लद्दाख राज्य का दर्जा मांग और छठी अनुसूची आंदोलन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
लद्दाख की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) और राज्य के दर्जे की मांग GS-II के लिए एक प्रमुख केस स्टडी है, जो सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों के रणनीतिक केंद्रीय नियंत्रण और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्वशासन की मांग करने वाली जनजातीय आबादी की संवैधानिक आकांक्षाओं के बीच जटिल गतिशीलता को दर्शाती है।
सारांश
लद्दाख के सामाजिक-राजनीतिक समूह, मुख्य रूप से Leh Apex Body और Kargil Democratic Alliance, केंद्र सरकार के साथ बातचीत में गतिरोध के बीच दिल्ली में विरोध प्रदर्शन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। ये समूह मुख्य रूप से चार-सूत्रीय एजेंडे की वकालत कर रहे हैं: लद्दाख को राज्य का दर्जा देना, संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करना और लेह तथा कारगिल जिलों के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटें प्रदान करना। प्रस्तावित आंदोलन लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से राजनीतिक हाशिए पर जाने, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान को लेकर बढ़ती स्थानीय चिंताओं को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- Socio-political organizations from Ladakh, including the Leh Apex Body (LAB) and Kargil Democratic Alliance (KDA), are planning a protest in Delhi.
- उनके चार-सूत्रीय एजेंडे में लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाना, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण, और लेह तथा कारगिल के लिए अलग संसदीय सीटें शामिल हैं।
- प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन इन मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ रुकी हुई और लंबी खिंचती बातचीत के बाद हो रहा है।
- The unrest highlights the ongoing tension over democratic representation, tribal autonomy, and land rights following Ladakh's reorganization into a Union Territory without a legislature in 2019.
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244) जो विशिष्ट क्षेत्रों में जनजातीय संस्कृति, भूमि और रीति-रिवाजों की रक्षा के लिए विधायी और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: Polity. Tests knowledge of tribal autonomy, asymmetrical federalism, and administrative frameworks for sensitive regions.
लेह एपेक्स बॉडी (LAB)
लेह में स्थित एक सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन जो धार्मिक और सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है, तथा लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे और भूमि एवं नौकरियों हेतु संवैधानिक संरक्षण की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था। क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन के विकास के लिए प्रासंगिक।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)
कारगिल जिले के राजनीतिक और सामाजिक समूहों का एक मंच जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और राज्य के दर्जे की मांग के लिए लेह एपेक्स बॉडी (Leh Apex Body) के साथ समन्वय करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था। 2019 के बाद के लद्दाख में क्षेत्रीय सहयोग की गतिशीलता और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दर्शाता है।
राज्य का दर्जा
भारतीय संघ की एक प्राथमिक इकाई के रूप में किसी क्षेत्र की वह स्थिति, जिसमें उसकी अपनी निर्वाचित विधायिका होती है और उसे केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।
UPSC context
GS Paper II: संघवाद। राज्यों के पुनर्गठन और क्षेत्रीय स्वशासन के संवैधानिक मानदंडों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
गृह मंत्रालय (MHA)
आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जो वर्तमान में लद्दाख के नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय संवाद प्रक्रिया का संचालन कर रहा है।
UPSC context
जीएस पेपर II: शासन। संघीय विवादों के प्रबंधन और UTs के प्रशासनिक पर्यवेक्षण में कार्यपालिका की भूमिका के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
The President can extend the Sixth Schedule to the Union Territory of Ladakh by simply issuing a notification.
छठी अनुसूची का विस्तार पूर्वोत्तर के चार राज्यों (AMTM) से बाहर करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, न कि केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना की।
संबंधित अवधारणाएँ
How do the 5th and 6th Schedules differ in their administrative models?
- पांचवीं अनुसूची: यह पूर्वोत्तर के बाहर के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है। यह जनजातीय सलाहकार परिषदों (TACs) पर निर्भर करता है, जो मुख्य रूप से राज्यपाल के लिए सलाहकार की भूमिका निभाती हैं।
- Sixth Schedule: यह केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होता है। यह वास्तविक विधायी, न्यायिक और कराधान शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का गठन करता है।
- स्वायत्तता का स्तर: जबकि 5वीं अनुसूची काफी हद तक राज्यपाल के कार्यकारी निर्देशों पर निर्भर करती है, वहीं 6वीं अनुसूची राज्य के भीतर लगभग एक 'मिनी-स्टेट' के रूप में कार्य करती है।
बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे किया जाता है?
- अनुच्छेद 239: निर्वाचित स्थानीय सरकार के बजाय, सीधे राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त प्रशासक (आमतौर पर उपराज्यपाल) के माध्यम से प्रशासित।
- संसदीय नियंत्रण: संसद के पास ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सूची में शामिल विषयों सहित किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है।
अंतर-विषय पैटर्न
Eco-fragility and Constitutional Shields
Ladakh's demands merge tribal identity with environmental anxiety. Securing Sixth Schedule land rights is increasingly viewed by locals as a constitutional shield against unchecked corporate infrastructure and mining in eco-fragile zones.
सीमा सुरक्षा बनाम लोकतांत्रिक स्वायत्तता
केंद्र द्वारा राज्य का दर्जा देने में अनिच्छा, स्थानीय लोकतांत्रिक स्वायत्तता की तुलना में अत्यधिक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों (China/Pakistan) में प्रत्यक्ष संघीय नियंत्रण को प्राथमिकता देने की एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो अनुच्छेद 370 के बाद J&K की स्थितियों को प्रतिबिंबित करती है।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में 5वीं बनाम 6वीं अनुसूची की शक्तियों और उनके समावेश के मानदंडों के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
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