समसामयिकी

महाराष्ट्र स्थानीय स्वशासन मनोनीत विशेषज्ञ सदस्य

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पंचायती राज संस्थानों (PRIs) की क्षमता की कमी (capacity deficit) UPSC का एक निरंतर विषय है। बिना मतदान अधिकार वाले विषय विशेषज्ञों (subject matter experts) को शामिल करना स्थानीय प्रशासन में तकनीकी विशेषज्ञता की कमी ('Functionality') को दूर करता है, साथ ही 73वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक ढांचे को भी बनाए रखता है।

सारांश

महाराष्ट्र सरकार जिला परिषदों और पंचायत समितियों में 'विशेषज्ञों' के नामांकन की अनुमति देकर ग्रामीण नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। जबकि इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण शासन में पेशेवर विशेषज्ञता लाना और स्थानीय निकायों की कार्यात्मक कमियों को दूर करना है, संस्थानों के लोकतांत्रिक संतुलन और चुनावी जनादेश को अक्षुण्ण रखने के लिए नामांकित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं दिए जाने की संभावना है।

मुख्य बिंदु

  • महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण स्थानीय निकायों, अर्थात् जिला परिषदों और पंचायत समितियों में नामित 'विशेषज्ञों' को शामिल करने की योजना बना रही है।
  • इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास नियोजन, शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए विशिष्ट पेशेवर ज्ञान का उपयोग करना है।
  • स्थानीय निकायों के लोकतांत्रिक जनादेश को बनाए रखने के लिए, इन नामित विशेषज्ञों को कथित तौर पर मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा।
  • यह सुधार पंचायती राज संस्थानों को विशुद्ध रूप से राजनीतिक संस्थाओं से अधिक कार्यात्मक रूप से प्रभावी और सक्षम प्रशासनिक इकाइयों में परिवर्तित करने के प्रयास को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

जिला परिषद

पंचायती राज व्यवस्था का जिला-स्तरीय (शीर्ष) स्तर, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के समन्वय और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS II: शासन/राजव्यवस्था; 73वें संशोधन के तहत त्रि-स्तरीय संरचना और शक्तियों के हस्तांतरण को समझने के लिए आवश्यक।

Source
पंचायत समिति

ब्लॉक या तालुका स्तर पर ग्रामीण स्थानीय सरकार का मध्यवर्ती स्तर, जो ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS II: राजव्यवस्था; स्थानीय स्वशासन में प्रशासनिक पदानुक्रम और कार्यात्मक समन्वय के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
73वां संविधान संशोधन अधिनियम

1992 का वह कानून जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और त्रि-स्तरीय प्रणाली, नियमित चुनाव तथा हाशिए पर स्थित समूहों के लिए आरक्षण को अनिवार्य बनाया।

UPSC context

GS II: संविधान; ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर के लोकतंत्र और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित एक मौलिक विषय।

Source
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961

महाराष्ट्र में जिला और ब्लॉक-स्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों के गठन, शक्तियों और प्रशासनिक कार्यों को विनियमित करने वाला प्राथमिक राज्य-विशिष्ट विधान।

UPSC context

GS II: स्थानीय शासन; यह अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं पर विधायी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करते हैं।

Source
मनोनीत सदस्य

राज्य सरकार द्वारा उनकी विशेषज्ञता या समाज सेवा के लिए किसी स्थानीय निकाय में नियुक्त व्यक्ति, जिन्हें आमतौर पर बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है।

UPSC context

GS II: स्थानीय स्वशासन; यह संस्थागत संरचना तथा विशेषज्ञता और लोकतांत्रिक जनादेश के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।

Source
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

जनभागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों से स्थानीय निर्वाचित निकायों को कार्यों, निधियों और निर्णय लेने की शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया।

UPSC context

GS II: शासन; सार्वजनिक सेवा वितरण, स्थानीय सशक्तिकरण और जमीनी स्तर के विकास पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 243C के तहत राज्य विधानमंडलों को पंचायतों में विशेषज्ञों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 243R स्पष्ट रूप से नगरपालिकाओं के लिए विशेषज्ञों के नामांकन की अनुमति देता है, लेकिन अनुच्छेद 243C में पंचायतों के लिए ऐसा कोई समानांतर प्रावधान नहीं है, जो केवल सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) के पदेन प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Local Self Government

पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच विशेषज्ञों के नामांकन के प्रावधान किस प्रकार भिन्न हैं?

  • अनुच्छेद 243R (ULBs): स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडलों को नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान करता है, साथ ही उन्हें मतदान के अधिकार से स्पष्ट रूप से वंचित करता है।
  • अनुच्छेद 243C (PRIs): सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है। यह MPs/MLAs के पदेन प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है, लेकिन इसमें गैर-निर्वाचित विशेषज्ञों को नामित करने के लिए कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है।
Polity: Devolution of Powers

अनुच्छेद 243G के तहत पंचायतों का कार्यात्मक विकासात्मक अधिदेश क्या है?

  • स्वशासन: States must endow Panchayats with the necessary powers and authority to function effectively as true institutions of self-government.
  • मुख्य अधिदेश: उनका प्राथमिक संवैधानिक अधिदेश आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना और उनका कार्यान्वयन करना है।
  • ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें कृषि से लेकर ग्रामीण विद्युतीकरण तक, 29 निर्दिष्ट विषयों पर शक्तियों और उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण शामिल है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्थानीय निकायों में राज्य सूची का विवेकाधिकार

    महाराष्ट्र का यह कदम राज्य सूची की प्रविष्टि 5 को प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां उन राज्यों में देखी जाती हैं जहाँ पंचायत चुनावों के लिए शैक्षणिक योग्यता या दो-संतान मानदंड (two-child norms) लागू किए गए हैं।

  • शासन: पैरास्टेटल बनाम निर्वाचित पंचायती राज संस्थाएं (PRIs)

    विशेषज्ञों को नामांकित करना PRIs में निरंतर क्षमता की कमी को रेखांकित करता है। यह विशुद्ध राजनीतिक प्रतिनिधित्व और ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता के बीच के अंतर को पाटने का प्रयास करता है।

2026 की प्रिलिम्स में विशेषज्ञ नामांकन (expert nominations) के नियमों पर अनुच्छेद 243C (पंचायतों) और अनुच्छेद 243R (नगर पालिकाओं) की अदला-बदली करने वाले एक पेचीदा कथन (statement) की अपेक्षा करें।

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