महाराष्ट्र नदी बेसिन जलवायु लचीला जल संसाधन समिति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जलवायु लचीलेपन (climate resilience), डिजिटल गवर्नेंस और समग्र वाटरशेड प्रबंधन के एकीकरण का एक ठोस राज्य-स्तरीय नीतिगत उदाहरण प्रदान करता है, जो जल संरक्षण, कृषि और आपदा प्रबंधन पर GS3 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के नदी बेसिनों में जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य जल संसाधन विकास और प्रबंधन समिति (SWRDMC) का गठन किया है। श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता वाला यह 13-सदस्यीय पैनल, एकीकृत राज्य जल योजना को 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के विजन के अनुरूप बनाने के लिए राज्य जल संसाधन परिषद को सलाह देगा। समिति के अधिदेश में सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं का नियोजन, विकास और मूल्यांकन शामिल है, जबकि उप-समितियां शहरी बाढ़, जल पुनर्चक्रण (water recycling), विलवणीकरण (desalination) और अंतर-बेसिन स्थानांतरण जैसे विशिष्ट मुद्दों पर काम करेंगी।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र ने सभी नदी घाटियों में व्यापक जल संसाधन नियोजन के लिए एक 13 सदस्यीय 'राज्य जल संसाधन विकास और प्रबंधन समिति' (SWRDMC) का गठन किया है।
- श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता वाली यह समिति, राज्य की 'एकीकृत राज्य जल योजना' (Integrated State Water Plan) को 'विकसित महाराष्ट्र 2047' के लक्ष्यों के साथ संरेखित करेगी।
- प्रमुख फोकस क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई, जल पुनर्चक्रण, जल उपयोगिताओं में डिजिटल गवर्नेंस और जल तक समान पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है।
- अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण, शहरी बाढ़, विलवणीकरण, आर्द्रभूमि पुनरुद्धार और अंतर्देशीय नदी नौवहन जैसी विशिष्ट चुनौतियों के समाधान के लिए उप-समितियाँ गठित की जा सकती हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
एकीकृत राज्य जल योजना
महाराष्ट्र के जल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा, जिसमें न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय जल संकट (water stress) को कम करने के लिए नदी बेसिन योजनाओं को शामिल किया गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: जल संसाधन; एकीकृत प्रबंधन, संसाधन साझाकरण में संघवाद और सूखा शमन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
SWRDMC
महाराष्ट्र में गठित एक 13-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, जिसे बुनियादी ढांचे को दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए जलवायु-अनुकूल सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं पर सलाह देने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर 3: पर्यावरण; जलवायु अनुकूलन और विकेंद्रीकृत जल शासन के लिए संस्थागत तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
विकसित महाराष्ट्र 2047
2047 तक महाराष्ट्र को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य रखने वाला एक रणनीतिक विजन, जिसमें 80% जल पुन: उपयोग और 65% सकल सिंचित क्षेत्र जैसे लक्ष्य शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3: गवर्नेंस; राष्ट्रीय 'विकसित भारत' लक्ष्य में योगदान देने वाली राज्य-नेतृत्व वाली पहलों के लिए प्रासंगिक।
राज्य जल संसाधन परिषद
महाराष्ट्र का शीर्ष वैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, जो जल नीति को मंजूरी देने और एकीकृत राज्य जल योजना (Integrated State Water Plan) की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper 2: शासन; राज्य-स्तरीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में कार्यकारी पदानुक्रम और नीति-निर्माण को समझने के लिए प्रासंगिक।
महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर
एक स्वायत्त नोडल एजेंसी जो महाराष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों और सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी और प्रबंधन के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके जियोस्पेशियल डेटा और GIS समाधान प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; शासन में सुधार और संसाधन निगरानी में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी/GIS के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य स्वतंत्र रूप से अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण को निष्पादित नहीं कर सकते क्योंकि नदी बेसिन प्रबंधन पूरी तरह से संघ का विषय है।
7वीं अनुसूची के तहत, 'जल' राज्य का विषय है (प्रविष्टि 17)। राज्य अंतः-राज्य अंतर-बेसिन हस्तांतरण (intra-state inter-basin transfers) कार्यान्वित कर सकते हैं; केंद्र मुख्य रूप से अंतर-राज्यीय नदियों के लिए हस्तक्षेप करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 'जल' का वितरण किस प्रकार किया गया है?
- राज्य सूची (प्रविष्टि 17): इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध और जल भंडारण शामिल हैं, जो सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन हैं।
- संघ सूची (प्रविष्टि 56): संसद द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित की गई सीमा तक अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास।
- अनुच्छेद 262: अंतर-राज्यीय नदी जल के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने हेतु संसद को सशक्त बनाता है।
एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के मुख्य सिद्धांत क्या हैं?
- बेसिन-स्तरीय दृष्टिकोण: प्रशासनिक सीमाओं के बजाय, जलविज्ञानीय बेसिन (hydrological basin) को संसाधन नियोजन के लिए मूलभूत इकाई के रूप में मानता है।
- समग्र प्रबंधन: आर्थिक और सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के विकास का समन्वय करता है।
- पारिस्थितिक संतुलन: विभिन्न क्षेत्रों (पेयजल, कृषि, उद्योग) में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की संवहनीयता से समझौता किए बिना न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जल मूल्य निर्धारण और फसल विविधीकरण
महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जल उपयोगिता मूल्य निर्धारण को तर्कसंगत बनाना, मराठवाड़ा जैसे सूखा-प्रवण क्षेत्रों में गन्ना जैसी अत्यधिक जल की खपत वाली फसलों की खेती को हतोत्साहित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
शहरी बाढ़ और हाइड्रोलॉजिकल बेसिन
शहरी बाढ़ प्रबंधन को स्थानीय नगरपालिका जल निकासी सुधारों से हटाकर व्यापक, जलवायु-लचीली बेसिन-स्तरीय योजना की ओर ले जाना सीधे तौर पर NDMA के दिशा-निर्देशों और Sponge City मॉडल के अनुरूप है।
अंतःराज्यीय नदी जुड़ाव, जल उपयोगिता मूल्य निर्धारण और 7वीं अनुसूची की जल प्रविष्टियों के 2026 के Prelims प्रश्न में सम्मिलित होने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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