महाराष्ट्र ने नगरिक अध्यक्शों के लिए दोहरी भूमिका का बिल पास किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
नगर पालिका अध्यक्षों की दोहरी सदस्यता और प्रत्यक्ष चुनाव, शहरी स्थानीय निकायों (Part IXA) के कामकाज और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। यह कानून जमीनी स्तर पर शक्ति के संकेंद्रण के साथ-साथ राज्य विधानमंडलों द्वारा अध्यादेशों को विधायी विधेयकों से प्रतिस्थापित करने के प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित संवैधानिक प्रश्नों को स्पर्श करता है।
सारांश
महाराष्ट्र विधान परिषद ने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया, जो नगर अध्यक्षों को एक साथ पार्षद का पद धारण करने की अनुमति देता है। संशोधन के तहत, नगर अध्यक्षों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है, और व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और पार्षद दोनों पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें धारण कर सकते हैं। हालाँकि, ऐसे व्यक्तियों के पास परिषद की कार्यवाही के दौरान केवल एक ही वोट होगा, जिसमें अध्यक्ष के पास मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार बरकरार रहेगा। यह विधेयक दिसंबर 2025 में जारी एक अध्यादेश का स्थान लेता है। विपक्षी सदस्यों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया, आरोप लगाया कि यह सत्ता का केंद्रीकरण करता है और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को दबाता है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र विधान परिषद ने एक विधेयक पारित किया है जो नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक टाउनशिप के अध्यक्षों को साथ-ही-साथ पार्षद के रूप में भी कार्य करने की अनुमति देता है।
- यह कानून मतदाताओं द्वारा अध्यक्षों के प्रत्यक्ष निर्वाचन को सक्षम बनाता है और व्यक्तियों को एक साथ दोनों पदों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
- दोनों पदों को धारण करने वाले व्यक्ति के पास परिषद में केवल एक ही नियमित मत (regular vote) होगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत (casting vote) सुरक्षित रहेगा।
- यह विधेयक उस अध्यादेश को औपचारिक रूप देता है जिसे पहले दिसंबर 2025 में प्रख्यापित किया गया था।
- विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक की आलोचना सत्ता के केंद्रीकरण के एक उपकरण और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने वाले एक कदम के रूप में की।
महत्वपूर्ण शब्द
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य विधान जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्षों को साथ-साथ पार्षद के रूप में भी कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे स्थानीय नेतृत्व सुदृढ़ होता है और शहरी स्थानीय निकायों के भीतर कुछ शक्तियों का केंद्रीकरण होता है।
UPSC context
GS-II (स्थानीय शासन); शहरी शासन मॉडलों के विश्लेषण और केंद्रीकरण बनाम जमीनी स्तर के विकेंद्रीकरण पर बहस के लिए प्रासंगिक।
महाराष्ट्र विधान परिषद
महाराष्ट्र के द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन (विधान परिषद), जो विधेयकों की समीक्षा का दूसरा स्तर प्रदान करता है और स्थानीय निकायों जैसे हित समूहों का प्रतिनिधित्व करता है।
UPSC context
GS-II (राज्य विधानमंडल); द्विसदनीय व्यवस्था, अनुच्छेद 171 के तहत संरचना और विधायी प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
74वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम
1992 का वह अधिनियम जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और विकेंद्रीकृत शहरी शासन सुनिश्चित करने के लिए भाग IXA और 12वीं अनुसूची को शामिल किया।
UPSC context
GS-II (शासन); संवैधानिक ढांचे और शहरी नगर पालिकाओं को शक्तियों के हस्तांतरण को समझने के लिए आधारभूत।
नगर पंचायतें
ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए एक संक्रमणकालीन शहरी स्थानीय निकाय, जो विशिष्ट जनसंख्या और आर्थिक मानदंडों के आधार पर 74वें संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य है।
UPSC context
GS-II (स्थानीय स्वशासन); त्रि-स्तरीय शहरी प्रशासनिक संरचना और संक्रमणकालीन शासन वर्गीकरणों को समझने के लिए आवश्यक।
अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की वह शक्ति जो उन्हें तब कानून प्रख्यापित करने की अनुमति देती है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो, और जिसका प्रभाव किसी अधिनियम के समान ही होता है।
UPSC context
GS-II (कार्यपालिका); यह कार्यपालिका-विधायिका संबंधों और राज्यपाल द्वारा बनाए गए कानूनों की अस्थायी प्रकृति की समझ का परीक्षण करता है।
निर्णायक मत
किसी विधायी या नगर निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल तब प्रयोग किया जाने वाला एक निर्णायक मत, जब किसी प्रस्ताव पर मत समान रूप से विभाजित हों।
UPSC context
GS-II (विधायी प्रक्रिया); यह लोकतांत्रिक निकायों में पीठासीन अधिकारियों की प्रक्रियात्मक शक्तियों और उनकी निष्पक्ष भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका के अध्यक्ष या सभापति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है।
74वाँ संशोधन नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव के तरीके को पूरी तरह से राज्य विधानमंडल पर छोड़ देता है। उच्च-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्धारित कड़े नियमों के विपरीत, यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य नहीं बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है?
- पंचायतें: मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति राज्य द्वारा तय की जाती है।
- नगरपालिकाएं: 74वां संशोधन अध्यक्ष के निर्वाचन की पद्धति को पूरी तरह से राज्य विधानमंडल के विवेकाधिकार पर छोड़ देता है।
संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत औद्योगिक टाउनशिप (Industrial Township) का क्या अर्थ है?
- राज्यपाल का विवेकाधिकार: राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र को नियमित नगरपालिका के गठन से छूट दे सकते हैं।
- सेवाओं का प्रावधान: यह छूट तब लागू होती है जब उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर निकाय सेवाएँ पहले से ही पर्याप्त रूप से प्रदान की जा रही हों।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीय शासन में विषमता
शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के मेयर/अध्यक्षीय चुनावों के संबंध में राज्यों के व्यापक विवेकाधिकार से भारत भर में महत्वपूर्ण भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा परिकल्पित संरचनात्मक एकरूपता के विपरीत है।
राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
दिसंबर के एक अध्यादेश का स्थान लेने वाला यह विधेयक अनुच्छेद 213 को रेखांकित करता है। UPSC अक्सर संवैधानिक समय-सीमा (पुनर्गठन से छह सप्ताह) और राज्य के अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की शर्तों पर प्रश्न पूछता है।
प्रीलिम्स के लिए एक तुलनात्मक कथन की अपेक्षा करें जो नगरीय स्थानीय निकायों (ULB) के अध्यक्षों के चुनाव में राज्य के विवेकाधिकार और पंचायतों के लिए अनिवार्य अप्रत्यक्ष चुनावों के बीच अंतर स्पष्ट करता हो।
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