मैरिटल रेप अपवाद और कानूनों की संवैधानिक वैधता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर लैंगिक समानता, महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता और विवाह संस्था के भीतर मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या को प्रभावित करता है।
सारांश
भारत के उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार अपवाद (marital rape exception) की वैधता और संवैधानिक वैधता की जाँच के लिए अंतिम सुनवाई तय की है, जो वयस्कों (पत्नियों) के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पतियों को अभियोजन से छूट देता है, जिससे लैंगिक न्याय और शारीरिक स्वायत्तता पर महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है।
मुख्य बिंदु
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद (IPC की धारा 375 का अपवाद 2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है।
- यह अपवाद एक पति को अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर अभियोजन से बचाता है,बशर्ते वह नाबालिग न हो (समय के साथ कानूनी व्याख्याओं के आधार पर 15 या 18 वर्ष से अधिक)।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अपवाद विवाहित महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता (बॉडी autonomía) और कानून के समान संरक्षण को छीनकर संविधान के अनुच्छेदों 14 (समानता का अधिकार), 19 और 21 (जीवन और निजता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- यह कानूनी बहस व्यक्तिगत अधिकारों, लैंगिक न्याय और शारीरिक अखंडता को विवाह की ऐतिहासिक अवधारणाओं, घर की गोपनीयता और विधाई मंशा के विरुद्ध संतुलित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
IPC की धारा 375 का अपवाद 2
पूर्व भारतीय दंड संहिता के तहत एक वैधानिक प्रावधान, जो एक वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पति को अभियोजन से बचाता है, जिससे लैंगिक न्याय और शारीरिक स्वायत्तता पर मुख्य बहसें उठती हैं।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (सामाजिक न्याय और राजव्यवस्था): लैंगिक समानता, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 21), और कानूनी सुधार की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
IPC की जगह लेने वाला नया आपराधिक कानून, जो आयु सीमा से संबंधित कुछ प्रावधानों में संशोधन करते हुए वैवाहिक अपराधों से जुड़े कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाता है।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 (शासन और राजव्यवस्था): आपराधिक कानून सुधारों, विधายक अपडेट और वैधानिक अनुपालन से जुड़े प्रश्नों के लिए आवश्यक।
सुप्रीम कोर्ट
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो विधायी अपवादों की संवैधानिक वैधता की मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाँच करने के लिए न्यायिक समीक्षा से सशक्त है।
UPSC context
UPSC मेंस GS पेपर 2 (पॉलिटी): न्यायिक समीक्षा की भूमिका, शक्तियों के पृथक्करण और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 14 और 21 के तहत दंडात्मक अपवादों पर न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक दायरा क्या है?
- स्वेच्छाचारिता परीक्षण: संवैधानिक जाँच यह परखती है कि क्या कोई अपवाद ऐसा मनमाना और अतार्किक वर्गीकरण पैदा करता है जो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है।
- निजता का अधिकार: शारीरिक स्वायत्तता, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग हैं।
- न्यायिक समीक्षा: अदालतें शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अधीन, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले दंडात्मक अपवादों को सीमित (रीड डाउन) या रद्द (स्ट्राइक डाउन) कर सकती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
डिक्रिमिनलाइज़ेशन बनाम विधायी मंशा के संबंध
औपनिवेशिक काल के दंडात्मक प्रावधानों को दी जाने वाली संवैधानिक चुनौतियों में अक्सर ऐतिहासिक विधायी मंशा और अनुच्छेद 14 तथा 21 की आधुनिक व्याख्या के बीच संतुलन बनाया जाता है।
मैरिटल रेप अपवाद (Marital rape exception) + अनुच्छेद 21 शारीरिक स्वायत्तता परीक्षण (Article 21 bodily autonomy test) के प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।
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