समसामयिकी

चुनाव आयोग के सिंबल फ्रीज करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह मामला भारत के निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दल के विवादों को सुलझाने और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने की शक्तियों से सीधे संबंधित है, जो भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक निकायों, संघीय राजनीति और न्यायिक निगरानी को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

सारांश

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह विवाद राजनीतिक दलों के विभाजन, चुनाव चिह्न आवंटन और चुनाव आयोग के अर्ध-न्यायिक फैसलों पर न्यायिक समीक्षा के पैमानों को नियंत्रित करने वाले जटिल कानूनी ढांचे को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
  • यह कानूनी विवाद, पार्टी में टूट और चुनाव चिन्ह आवंटन के संबंध में चुनाव आयोग (Election Commission) की संवैधानिक और वैधानिक शक्तियों को चुनाव चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 (Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968) के तहत सबसे आगे लाता है।
  • यह मामला राजनीतिक दल के शासन, आंतरिक लोकतंत्र और ECI जैसे संवैधानिक निकायों द्वारा लिए गए अर्ध-न्यायिक निर्णयों की न्यायिक समीक्षा से जुड़े मुद्दों को उजागर करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968

अनुच्छेद 324 और चुनाव आचार नियमों के तहत ECI द्वारा जारी किया गया एक सांविधिक आदेश, जो चुनाव चिन्हों के आरक्षण, पसंद और आवंटन तथा अंतर-पार्टी विवादों के न्यायनिर्णयन को नियंत्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक निकाय और राजव्यवस्था)। यह ECI की शक्तियों, चुनाव चिह्न विवादों के लिए वैधानिक ढांचा और पार्टी विभाजन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन, राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए उत्तरदायी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक निकाय)। संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता, शक्तियों, कार्यों और अर्ध-न्यायिक भूमिकाओं से संबंधित मुख्य विषय।

Source
सुप्रीम कोर्ट

भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय, जिसे अनुच्छेद 32 और 136 के तहत न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति प्राप्त है, और जो ECI जैसे प्राधिकरणों द्वारा लिए गए प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक निर्णयों की जांच करने के लिए अधिकृत है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह संवैधानिक प्राधिकारियों के अर्ध-न्यायिक निर्णयों और संघीय विवादों पर न्यायिक समीक्षा के दायरे का परीक्षण करता है।

Source
Trinamool Congress (TMC)

भारत में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, जिसका नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचा ECI के नियमों और विभाजन के दौरान विवाद समाधान तंत्र के अधीन होता है।

UPSC context

GS पेपर II (पॉलिटी)। दलीय राजनीति, क्षेत्रीय दलों, मान्यता के मानदंडों और अंतर-दलीय लोकतंत्र के मुद्दों को समझने के लिए प्रासंगिक।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity Constitutional Bodies

भारत निर्वाचन आयोग और चुनाव चिह्न आवंटन को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त, जो ECI में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • Symbols Order 1968: अनुच्छेद 322/324 के तहत निर्वाचन संचालन नियमों (Conduct of Election Rules) के साथ पढ़े जाने पर प्रख्यापित (Promulgated), जो ECI को दलों को मान्यता देने और चुनाव चिह्न आवंटित करने का अधिकार देता है।
  • अर्ध-न्यायिक भूमिका: ECI प्रतिद्वंद्वी गुटों के दावों का फैसला करते समय एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो अनुच्छेद 132/136/226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI प्रतीक विवाद और न्यायिक समीक्षा

    ECI की अर्ध-न्यायिक भूमिका प्रतीक विवादों में संवैधानिक निकाय की शक्तियों को प्राकृतिक न्याय और न्यायिक समीक्षा के प्रशासनिक कानून सिद्धांतों के साथ जोड़ती है।

1968 के आदेश के तहत ECI के चुनाव चिह्न संबंधी विवाद और अनुच्छेद 32 के न्यायिक समीक्षा के दायरे का परीक्षण संभवतः किसी कथन-आधारित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न में किया जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.