नस्लीय तनाव और सुरक्षा के बीच मणिपुर परिसीमन अटका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
परिसीमन समान प्रतिनिधित्व ('एक वोट, एक मूल्य') सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य संवैधानिक प्रक्रिया है। मणिपुर जैसे जातीय फॉल्ट लाइन्स वाले क्षेत्रों में, जनसांख्यिकीय डेटा और चुनावी सीमाएं अत्यधिक राजनीतिक हो जाती हैं, जिसका सीधा प्रभाव आंतरिक सुरक्षा और शासन पर पड़ता है। यह UPSC उम्मीदवारों के लिए राजव्यवस्था (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, परिसीमन आयोग) और आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, जातीय उग्रवाद) के अंतर्संबंध पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
यह लेख मणिपुर में विलंबित परिसीमन (delimitation) प्रक्रिया पर प्रकाश डालता है, जो राज्य के जातीय संघर्ष से जुड़ा एक गहरा विवादास्पद मुद्दा बनकर उभरा है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करना है। हालांकि, मेइतेई समुदाय, जिसके पास वर्तमान में भौगोलिक रूप से छोटी घाटी में 60 में से 40 विधानसभा सीटें हैं, 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। उनका आरोप है कि अवैध अप्रवासन के कारण कुकी और नागा बहुल पहाड़ी जिलों में असामान्य जनसंख्या वृद्धि हुई है, और उन्हें डर है कि परिसीमन से राजनीतिक शक्ति घाटी के हाथ से निकल जाएगी। केंद्र ने अस्थिर आंतरिक सुरक्षा स्थितियों का हवाला देते हुए इस अभ्यास को टाल दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इस मामले की समीक्षा कर रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत में जनसांख्यिकीय चिंताओं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आंतरिक सुरक्षा के बीच जटिल अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर में परिसीमन प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना है, जारी जातीय संघर्ष के बीच तनाव का एक प्रमुख केंद्र बन गई है।
- मणिपुर भौगोलिक रूप से एक केंद्रीय घाटी (10% क्षेत्र, 40 विधानसभा सीटें, मैतेई-बहुल) और आसपास की पहाड़ियों (90% क्षेत्र, 20 सीटें, कुकी और नागा-बहुल) में विभाजित है।
- मैतेई समूह 2001 की जनगणना के आधार पर सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कड़ा विरोध कर रहे हैं, उनका आरोप है कि अवैध घुसपैठ के कारण पहाड़ी जिलों में जनसंख्या के आँकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर दिखाया गया है।
- विवादित जनगणना डेटा के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विधानसभा सीटों को घाटी से पहाड़ी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित कर सकता है, जिससे मैतेई समुदाय की राजनीतिक हाशिए पर जाने की आशंका और बढ़ सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में परिसीमन प्रक्रिया में देरी की समीक्षा कर रहा है, जबकि केंद्र ने संवेदनशील कानून और व्यवस्था की स्थिति और आंतरिक सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए इसे टाल दिया है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत का परिसीमन आयोग
लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र, उच्च-अधिकार प्राप्त निकाय। इसके आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
UPSC context
GS पेपर-II/संवैधानिक निकाय। चुनावी भूगोल, प्रतिनिधित्व और 'एक वोट, एक मूल्य' को बनाए रखने के तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82
प्रत्येक दशकीय जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विभाजन को पुनः समायोजित करने के लिए संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने का अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
GS Paper-II/भारतीय संविधान। चुनावी सुधारों के संवैधानिक आधार और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व की कानूनी आवश्यकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
परिसीमन अधिनियम, 2002
पिछले राष्ट्रव्यापी परिसीमन अभ्यास के लिए वैधानिक ढांचा। मणिपुर में, सुरक्षा चिंताओं के कारण 2008 में इसके कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसे फिर से शुरू किया गया।
UPSC context
GS Paper-II/चुनाव और शासन। मणिपुर जैसे संघर्ष-संभावित क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की कानूनी बाधाओं के अध्ययन हेतु प्रासंगिक।
भारत निर्वाचन आयोग
वह स्थायी संवैधानिक निकाय जो परिसीमन आयोग के साथ सहयोग करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) 1950 की धारा 8A के तहत, इसे केंद्र द्वारा विशिष्ट उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिसीमन करने के लिए सशक्त किया जा सकता है।
UPSC context
GS पेपर-II/संवैधानिक निकाय। चुनाव आयोजित करने के अलावा ECI की अतिरिक्त वैधानिक भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है, विशेष रूप से विशिष्ट क्षेत्रीय संदर्भों में।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मणिपुर के परिसीमन में देरी के संबंध में याचिकाओं की वर्तमान में समीक्षा करने वाला उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण। 2025 में, इसने केंद्र को पूर्वोत्तर में रुकी हुई इस कवायद के समाधान के लिए एक समयसीमा प्रदान की।
UPSC context
GS Paper-II/न्यायपालिका। जब राजनीतिक या जातीय गतिरोध संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, तो यह वैधानिक जनादेशों को लागू करने में न्यायालय की भूमिका को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मणिपुर में स्थगित परिसीमन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए परिसीमन आयोग विशेष रूप से अधिदेशित है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A के तहत, एक बार स्थगन (deferment) हटने के बाद, मणिपुर में परिसीमन का कार्य परिसीमन आयोग के बजाय भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए किस प्रकार अधिदेश देता है?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद, सीटों के आवंटन को पुनर्संयोजित करने के लिए संसद एक परिसीमन अधिनियम पारित करती है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभाओं के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन का अधिदेश देता है।
- न्यायिक उन्मुक्ति: अनुच्छेद 329(a) के तहत, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को कानून का बल प्राप्त है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
परिसीमन प्रक्रिया को स्थगित करने की कार्यकारी शक्ति क्या है?
- धारा 10A: परिसीमन अधिनियम, 2002 राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में इस प्रक्रिया को स्थगित करने की शक्ति प्रदान करता है, यदि शांति, लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय एकता के लिए कोई गंभीर खतरा हो।
- 2008 में उपयोग किया गया: इस प्रावधान का उपयोग 2008 में चार राज्यों: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में अस्थिर आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के कारण इस अभ्यास को स्थगित करने के लिए किया गया था।
अंतर-विषय पैटर्न
FMR, आव्रजन और जनसांख्यिकीय चिंता
परिसीमन विवाद सीधे तौर पर म्यांमार के साथ हाल ही में फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को रद्द किए जाने से जुड़ा है, क्योंकि स्वदेशी समूहों को आशंका है कि अवैध अप्रवास जनगणना के आंकड़ों को प्रभावित कर रहा है और राजनीतिक शक्ति के समीकरणों को बदल रहा है।
अनुच्छेद 371C और पर्वतीय शासन विषमता
मणिपुर का परिसीमन संकट घाटी के राजनीतिक वर्चस्व और अनुच्छेद 371C के तहत संरक्षित जनजातीय स्वायत्तता के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जिसने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष Hill Area Committees की स्थापना की थी।
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