समसामयिकी

महाराष्ट्र से गुजरात के वंतारा केंद्र में तेंदुओं का स्थानांतरण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाएं भारत में संरक्षण की एक प्रमुख चुनौती हैं। पकड़े गए जंगली जानवरों के प्रबंधन में निजी पुनर्वास केंद्रों (जैसे वंतारा) की भागीदारी ex-situ संरक्षण रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है, जो GS3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

महाराष्ट्र सरकार ने गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस फाउंडेशन के 'वंतारा' (Vantara) वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र में 50 तेंदुओं के स्थानांतरण (translocation) को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बढ़ते मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि पकड़े गए इन तेंदुओं को एक समर्पित ex-situ संरक्षण केंद्र में विशेष देखभाल प्राप्त हो सके।

मुख्य बिंदु

  • महाराष्ट्र राज्य के भीतर बढ़ते मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए 50 तेंदुओं को स्थानांतरित कर रहा है।
  • इन 'बिग कैट्स' को गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित एक प्रमुख वन्यजीव बचाव और संरक्षण केंद्र, वंतारा में स्थानांतरित किया जाएगा।
  • यह कदम 'एक्स-सिटु' (ex-situ) वन्यजीव प्रबंधन और पशु पुनर्वास में निजी संरक्षण सुविधाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।
  • वन्यजीवों का स्थानांतरण—विशेष रूप से तेंदुओं जैसी अनुसूची I (Schedule I) की प्रजातियों का—संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत कड़े नियमों द्वारा विनियमित होता है।

महत्वपूर्ण शब्द

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

एक महत्वपूर्ण भारतीय कानून जो वन्यजीवों, पौधों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। 2022 के संशोधन ने इसकी अनुसूचियों (schedules) को युक्तिसंगत बनाया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार विनियमन के लिए CITES के प्रावधानों को लागू किया।

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GS पेपर III: पर्यावरण। कानूनी सुरक्षा उपायों, संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Wardens) की शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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बाह्य-स्थाने संरक्षण

प्राकृतिक आवासों से बाहर जैव विविधता के घटकों का संरक्षण। इसमें प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक और पुनर्वास एवं अनुसंधान के लिए वंतारा जैसे विशिष्ट बचाव केंद्र शामिल हैं।

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GS पेपर III: जैव विविधता। पूरक संरक्षण रणनीतियों और प्रजातियों के अस्तित्व में मानव-प्रबंधित वातावरणों की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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मानव-वन्यजीव संघर्ष (HWC)

मानव और वन्यजीवों के बीच होने वाली ऐसी नकारात्मक अंतःक्रियाएं जिनसे जीवन, संपत्ति या संसाधनों को नुकसान पहुँचता है। यह अक्सर आवास विखंडन (habitat fragmentation), भूमि-उपयोग में परिवर्तन और जानवरों की बढ़ती आबादी के कारण होता है।

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GS पेपर III: पर्यावरण। एक बड़ी सामाजिक-पारिस्थितिकी चुनौती जो शमन रणनीतियों, सामुदायिक भागीदारी और नीति-स्तरीय हस्तक्षेपों का परीक्षण कर रही है।

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वंतारा

गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3,000 एकड़ की एक वन्यजीव बचाव और पुनर्वास पहल। यह घायल या संघर्ष-प्रवण जानवरों के उपचार और देखभाल के लिए एक विशेष एक्स-सीटू (ex-situ) सुविधा के रूप में कार्य करता है।

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GS पेपर III: पर्यावरण/CSR। बड़े पैमाने पर वन्यजीव पुनर्वास और उन्नत पशु चिकित्सा देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक केस स्टडी।

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केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय जो पूरे भारत में चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों के संचालन को विनियमित करता है और उनके लिए मानक निर्धारित करता है।

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GS पेपर III: सांविधिक निकाय। पशु स्थानांतरण (animal translocation) और बाह्य-स्थाने (ex-situ) संरक्षण सुविधाओं की नियामक निगरानी को समझने के लिए प्रासंगिक।

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स्थानांतरण

जंगली जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जानबूझकर ले जाना, जिसका उद्देश्य आमतौर पर उनकी आबादी को पुन: स्थापित करना, मानव-पशु संघर्ष का प्रबंधन करना या रेस्क्यू सेंटर्स (rescue centers) में विशेष देखभाल प्रदान करना होता है।

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GS पेपर III: वन्यजीव प्रबंधन। संघर्ष शमन की वैज्ञानिक विधियों और शीर्ष शिकारियों (apex predators) को स्थानांतरित करने के पारिस्थितिक निहितार्थों का मूल्यांकन करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुसूची I की प्रजातियों के स्थानांतरण के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है और उन्हें केवल सरकारी चिड़ियाघरों में ही रखा जा सकता है।

WPA 1972 के तहत, राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन (State Chief Wildlife Warden) पकड़ने/स्थानांतरण (translocation) की मंजूरी देते हैं। निजी बचाव केंद्र (Private rescue centers) उन्हें रख सकते हैं यदि वे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority) द्वारा विनियमित हों।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Ecology

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) का वैधानिक अधिदेश क्या है?

  • स्थापना: यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं।
  • विनियमन: यह पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों चिड़ियाघरों, बंदी प्रजनन केंद्रों और बचाव केंद्रों की निगरानी, मूल्यांकन और उन्हें मान्यता प्रदान करता है।
  • पशु स्थानांतरण: CZA मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों के बीच जानवरों के विनिमय या स्थानांतरण को कड़ाई से विनियमित करता है और इसके लिए इसकी मंजूरी अनिवार्य है।
Environment & Ecology

भारत और वैश्विक स्तर पर भारतीय तेंदुए को कानूनी रूप से कैसे संरक्षित किया गया है?

  • राष्ट्रीय कानून: WPA 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध, जो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हें पकड़ने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) से लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है।
  • IUCN स्थिति: आवास विखंडन और प्रतिशोधपूर्ण हत्याओं के कारण IUCN रेड लिस्ट में 'सुभेद्य' (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत।
  • CITES: परिशिष्ट I (Appendix I) के तहत सूचीबद्ध, जो इस प्रजाति या इसके शरीर के अंगों के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार को प्रतिबंधित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्थानेतर (Ex-situ) संरक्षण में CSR फंडिंग

    वंतारा जैसी निजी मेगा-सुविधाएं CSR-वित्तपोषित वन्यजीव पुनर्वास की ओर एक बदलाव का संकेत देती हैं, जो निजी कॉर्पोरेट परोपकार और राज्य के वन्यजीव प्रबंधन जनादेशों के बीच की रेखाओं को धुंधला करती हैं।

  • राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में HWC

    तेंदुओं के साथ बढ़ती मुठभेड़ें सिकुड़ते बफर (buffer) क्षेत्रों को दर्शाती हैं। यह आपदा प्रबंधन से जुड़ा विषय है, क्योंकि यूपी और केरल जैसे राज्यों ने हाल ही में SDRF फंड तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया है।

2026 की prelims में Chief Wildlife Warden की वैधानिक शक्तियों और निजी बचाव केंद्रों (private rescue centers) पर CZA के अधिदेश (mandate) को जोड़कर पूछे जाने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2022PrelimsGS1

    With reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statements : 1. Wild animals are the sole property of the government. 2. When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. 3. Apprehension of a protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2024PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. Lions do not have a particular breeding season. 2. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. 3. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. Which of the statements given above are correct?

  • 2017PrelimsGS1

    In India, if a species of tortoise is declared protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972, what does it imply?