मध्य प्रदेश जनजातीय छूट के साथ समान नागरिक संहिता विधेयक तैयार कर रहा है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकास एक बड़े नीतिगत बदलाव को दर्शाता है और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून स्थापित करने (अनुच्छेद 44) बनाम आदिवासी समुदायों के विशिष्ट प्रथागत कानूनों और संवैधानिक संरक्षणों (पांचवीं अनुसूची और PESA) को बनाए रखने के बीच चल रहे संवैधानिक विवाद को उजागर करता है।
सारांश
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य जुलाई के विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगा। विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करने के उद्देश्य के बावजूद, इस विधेयक को मध्य प्रदेश की विशाल जनजातीय आबादी (राज्य की कुल आबादी का 21% से अधिक) के संबंध में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जनजातीय समुदाय पांचवीं अनुसूची और PESA अधिनियम 1996 के तहत संरक्षित हैं, इसलिए कानूनी और राजनीतिक टकराव से बचने के लिए सरकार, उत्तराखंड के दृष्टिकोण की तरह, उन्हें UCC से छूट देने पर विचार कर रही है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जुलाई के विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को तेजी से आगे बढ़ाने और पेश करने की योजना की घोषणा की।
- राज्य सरकार ने पूर्व में पर्सनल लॉ का अध्ययन करने और विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए सिफारिशें सौंपने हेतु सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया था।
- UCC का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों में विवाह, तलाक, विरासत, भरण-पोषण, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप के नियमों का मानकीकरण करना है।
- MP के UCC के लिए प्राथमिक चुनौती इसकी बड़ी जनजातीय आबादी है (राज्य की कुल आबादी का 21.1%, जिसमें 230 विधानसभा सीटों में से 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं)।
- संविधान की पांचवीं अनुसूची और PESA अधिनियम 1996 के तहत, अनुसूचित क्षेत्रों को विशेष संरक्षण प्राप्त हैं, और आदिवासी दीवानी विवादों के लिए विशिष्ट प्रथागत कानूनों का पालन करते हैं।
- उत्तराखंड द्वारा स्थापित मिसाल का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार इस बात पर विचार-विमर्श कर रही है कि क्या अनुसूचित जनजातियों (STs) को UCC से छूट दी जाए।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC)
सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को विनियमित करने वाले दीवानी (सिविल) कानूनों का एक प्रस्तावित साझा सेट, जो विभिन्न धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: राजव्यवस्था एवं संविधान; अनुच्छेद 44, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानूनों में संघ-राज्य गतिशीलता का परीक्षण करता है।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) 1996
एक केंद्रीय कानून जो पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों का विस्तार करता है, और ग्राम सभाओं को जनजातीय पारंपरिक कानूनों, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: स्थानीय शासन और जनजातीय अधिकार; विकेंद्रीकरण, सहभागी लोकतंत्र और अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची
पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को नियंत्रित करने वाले अनुच्छेद 244(1) के तहत संवैधानिक प्रावधान।
UPSC context
GS Paper II: संवैधानिक प्रावधान; जनजातीय स्वायत्तता, राज्यपाल की विशेष शक्तियों और जनजातीय सलाहकार परिषदों (Tribes Advisory Councils) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44
राज्य की नीति का एक निदेशक तत्व जो राज्य को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करने की सलाह देता है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय राजव्यवस्था; गैर-वादयोग्य संवैधानिक निदेशों और विधायी सुधारों में उनकी भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने या अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य है।
गोवा ने अपनी मुक्ति के बाद से ही 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता (Portuguese Civil Code) को बनाए रखा है, जिससे उत्तराखंड यूसीसी (UCC) को सक्रिय रूप से तैयार और पारित करने वाला पहला स्वतंत्रता-पश्चात राज्य बन गया है, न कि यूसीसी वाला पहला राज्य।
संबंधित अवधारणाएँ
समान नागरिक संहिता की संवैधानिक स्थिति और विधायी विभाजन क्या है?
- संवैधानिक आधार: भाग IV (DPSPs) के तहत अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए UCC सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- प्रवर्तनीयता: DPSP के रूप में, अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 37 के तहत गैर-न्यायोचित है, जिसका अर्थ है कि इसे अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
- विधायी सक्षमता: व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
संविधान पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय प्रथागत प्रथाओं का संरक्षण कैसे करता है?
- राज्यपाल का विवेकाधिकार: पांचवीं अनुसूची का पैराग्राफ 5(1) राज्यपाल को यह निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है कि विशिष्ट कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे।
- PESA Act Mandate: PESA अधिनियम 1996 कानूनी रूप से जनजातीय समुदाय के रीति-रिवाजों, पारंपरिक विश्वास प्रणालियों और सामाजिक प्रथाओं को सुरक्षित और संरक्षित करता है।
- सलाहकार परिषद की भूमिका: राज्य के भीतर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को प्रभावित करने वाले मामलों पर जनजातीय सलाहकार परिषदों (TAC) से परामर्श किया जाना अनिवार्य है।
अंतर-विषय पैटर्न
समवर्ती सूची संघवाद बनाम विधायी एकरूपता
व्यक्तिगत कानून (Personal laws) समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आते हैं, जिसके कारण राज्य स्तर पर असममित (asymmetric) यूसीसी (UCC) लागू हो रहे हैं, जो अनुच्छेद 44 के तहत परिकल्पित केंद्रीकृत, देशव्यापी एकरूपता को चुनौती देते हैं।
प्रथागत कानून संरक्षण की विषमता
पूर्वोत्तर के प्रथागत कानूनों के लिए अनुच्छेद 371 के स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण के विपरीत, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र समान नागरिक कानूनों को दरकिनार करने के लिए राज्य-स्तरीय विधायी छूट और राज्यपाल के विवेकाधिकार पर निर्भर करते हैं।
अनुच्छेद 44, समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 और पांचवीं/छठी अनुसूची की छूटों के बीच के अंतर्संबंध को 2026 में राजव्यवस्था (Polity) के एक जटिल प्रश्न के रूप में तैयार किया जाएगा।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
In which Article of the Indian Constitution is there a provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in the State Assembly?
- 2023MPPSC_PRELIMSGS1
The Directive Principles of State Policy are explained in Part IV of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country ?
- 2020MPPSC_PRELIMSGS1
The provision of reservation of seats for Scheduled Tribes in Municipalities in Madhya Pradesh has been made under which of the following Articles of the Constitution of India?