मताधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
मतदान के अधिकार की प्रकृति (मौलिक बनाम संवैधानिक बनाम वैधानिक) पर बहस UPSC का एक निरंतर चलने वाला विषय है। इसे मौलिक अधिकार के रूप में उन्नत करने से यह अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत प्रवर्तनीय हो जाएगा, जिससे भारत के चुनावी न्यायशास्त्र (electoral jurisprudence) में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इसके अतिरिक्त, exit polls और opinion polls की विश्वसनीयता सीधे तौर पर चुनावी सुधारों और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के व्यापक GS2 विषय से जुड़ी है।
सारांश
कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मतदान के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार बनाया जाए, यह कहते हुए कि वर्तमान में यह 'खतरे में' है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तर्क दिया कि इसे एक वादयोग्य (justiciable) मौलिक अधिकार बनाने से नागरिकों की चुनावी भागीदारी को और अधिक मजबूत कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। वर्तमान में, मतदान के अधिकार को अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, पार्टी ने एग्जिट पोल को विश्वसनीयता की कमी वाला एक अपारदर्शी 'रैकेट' बताते हुए खारिज कर दिया, जिससे चुनाव पूर्वानुमान की सत्यनिष्ठा पर चिंताएं जताई गई हैं।
मुख्य बिंदु
- कांग्रेस पार्टी ने नेता जयराम रमेश के माध्यम से 'मतदान के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार का दर्जा देने की वकालत की, ताकि इसे वादयोग्य (justiciable) और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
- वर्तमान में, भारत में मतदान का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है, जो वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जबकि इसका संचालन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जैसे वैधानिक कानूनों द्वारा किया जाता है।
- पार्टी ने एग्जिट पोल की प्रथा की भी कड़ी आलोचना की, और उन्हें एक 'रैकेट' बताकर खारिज कर दिया जिसमें विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है।
महत्वपूर्ण शब्द
मौलिक अधिकार
संविधान के भाग III में निहित, ये बुनियादी वादयोग्य (justiciable) अधिकार हैं जो न्यायपालिका (अनुच्छेद 32 और 226) द्वारा राज्य के हस्तक्षेप से संरक्षित हैं।
UPSC context
GS पेपर II: मुख्य राजव्यवस्था विषय, जो नागरिक स्वतंत्रता बनाम वैधानिक अधिकारों की प्रकृति, विस्तार और प्रवर्तनीयता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 326
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित करने वाला प्रावधान, जो यह सुनिश्चित करता है कि 18+ आयु का प्रत्येक नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकता है, जब तक कि उसे अयोग्य न ठहराया गया हो।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी लोकतंत्र के लिए मुख्य संवैधानिक प्रावधान; अक्सर वयस्क मताधिकार के संबंध में Prelims और Mains में पूछा जाता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
महत्वपूर्ण संसदीय कानून जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (1950) और चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करते हैं, जिसमें उम्मीदवारों की अयोग्यता और चुनावी अपराध (1951) शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II: UPSC पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित; लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन और पर्यवेक्षण करने के लिए अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक निकाय; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के तंत्र का परीक्षण करता है।
संवैधानिक अधिकार
संविधान के भाग III के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से प्राप्त एक अधिकार, जो अनुच्छेद 32 की रिट के माध्यम से सीधे प्रवर्तनीय नहीं हो सकता है।
UPSC context
GS Paper II: अधिकारों के पदानुक्रम (मौलिक बनाम संवैधानिक बनाम वैधानिक) के बीच अंतर करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदान का अधिकार पूरी तरह से एक सांविधिक अधिकार है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से प्राप्त होता है।
UPSC 2017 ने आधिकारिक तौर पर मतदान के अधिकार (Right to Vote) को एक संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326) के रूप में वर्गीकृत किया है। हालाँकि इसका प्रयोग RPA 1951 (सांविधिक) द्वारा विनियमित होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संवैधानिक है, न कि केवल सांविधिक।
संबंधित अवधारणाएँ
मतदान के अधिकार की वर्तमान संवैधानिक और कानूनी स्थिति क्या है?
- संवैधानिक उत्पत्ति: अनुच्छेद 326 में निहित, जो बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है।
- सांविधिक विनियमन: मतदान की वास्तविक कार्यप्रणाली, अर्हताएं और सीमाएं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
- अनुच्छेद 32 के तहत कोई संरक्षण नहीं: चूंकि यह भाग III में नहीं है, इसलिए मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने पर नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते।
RPA 1951 एग्जिट पोल और कैदियों के मतदान के अधिकारों को कैसे विनियमित करता है?
- एग्जिट पोल पर प्रतिबंध: धारा 126A मतदान के पहले चरण की शुरुआत से लेकर अंतिम चरण के समापन के 30 मिनट बाद तक एग्जिट पोल (exit polls) प्रकाशित करने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाती है।
- कैदियों को मताधिकार से वंचित करना: धारा 62(5) हिरासत में मौजूद विचाराधीन कैदियों और दोषियों को मतदान करने से रोकती है। हालांकि, निवारक निरोध (preventive detention) के तहत रखे गए व्यक्तियों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।
अंतर-विषय पैटर्न
संपत्ति के अधिकार के साथ समानताएं
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर एक संवैधानिक अधिकार (Art 300A) बना दिया गया था। वर्तमान में मतदान और संपत्ति दोनों में सुप्रीम कोर्ट के Article 32 रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रवर्तनीयता का अभाव है।
RPA की सीमाएं बनाम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
विचाराधीन कैदियों के मतदान पर वैधानिक प्रतिबंध (RPA की धारा 62) इस बात पर बहस छेड़ता है कि क्या वैधानिक कानून, बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन किए बिना, अनुच्छेद 326 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार को उचित रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं।
वर्ष 2026 में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें, जो मौलिक अधिकारों और मतदान जैसे संवैधानिक अधिकारों की रिट प्रवर्तनीयता (writ enforceability) के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2017PrelimsGS1
Right to vote and to be elected in India is a
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.