मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता मसौदा और विधायी योजनाएं
स्रोत:new-indian-express ↗

क्यों मायने रखता है
(उत्तराखंड के उदाहरण के बाद) राज्य-स्तरीय समान नागरिक संहिता (UCC) का विकास संवैधानिक कानून (अनुच्छेद 44), व्यक्तिगत कानूनों और संघवाद के चौराहे पर एक अत्यधिक बहस का विषय है। MPPSC के लिए, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह राज्य की पर्याप्त आदिवासी आबादी (कुल जनसंख्या का 21%) और राज्य विधानसभा की विधायी भूमिका को कैसे प्रभावित करता है।
सारांश
मध्य प्रदेश सरकार जुलाई 2026 के मानसून विधानसभा सत्र में अपना समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में राज्य की मसौदा समिति नौ लाख से अधिक नागरिकों के सुझावों को शामिल करते हुए इस मसौदे को अंतिम रूप दे रही है। ऐसे राज्य में जहाँ आदिवासी कुल आबादी का 21% हैं, आदिवासी रीति-रिवाजों के संरक्षण के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप, संपत्ति के अधिकार और NRI विवाह पंजीकरण से जुड़े विशिष्ट कानूनी नियमों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश सरकार की योजना 5 जुलाई, 2026 तक समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा तैयार करने और 20 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान UCC विधेयक पेश करने की है।
- सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली UCC मसौदा समिति, एक व्यापक जनसंपर्क अभियान के बाद जनता से मिली प्रतिक्रियाओं को संश्लेषित कर रही है, जिसके तहत 3.5 करोड़ से अधिक टेक्स्ट संदेश भेजे गए थे और 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए थे।
- प्रस्तावित मसौदे में फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार, गोद लेना, भरण-पोषण, संरक्षकता, लिव-इन रिलेशनशिप, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा, तथा NRI विवाहों के नियम शामिल हैं।
- विपक्ष के नेता जीतू पटवारी ने आदिवासी रीति-रिवाजों पर UCC के प्रभाव को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं और इस बात पर प्रकाश डाला कि MP में 1.60 करोड़ से अधिक आदिवासी हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21% हैं।
- विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं ने संहिता के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को वैध बनाने को लेकर आशंकाएं जताईं, जबकि मुस्लिम नेताओं ने केंद्रीय कानून के बजाय राज्य-स्तरीय कानून (अधिनियमन) पर सवाल उठाए।
महत्वपूर्ण शब्द
समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक
विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए नागरिक नियमों का एक समान समूह स्थापित करने वाला एक प्रस्तावित राज्य-स्तरीय कानून, जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना लागू होता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था/शासन); यह Article 44, धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक न्याय और व्यक्तिगत कानून सुधारों की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP)
संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित गैर-न्यायोचित संवैधानिक दिशानिर्देश जो राज्य को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का निर्देश देते हैं।
UPSC context
GS Paper II (Polity); Fundamental Rights और DPSPs के बीच संबंधों, और Article 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी का परीक्षण करता है।
जनजातीय प्रथागत कानून
मूल निवासी समुदायों के भीतर सामाजिक, वैवाहिक और उत्तराधिकार संबंधी प्रथाओं को संचालित करने वाले पारंपरिक, अलिखित नियम, जो पांचवीं और छठी अनुसूची जैसे विशेष संवैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित हैं।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था); संघवाद, मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कानूनी एकरूपता के अपवादों का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश विधानसभा
मध्य प्रदेश की एकसदनीय विधायिका, जो राज्य के कानून बनाने, राज्य का बजट पारित करने और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त है।
UPSC context
GS Paper II (राज्य विधानमंडल); राज्य स्तरीय विधायी प्रक्रिया, शक्तियों के संघीय वितरण और विधायी निरीक्षण का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
कोई राज्य विधानमंडल समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) अधिनियमित नहीं कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 44 भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक समान संहिता का अधिदेश (जनादेश) देता है।
वैयक्तिक कानून (विवाह, उत्तराधिकार) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के तहत आते हैं। राज्य UCC पर कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि वे केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव की स्थिति में हैं, तो अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य-स्तरीय समान नागरिक संहिता का विधायी और संवैधानिक आधार क्या है?
- समवर्ती सूची: सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 5 विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार को समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखती है, जिससे केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
- अनुच्छेद 44: राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा, यह राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 254(2): केंद्रीय कानूनों (जैसे विशेष विवाह अधिनियम) के साथ टकराव की स्थिति में, किसी राज्य के UCC को उस राज्य में कानूनी रूप से मान्य होने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है।
जनजातीय प्रथागत कानूनों को समान नागरिक कानूनों से संवैधानिक रूप से किस प्रकार संरक्षण प्राप्त है?
- अनुच्छेद 371: विशेष प्रावधान (जैसे, नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A, मिजोरम के लिए 371G) विधानसभा की सहमति के बिना रूढ़िगत कानूनों पर संसद के अधिनियमों को लागू होने से रोकते हैं।
- पांचवीं और छठी अनुसूचियां: अनुसूचित जनजातियों की प्रशासनिक और न्यायिक स्वायत्तता की रक्षा करना, तथा उनके पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक प्रथाओं को सामान्य नागरिक संहिताओं से सुरक्षित रखना।
अंतर-विषय पैटर्न
UCC + जनजातीय पारंपरिक संरक्षण
अनुच्छेद 44 और पांचवीं तथा छठी अनुसूची के संरक्षणों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्रीय एकीकरण और स्वदेशी प्रथाओं के लिए संवैधानिक गारंटियों के बीच संतुलन की परीक्षा लेता है।
असममित संघवाद + व्यक्तिगत कानून
राज्य-विशिष्ट UCC नागरिक संहिताओं का एक खंडित ताना-बाना (patchwork) तैयार करते हैं, जो अनुच्छेद 254(2) और समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की सहमति की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
UCC एकीकरण बनाम पांचवीं/छठी अनुसूची के संरक्षण को Prelims 2026 में एक बहु-कथन संघवाद प्रश्न के रूप में तैयार किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
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The Directive Principles of State Policy are explained in Part IV of the Indian Constitution. This system has been taken from the Constitution of which country ?
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Which district of Madhya Pradesh has highest percentage of tribal population?
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In present times, Right to Property has been accepted in the Indian Constitution in which of the following forms?