समसामयिकी

लद्दाख स्वायत्त निकाय के कानूनों के लिए उपराज्यपाल की सहमति का प्रस्ताव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख केंद्र शासित प्रदेशों के शासन ढांचे, क्षेत्रीय स्वायत्तता के ह्रास या संरक्षण, और निर्वाचित निकायों तथा केंद्रीय प्रशासकों (उप-राज्यपालों) के बीच शक्ति के संरचनात्मक संतुलन से सीधे संबंधित है, जो इसे UPSC GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाता है।

सारांश

गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख की एक निर्वाचित निकाय की मांग को पूरा करने के वास्ते एक मसौदा तैयार किया है, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया है कि ऐसे निकाय द्वारा बनाए गए कानूनों को उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होगी। यह विकास भारतीय संघवाद, केंद्र शासित प्रदेश की शासन संरचनाओं, और जनप्रतीनों तथा केंद्रीय नियुक्त अधिकारियों के बीच के टकराव के मुख्य विषयों को छूता है।

मुख्य बिंदु

  • गृह मंत्रालय (MHA) ने लद्दाख की शासन से जुड़ी माँगों के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें यह शर्त रखी गई है कि निर्वाचित निकाय द्वारा पारित कानूनों के लिए उपराज्यपाल (L-G) की स्वीकृति आवश्यक होगी।
  • यह क्षेत्रीय स्वायत्तता, विशेष दर्जे की माँगों (जैसे छठी अनुसूची), और बिना विधानसभाओं वाले या सीमित विधायी शक्तियों वाले केंद्र शासित प्रदेशों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दायरे को लेकर चल रहे तनाव को उजागर करता है।
  • ये प्रावधान निर्वाचित प्रतिनिधियों और नियुक्त उप-राज्यपालों (L-Gs) के बीच सत्ता के संतुलन को लेकर दिल्ली और जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में देखी गई बहसों को दर्शाते हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम

भारतीय संसद द्वारा 2019 में पारित किया गया वह कानून जिसके तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया: जम्मू और कश्मीर (विधानमंडल सहित) और लद्दाख (विधानमंडल के बिना)।

UPSC context

UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (राजव्यवस्था): संविधान के भाग VIII के तहत संघीय प्रावधानों, राज्यों के पुनर्गठन और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का परीक्षण करता है।

Source
गृह मंत्रालय

भारत सरकार का एक प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, घरेलू नीति, केंद्र-राज्य संबंधों, सीमा प्रबंधन और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

UPSC मेन्स (शासन/आंतरिक सुरक्षा): उप-राष्ट्रीय इकाइयों की देखरेख और संघीय समन्वय में केंद्रीय मंत्रालयों की संगठनात्मक भूमिका का परीक्षण करता है।

Source
MHA

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) का संक्षिप्त रूप, जो आंतरिक प्रशासन, सुरक्षा और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मामलों को संभालने वाला नोडल केंद्रीय मंत्रालय है।

UPSC context

UPSC राजनीति विज्ञान: नीतिगत पहलों, विधายक प्रारूपों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े प्रशासनिक विवादों में अक्सर सामना आता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

लद्दाख के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के पास संविधान के तहत राज्य विधानसभाओं के बराबर स्वतंत्र कानून बनाने की शक्तियां हैं।

एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि स्वायत्त पर्वतीय परिषदों (Autonomous Hill Councils) वाले केंद्र शासित प्रदेशों के पास राज्य विधानसभा के बराबर पूर्ण विधायी शक्तियाँ होती हैं, जबकि LAHDC मुख्य रूप से विशिष्ट अधिनियमों के तहत सलाहकार और विकासात्मक स्थानीय निकायों के रूप में काम करते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Governance

भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के बीच संवैधानिक अंतर क्या हैं?

  • भौगोलिक दायरा: पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है; छठी अनुसूची विशेष रूप से उन चार पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है।
  • स्वायत्त निकाय: पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजाति सलाहकार परिषदें होती हैं; छठी अनुसूची के क्षेत्र विशिष्ट विधायी, न्यायिक और कराधान शक्तियों के साथ स्वायत्त जिलों और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करते हैं।
  • विधायी शक्तियाँ: पाँचवीं अनुसूची के राज्यों के राज्यपालों के पास यह निर्देश देने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं कि केंद्रीय/राजकीय अधिनियम लागू नहीं होते हैं; छठी अनुसूची की परिषदें राज्यपाल की सहमति के अधीन भूमि, विवाह और सामाजिक رिवाजों पर अपने खुद के नियम तैयार करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • UT शासन बनाम संघीय स्वायत्तता की बहस

    पूर्ण राज्य का दर्जा दिए बिना केंद्र शासित प्रदेश (UT) के शासन मॉडल, अनुच्छेद 239AA और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के ऐसे ही अन्य प्रावधानों के तहत केंद्र-राज्य विधायी खींचतान और कार्यपालिका के अतिरेक पर होने वाली बहसों को दर्शाते हैं।

  • छठी अनुसूची का विस्तार और जनजातीय अधिकार

    लद्दाख में छठी अनुसूची के विस्तार की मांगें नाजुक पारिस्थितिक और जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए पाँचवीं और छठी अनुसूची के संरक्षण की संवैधानिक सीमाओं की परीक्षा लेती हैं।

लद्दाख का शासन ढांचा + छठी अनुसूची के मानदंड + केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक शक्तियां, कथन-आधारित MCQ के माध्यम से परखे जाने की संभावना है।

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    Discuss the nature of Jammu and Kashmir Legislative Assembly after the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019. Briefly describe the powers and functions of the Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

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