समसामयिकी

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय की याचिका

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मतदाता सूची की तैयारी लोकतांत्रिक चुनावों के लिए आधारभूत है। एक राज्य के मुख्यमंत्री और ECI के बीच विवादों का सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना संघीय टकराव (federal friction), संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता (Article 324) और चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।

सारांश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया (जिसे 'SIR' प्रक्रिया कहा जाता है) को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह कानूनी चुनौती मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच प्रशासनिक तनाव को सामने लाती है। संवैधानिक रूप से, ECI मतदाता सूची तैयार करने के अधीक्षण और नियंत्रण की अपनी शक्ति अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है, जो वैधानिक रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 द्वारा शासित है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई संभवतः चुनावी प्रक्रियाओं में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं और राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोपों के खिलाफ ECI की कार्यात्मक स्वतंत्रता पर केंद्रित होगी।

मुख्य बिंदु

  • पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में 'SIR' मतदाता सूची प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
  • यह याचिका संभवतः पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की तैयारी या संशोधन के दौरान अपनाई गई प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, वैधता या विशिष्ट तौर-तरीकों पर सवाल उठाती है।
  • यह मामला चुनावी प्रबंधन को लेकर राज्य कार्यपालिका और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच चल रहे राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव को रेखांकित करता है।
  • यह अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूचियों को तैयार करने के कार्य का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के ECI के अधिदेश में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमा के संबंध में संवैधानिक प्रश्न उठाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें चुनावी नामावली (electoral rolls) तैयार करना और विधायी चुनावों का संचालन करना शामिल है।

UPSC context

GS-II: संवैधानिक निकाय। चुनावी अखंडता, संस्थानों की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संविधान का अनुच्छेद 324

एक संवैधानिक प्रावधान जो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' को भारत निर्वाचन आयोग में निहित करता है।

UPSC context

GS-II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू। ECI की पूर्ण शक्तियों और स्वायत्तता के दायरे पर आधारित।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

1950 का एक संसदीय अधिनियम जो विधायी सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची तैयार करने तथा उसे संशोधित करने की विस्तृत प्रक्रियाओं का प्रावधान करता है।

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GS-II: RPA की मुख्य विशेषताएँ। 1951 के अधिनियम (जो चुनाव संचालन और विवादों को कवर करता है) से अंतर स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण।

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विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा एक व्यापक सत्यापन प्रक्रिया, जिसमें मतदाता सूचियों को अपडेट करने, डुप्लिकेट हटाने और सभी पात्र नागरिकों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर गणना की जाती है।

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GS-II: चुनावी सुधार और संघवाद। मतदाता मताधिकार से वंचित होने की चिंताओं को लेकर केंद्र/ECI और राज्यों के बीच प्रशासनिक टकराव के लिए प्रासंगिक।

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न्यायिक समीक्षा

विधायी या कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता और वैधता की जाँच करने की न्यायपालिका की शक्ति, जो यह सुनिश्चित करती है कि वे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप की सीमाओं के संबंध में परीक्षण।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो राज्यों और केंद्र के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने और विभिन्न रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सशक्त है।

UPSC context

GS-II: न्यायपालिका। संवैधानिक विवादों में एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में इसकी भूमिका और अनुच्छेद 142 की शक्तियों के उपयोग के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 329(b) के तहत, न्यायालयों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया की समीक्षा करने से कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 329(b) केवल चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद ही न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। मतदाता सूची तैयार करने (RPA 1950) से संबंधित चुनौतियों की अदालतों द्वारा पहले समीक्षा की जा सकती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral Reforms

RPA 1950 और RPA 1951 चुनावी प्रक्रियाओं को किस प्रकार विभाजित करते हैं?

  • RPA 1950: चुनाव-पूर्व कार्यों को नियंत्रित करता है: निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सीटों का आवंटन, और मतदाता सूचियों को तैयार करना/संशोधित करना।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: Governs the actual conduct of elections, corrupt practices, electoral offenses, and disqualification of MPs/MLAs.
Polity - Constitutional Bodies

निर्वाचक नामावली तैयार करने को कौन से संवैधानिक अनुच्छेद विनियमित करते हैं?

  • अनुच्छेद 324: ECI में निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित करता है।
  • अनुच्छेद 325: प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एकल सामान्य मतदाता सूची का प्रावधान करता है, जो धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।
  • अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघवाद बनाम ECI की स्वतंत्रता

    राज्य-ECI संघर्ष व्यापक संघीय तनावों को दर्शाते हैं, जो CBI की सहमति या Governor की भूमिकाओं पर होने वाले विवादों के समान हैं, और केंद्रीकृत संवैधानिक निकायों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं।

  • न्यायिक पुनरावलोकन बनाम चुनावी स्वायत्तता

    ECI के अनुच्छेद 324 के अधिदेश और न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति के बीच का अंतर्संबंध निरंतर इस बात का परीक्षण करता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले अदालतें सटीक रूप से कब हस्तक्षेप कर सकती हैं।

RPA 1950 बनाम 1951 के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें ECI की भूमिका और न्यायिक समीक्षा (judicial review) की सीमाओं पर विशेष ध्यान दिया गया हो।

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