता है।
कार्य संचालन नियम (Transaction of Business Rules)
केंद्र शासित प्रदेशों में राजनीतिक कार्यपालिका, नौकरशाही और उपराज्यपाल के बीच प्रशासनिक प्रक्रियाओं, शक्तियों के बंटवारे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने वाले वैधानिक नियम।
UPSC context
GS Paper II (केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन); यह कार्यकारी-विधायी संबंधों और सिविल सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण का परीक्षण करता है।
एपेक्स बॉडी, लेह (ABL)
लद्दाख में एक प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन जो लेह के नागरिक समाज, धार्मिक समूहों और राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो भूमि, रोजगार सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की वकालत करता है।
UPSC context
GS Paper II (दबाव समूह - Pressure Groups); यह क्षेत्रीय अधिकारों और संघीय संवाद की मांग में स्थानीय नागरिक समाज संगठनों की भूमिका का परीक्षण करता है।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)
कारगिल, लद्दाख में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों का एक गठबंधन, जो राज्य का दर्जा, नौकरी की सुरक्षा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग के लिए लेह के समूहों के साथ मिलकर काम कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II (दबाव समूह और क्षेत्रवाद); यह जमीनी स्तर के अधिकारों और असममित संघीय मांगों के लिए लामबंदी का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
गृह मंत्रालय (MHA) की हालिया संवैधानिक सफलता के बाद लद्दाख को औपचारिक रूप से छठी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।
लद्दाख के समूह अनुच्छेद 371 के तहत एक 'सुई जेनेरिस' (sui generis) मॉडल पर सहमत हुए, न कि छठी अनुसूची पर (जो वर्तमान में केवल AMTM राज्यों पर लागू होती है)।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची अनुच्छेद 371 से किस प्रकार भिन्न है?
- छठी अनुसूची का दायरा: विशेष रूप से अनुच्छेद 244(2) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता है।
- अनुच्छेद 371 का दायरा: विभिन्न गैर-AMTM राज्यों (अनुच्छेद 371A से 371J) में भूमि, संस्कृति और नौकरियों के लिए अनुकूलित, राज्य-विशिष्ट संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
- प्रशासनिक स्तर: छठी अनुसूची स्थानीय जिला-स्तरीय ADCs के माध्यम से कार्य करती है, जबकि अनुच्छेद 371 के तंत्र आमतौर पर राज्य विधायी या कार्यकारी स्तर पर कार्य करते हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में सिविल सेवा संवर्ग (civil services cadre) को कौन नियंत्रित करता है?
- AGMUT कैडर: बिना अपने कैडर वाले केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को IAS/IPS के संयुक्त AGMUT (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- MHA का अधिकार क्षेत्र: अनुच्छेद 239 के तहत, गृह मंत्रालय (MHA) AGMUT अधिकारियों के लिए अंतिम कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- कार्यकारी प्रतिनिधिमंडल: हालांकि केंद्र मुख्य नियंत्रण अपने पास रखता है, लेकिन संशोधित व्यावसायिक नियमों (business rules) के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश (UT) स्तर के निर्वाचित अधिकारियों को स्थानीय अधिकार (जैसे APAR रिपोर्टिंग) सौंपे जा सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित संघवाद और केंद्र शासित प्रदेश (UT) सेवाएँ
लद्दाख का यह घटनाक्रम दिल्ली-केंद्र सेवा विवाद को दर्शाता है, जो यह रेखांकित करता है कि कैसे असममित संघीय UT प्रशासन में नौकरशाही पर कार्यकारी नियंत्रण एक महत्वपूर्ण तनाव बिंदु बना हुआ है।
छठी अनुसूची बनाम अनुच्छेद 371 पर बातचीत
यह पहचान-आधारित गतिरोधों को शांत करने के लिए कठोर जनजातीय शासन मॉडलों (छठी अनुसूची) से अत्यधिक लचीले, बातचीत के जरिए तय किए गए क्षेत्रीय समझौतों (अनुच्छेद 371) की ओर एक संवैधानिक बदलाव को दर्शाता है।
Mains 2026 में केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में असममित संघवाद (asymmetric federalism) का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली के GNCTD सेवा विवाद की तुलना लद्दाख के नए Article 371 मॉडल से की जा सकती है।
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