मेटा टीन अकाउंट्स विस्तार और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा नियम
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
वैश्विक टेक दिग्गजों द्वारा पैरेंटल कंट्रोल और डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स का विस्तार, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को विनियमित करने पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति को रेखांकित करता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, यह डेटा संरक्षण ढाँचों के व्यावहारिक निहितार्थों को दर्शाता है और भारत की अपनी पहलों, जैसे कि DPDP Act और डिजिटल युग में नाबालिगों के संबंध में NCPCR के हस्तक्षेपों के लिए वैश्विक तुलनात्मक आधार (जैसे KOSA) प्रदान करता है।
सारांश
Meta अपने 'Teen Accounts' सेटिंग्स का विस्तार कर रहा है—जिसे शुरुआत में Instagram पर पेश किया गया था—अब इसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में Facebook और Messenger पर भी लागू किया जा रहा है। ये अकाउंट्स 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए मैसेजिंग, संवेदनशील सामग्री और प्राइवेसी पर प्रतिबंधात्मक डिफॉल्ट लागू करते हैं। विशेष रूप से, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन प्रतिबंधों को बायपास करने के लिए, जैसे कि लाइव स्ट्रीम होस्ट करने या 'एंटी-न्यूडिटी इमेज ब्लरिंग' को अक्षम करने के लिए, माता-पिता की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होगी। यह विकास सोशल मीडिया की लत और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के संबंध में गहन नियामक जांच और राज्य-स्तरीय मुकदमों के बाद हुआ है। वैश्विक स्तर पर कानून निर्माता सक्रिय रूप से मजबूत ऑनलाइन सुरक्षा उपायों (online guardrails) के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो अमेरिका के Kids Online Safety Act (KOSA), ब्रिटेन के Online Safety Act और ऑस्ट्रेलिया की आगामी सोशल मीडिया आयु सीमाओं जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
मुख्य बिंदु
- मेटा अपने प्रतिबंधात्मक 'Teen Accounts' का विस्तार फेसबुक और मैसेंजर तक कर रहा है, जिसके तहत कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए कड़े डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स लागू किए जा रहे हैं।
- 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं को सेटिंग्स बदलने, लाइव (Live) जाने या नग्नता-धुंधलापन (nudity-blurring) फीचर्स को अक्षम करने के लिए एक सुपरविज़न डैशबोर्ड (supervision dashboard) के माध्यम से माता-पिता की स्पष्ट अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- यह विस्तार बढ़ते वैश्विक विनियामक दबाव की प्रतिक्रिया है, जिसमें US Kids Online Safety Act (KOSA) और UK Online Safety Act जैसे कानून शामिल हैं।
- सोशल मीडिया दिग्गज युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान और प्लेटफॉर्म की लत के संबंध में राज्य के अटॉर्नी जनरल की ओर से कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
- यह वैश्विक नियामक दबाव बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर भारत की अपनी चिंताओं को दर्शाता है, जैसा कि DPDP अधिनियम के सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति के प्रावधानों और NCPCR के अधिदेश में देखा गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
किड्स ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट (KOSA)
एक द्विदलीय अमेरिकी विधेयक जो प्लेटफार्मों के लिए नाबालिगों को व्यसन (addiction) और आत्महत्या जैसे नुकसानों से बचाने हेतु 'duty of care' अनिवार्य बनाता है। इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से उच्च-गोपनीयता सेटिंग्स (high-privacy settings) और मजबूत पैरेंटल सुपरविज़न टूल्स (parental supervision tools) की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस/अंतरराष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक बाल सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कानूनों के तुलनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगी।
ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम (यूके)
Ofcom द्वारा विनियमित 2023 का एक ऐतिहासिक कानून, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए अवैध सामग्री को सक्रिय रूप से हटाना और बच्चों को आत्म-नुकसान (self-harm) एवं साइबरबुलिंग (cyberbullying) जैसी हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखना अनिवार्य है। इसका अनुपालन न करने पर भारी वित्तीय दंड का प्रावधान है।
UPSC context
GS Paper 2 (अंतरराष्ट्रीय शासन)। प्लेटफॉर्म जवाबदेही पर भारत के IT Rules और प्रस्तावित Digital India Act के साथ तुलना करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023
भारत का प्राथमिक डेटा गोपनीयता कानून जो 18 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के डेटा के प्रसंस्करण (processing) के लिए "सत्यापनीय माता-पिता की सहमति" (verifiable parental consent) अनिवार्य बनाता है। यह लक्षित विज्ञापन (targeted advertising), व्यवहार संबंधी ट्रैकिंग (behavioral tracking) और नाबालिगों के डेटा के हानिकारक प्रसंस्करण को प्रतिबंधित करता है।
UPSC context
GS Paper 2 एवं 3 (शासन/सुरक्षा)। भारत में डेटा संप्रभुता, निजता के अधिकार और बाल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण विषय।
सुरक्षा का कर्तव्य (डिजिटल)
एक कानूनी दायित्व जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उपयोगकर्ताओं से हटाकर प्लेटफार्मों पर डालता है। इसके तहत तकनीकी कंपनियों के लिए सक्रिय रूप से पूर्वानुमानित जोखिमों, जैसे कि एल्गोरिदम से होने वाले नुकसान या लत लगाने वाले डिजाइनों की पहचान करना और उन्हें कम करना अनिवार्य होता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (साइबर सुरक्षा/नीतिशास्त्र)। मध्यवर्ती उत्तरदायित्व (intermediary liability) और ऑनलाइन नुकसान के लिए कॉर्पोरेट जवाबदेही पर चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा।
आयु आश्वासन / आयु सत्यापन
उपयोगकर्ता की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी विधियां (जैसे facial analysis, ID checks, या credit card verification)। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयु-आधारित प्रतिबंधों (age-gated restrictions) को लागू करने का प्राथमिक तंत्र है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3। डिजिटल सुरक्षा कानूनों को लागू करने में तकनीकी चुनौतियों और प्राइवेसी ट्रेड-ऑफ (privacy trade-offs) की समझ का परीक्षण करता है।
सोशल मीडिया न्यूनतम आयु अधिनियम (ऑस्ट्रेलिया)
2024 के अंत में पारित दुनिया का पहला ऐसा कानून जो सोशल मीडिया एक्सेस के लिए 16 वर्ष की सख्त न्यूनतम आयु अनिवार्य करता है। इसमें इसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी माता-पिता के बजाय प्लेटफार्मों पर डाली गई है, जिसके उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।
UPSC context
GS Paper 2 (नीति/वैश्विक रुझान)। डिजिटल गवर्नेंस में "age-gating" बनाम "consent-gating" पर बहस के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
DPDP अधिनियम के तहत, प्लेटफॉर्म्स नाबालिगों को लक्षित विज्ञापन (targeted advertisements) दिखा सकते हैं यदि वे सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति (verifiable parental consent) प्राप्त करते हैं।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि माता-पिता की सहमति सभी प्रकार के डेटा उपयोग की अनुमति देती है। हालाँकि, DPDP Act की धारा 9 नाबालिगों के लक्षित विज्ञापन (targeted advertising) और व्यवहार संबंधी निगरानी (behavioral monitoring) को पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है, चाहे माता-पिता की सहमति प्राप्त हो या नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत का DPDP अधिनियम 2023 बच्चों की डिजिटल गोपनीयता को कैसे विनियमित करता है?
- सत्यापन योग्य सहमति: डेटा फिडुशियरी को 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता या कानूनी अभिभावक से स्पष्ट और सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी।
- पूर्ण प्रतिबंध: यह अधिनियम डिजिटल लत पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहार संबंधी निगरानी और लक्षित विज्ञापनों को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है।
- सरकारी छूट: केंद्र सरकार सहमति की आयु (age of consent) को कम कर सकती है या कुछ प्लेटफॉर्मों को छूट दे सकती है, यदि उनकी डेटा प्रोसेसिंग पद्धतियों को बच्चों के लिए 'प्रमाणित रूप से सुरक्षित' माना जाता है।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने में NCPCR की क्या भूमिका है?
- सांविधिक अधिदेश: CPCR Act 2005 के तहत स्थापित, यह सुनिश्चित करता है कि बाल अधिकारों का विस्तार डिजिटल क्षेत्रों तक हो, जो तकनीक की लत और ऑनलाइन शोषण जैसे आधुनिक खतरों का समाधान करता है।
- शिकायत निवारण: आयोग साइबर क्षेत्र में बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को सीधे प्राप्त करने, ट्रैक करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए ई-बाल निदान पोर्टल जैसे तंत्रों का उपयोग करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPDP Act + वैश्विक 'Duty of Care'
UK ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट और भारत का DPDP एक्ट टेक स्व-नियमन से वैधानिक 'सेफ्टी बाय डिज़ाइन' और सख्त एल्गोरिथमिक जवाबदेही की ओर एक बदलाव का संकेत देते हैं।
एल्गोरिदम और युवा मानसिक स्वास्थ्य
GS-2 अक्सर तकनीक और सामाजिक मुद्दों को आपस में जोड़ता है। बच्चों के समाजीकरण पर एंगेजमेंट-मैक्सिमाइजिंग एल्गोरिदम का मनोवैज्ञानिक प्रभाव Mains निबंध के लिए एक बेहतरीन सामग्री है।
2026 की Prelims में DPDP Act के तहत नाबालिगों के लिए लक्षित विज्ञापनों (targeted ads) पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में एक कथन की अपेक्षा करें, जो सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति (verifiable parental consent) होने पर भी लागू होता है।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS2
The National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era. Examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue.
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Child cuddling is now being replaced by mobile phones. Discuss its impact on the socialization of children.
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Social media and encrypting messaging services pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem.