ट्रिब्यूनल रिपोर्ट ने मणिपुर हिंसा में राज्य की विफलता की पहचान की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा GS3 (पूर्वोत्तर में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और संघर्षों को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका) और GS2 (PUCL जैसे नागरिक समाज संगठनों की भूमिका, शासन की विफलताएं और ST दर्जे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों) के अंतर्संबंधों पर आधारित है। यह शासन तंत्र की विफलता, जातीय दरारों और संघर्ष समाधान तंत्र के लिए एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा स्थापित और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाले एक स्वतंत्र पीपल्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मणिपुर में जातीय हिंसा एक नियोजित और लक्षित अभियान था, जिसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विफलताओं ने बढ़ावा दिया। यह हिंसा, जिससे 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की सिफारिश करने वाले एक विवादास्पद हाई कोर्ट के आदेश के बाद भड़की थी। ट्रिब्यूनल ने ऐतिहासिक जातीय विभाजन, भूमि विवाद और व्यवस्थित दुष्प्रचार जैसे अंतर्निहित मुद्दों पर प्रकाश डाला—विशेष रूप से कुकी समुदाय को अफीम की खेती से जोड़ने वाली नैरेटिव्स—जिन्हें डिजिटल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया। इसने राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता की आलोचना की और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा शांति निर्माण के लिए संरचनात्मक सुधारों हेतु अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच की सिफारिश की।
मुख्य बिंदु
- PUCL द्वारा गठित और पूर्व SC न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाले एक स्वतंत्र पीपल्स ट्रिब्यूनल (Independent People's Tribunal) ने निष्कर्ष निकाला कि मणिपुर में जारी हिंसा सुनियोजित थी, जातीय रूप से लक्षित थी और इसे राज्य की विफलताओं द्वारा सुगम बनाया गया था।
- हिंसा का तात्कालिक कारण मार्च 2023 का मणिपुर उच्च न्यायालय का एक निर्देश था जिसमें मैतेई समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की सिफारिश की गई थी, जिससे कुकी-ज़ो और नगा समूहों के बीच असुरक्षा पैदा हुई।
- अंतर्निहित कारणों में गहरी जड़ें जमा चुके जातीय विभाजन, सामाजिक-राजनीतिक हाशिए पर धकेला जाना, भूमि स्वामित्व विवाद और 'war on drugs' (नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध) तथा अफीम की खेती के इर्द-गिर्द राज्य-समर्थित नैरेटिव शामिल हैं।
- हेट स्पीच और दुष्प्रचार के लिए डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग ने संघर्ष को और गंभीर बना दिया, जिसके कारण 60,000 से अधिक व्यक्तियों का राहत शिविरों में आंतरिक विस्थापन हुआ।
- रिपोर्ट ने हिंसा को नियंत्रित करने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की विफलता की आलोचना की तथा अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच और संरचनात्मक संवाद की वकालत की।
महत्वपूर्ण शब्द
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL)
भारत का सबसे बड़ा मानवाधिकार संगठन, जिसकी स्थापना 1976 में जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। यह नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, संवैधानिक अधिकारों को बढ़ावा देता है और कानूनी हस्तक्षेपों एवं तथ्य-अन्वेषण (fact-finding) रिपोर्टों के माध्यम से राज्य की जवाबदेही की निगरानी करता है।
UPSC context
GS-II: नागरिक समाज (Civil Society), NGO और मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
स्वतंत्र जन न्यायाधिकरण (IPT)
एक गैर-सांविधिक, नागरिक समाज के नेतृत्व वाला जांच निकाय जिसमें कानूनी विशेषज्ञ और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होते हैं। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करता है और पीड़ितों को तब एक मंच प्रदान करता है जब आधिकारिक राज्य तंत्र विफल माने जाते हैं।
UPSC context
GS-II: शासन में गैर-राज्य अभिकर्ताओं और वैकल्पिक जवाबदेही तंत्र के लिए प्रासंगिक।
अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा
अनुच्छेद 342 के तहत संवैधानिक मान्यता, जो विशिष्ट समुदायों को संरक्षण और लाभ प्रदान करती है। इसके मानदंडों में आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक/आर्थिक पिछड़ापन शामिल हैं; इस प्रक्रिया के लिए राज्य की सिफारिश और उसके बाद संसदीय विधान की आवश्यकता होती है।
UPSC context
GS-II: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं और संघवाद (अनुच्छेद 342) के लिए महत्वपूर्ण।
विशेष जांच दल (SIT)
सरकार या न्यायपालिका द्वारा गठित विशेषज्ञों या अधिकारियों की एक अस्थायी, विशिष्ट इकाई, जिसे उन हाई-प्रोफाइल, जटिल या संवेदनशील आपराधिक मामलों की जांच के लिए बनाया जाता है जहाँ नियमित जांच एजेंसियों को सीमाओं का सामना करना पड़ सकता है।
UPSC context
GS-II/III: शासन, न्यायिक निगरानी और आंतरिक सुरक्षा (पुलिस सुधार) के लिए महत्वपूर्ण।
मणिपुर उच्च न्यायालय
राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जिसने मार्च 2023 में एक विवादास्पद आदेश (जिसे बाद में संशोधित किया गया) जारी किया था, जिसमें राज्य को मैतेई (Meiteis) को ST दर्जे के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो इस जातीय हिंसा के मुख्य ट्रिगर (trigger) के रूप में सामने आया।
UPSC context
GS-II: न्यायिक सक्रियता (Judicial activism), अतिरेक (overreach) और राज्य-स्तरीय संघर्षों में उच्च न्यायालयों की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उच्च न्यायालय के पास किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes) सूची में शामिल करने का निर्देश देने का संवैधानिक अधिकार है।
अनुच्छेद 342 के तहत, राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद, केवल संसद ही कानून के माध्यम से ST सूची में संशोधन कर सकती है। उच्च न्यायालय ST सूची में शामिल करने का निर्देश नहीं दे सकते।
संबंधित अवधारणाएँ
ST सूची में किसी समुदाय को शामिल करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- राज्य की सिफारिश: यह प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा समुदाय को शामिल करने की सिफारिश के साथ शुरू होती है।
- केंद्रीय मंजूरी: इस प्रस्ताव के लिए भारत के महापंजीयक कार्यालय (ORGI) और NCST से मंजूरी की आवश्यकता है।
- संसदीय अधिनियम: राष्ट्रपति Article 342 के तहत एक अधिसूचना जारी करते हैं, लेकिन अंतिम सूची में संशोधन के लिए संसद के एक अधिनियम की आवश्यकता होती है।
मादक पदार्थों की तस्करी के संदर्भ में 'गोल्डन ट्रायंगल' क्या है?
- मुख्य स्थान: यह म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के त्रि-जंक्शन (tri-junction) को संदर्भित करता है।
- सुरक्षा खतरा: भारत की पोरस उत्तर-पूर्व सीमाओं से निकटता अवैध अफीम की खेती, ड्रग कार्टेल और स्थानीय विद्रोही समूहों के लिए नार्को-फंडिंग को सुगम बनाती है।
अंतर-विषय पैटर्न
ड्रग व्यापार जातीय विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है
अफीम की खेती की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भारत के उत्तर-पूर्व के जातीय विभाजनों को सीधे तौर पर नजदीकी 'गोल्डन ट्रायंगल' के अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्कों से जोड़ती है।
संघर्ष गुणक के रूप में डिजिटल मीडिया
सोशल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी और लक्षित जातीय दुष्प्रचार आंतरिक सुरक्षा की विफलताओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो स्थानीय भूमि विवादों को राज्यव्यापी संकटों में बदल देते हैं।
CSO ट्रिब्यूनल जवाबदेही की रिक्ति को भर रहे हैं
जब राज्य तंत्र विफल हो जाता है, तो नागरिक समाज संगठन (CSOs) मानवाधिकारों के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण करने और SIT जांच की मांग करने के लिए 'पीपुल्स ट्रिब्यूनल' के लिए तेजी से पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं।
2026 में ST समावेशन प्रक्रियाओं (Article 342) को आंतरिक सुरक्षा परिणामों और डिजिटल प्रोपेगेंडा से जोड़ने वाले एक GS2/GS3 प्रश्न की अपेक्षा करें।
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