मध्य प्रदेश ने नए कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया
स्रोत:indiatomorrow ↗

क्यों मायने रखता है
MPPSC State Service Prelims नियमित रूप से मध्य प्रदेश में वैधानिक बोर्डों, आयोगों और समितियों (जैसे, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, MPPSC) की संरचना, सदस्यता सीमाओं और विधायी आधार का परीक्षण करता है। 2025 के Waqf सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य होने के नाते मध्य प्रदेश की स्थिति और गैर-मुस्लिम सदस्यों का ऐतिहासिक समावेश, शासन और समसामयिक मामलों (current affairs) के खंडों में पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
सारांश
मध्य प्रदेश ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिससे वह संशोधित कानूनी ढांचे को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विशेष रूप से, डॉ. सनवर पटेल की अध्यक्षता वाले इस नए 10-सदस्यीय बोर्ड में पहली बार दो हिंदू सदस्य—मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव—शामिल हैं, जो 2025 के उस संशोधन को दर्शाता है जो वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश ने नए अधिनियमित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अपने राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिससे वह इस अद्यतन कानूनी ढांचे को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- संशोधित कानून के प्रावधानों के तहत, मध्य प्रदेश ने इतिहास में पहली बार बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त किया है। विशेष रूप से, दो हिंदू सदस्यों—मनोज मालपानी (इंदौर) और अनिमेश भार्गव (राघोगढ़, गुना)—को नियुक्त किया गया है।
- आधिकारिक अधिसूचना 4 जुलाई, 2026 को मध्य प्रदेश राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित की गई थी, जिसमें वक्फ अधिनियम, 1995 (2025 में यथा संशोधित) की धारा 13(1) और धारा 14 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया गया था।
- डॉ. सनवर पटेल को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है।
- बोर्ड में वर्तमान में 10 सदस्य हैं, जिनमें नजमा हेप्टुल्ला, आतिफ अकील (विधायक, भोपाल उत्तर), नगर निगम पार्षद और पदेन सदस्य के रूप में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त शामिल हैं। एक सीट MP स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष के लिए आरक्षित है (वर्तमान में खाली)।
- पिछले वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत, राज्य वक्फ बोर्डों के सभी सदस्यों का मुस्लिम होना अनिवार्य था, जबकि 2025 का संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में समावेशिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व की अनुमति देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025
वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने वाला एक केंद्रीय कानून, जिसका उद्देश्य गैर-मुस्लिम और महिला प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाकर राज्य वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन करना तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को सुव्यवस्थित करना है।
UPSC context
GS Paper II: Polity and Governance (राजव्यवस्था और शासन)। यह विधायी संशोधनों, अल्पसंख्यक कल्याण नीतियों और संस्थागत प्रशासन का परीक्षण करता है।
वक्फ अधिनियम, 1995
भारत में इस्लामी धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों (वक्फ) को विनियमित करने वाला प्राथमिक केंद्रीय कानून, जो राज्य वक्फ बोर्डों और विशेष न्यायिक वक्फ न्यायाधिकरणों (Waqf Tribunals) की स्थापना करता है।
UPSC context
GS Paper II: अल्पसंख्यक कल्याण। यह अल्पसंख्यक संपत्ति कानूनों और वैधानिक निकाय प्रशासन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड
मध्य प्रदेश के भीतर वक्फ (इस्लामिक धर्मार्थ) संपत्तियों के प्रशासन, संरक्षण और उनके रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एक वैधानिक राज्य-स्तरीय निकाय।
UPSC context
GS Paper II: वैधानिक निकाय (Statutory Bodies)। यह केंद्रीय वैधानिक जनादेशों को लागू करने वाले राज्य-स्तरीय अल्पसंख्यक संस्थानों की समझ का परीक्षण करता है।
मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल
मध्य प्रदेश में कानूनी पेशे को विनियमित करने वाला एक वैधानिक निकाय, जिसके पास राज्य वक्फ बोर्ड सहित विभिन्न प्रशासनिक बोर्डों में प्रतिनिधि भूमिकाएं हैं।
UPSC context
GS पेपर II: नियामक निकाय। यह प्रशासन में पेशेवर संघों की भूमिका और उनके वैधानिक प्रतिनिधित्व का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)
एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समूहों को वैचारिक आधार प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper I & II: सामाजिक मुद्दे। सार्वजनिक जीवन में दबाव समूहों और सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों के सामाजिक प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य वक्फ बोर्ड विशेष रूप से संघ सूची (Union List) के अधिकार क्षेत्र के तहत काम करते हैं, जो राज्य सरकारों को उनकी प्रशासनिक संरचनाओं में बदलाव करने से रोकता है।
वक्फ शासन केंद्रीय कानून द्वारा शासित होता है, लेकिन "दानशील और धार्मिक संस्थाएं/बंदोबस्त" समवर्ती सूची में प्रविष्टि 28 (Entry 28) है, जो राज्यों को संयुक्त विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
वक्फ (Waqf) क्या है और भारत में इसका वैधानिक शासन ढांचा (statutory governance framework) क्या है?
- वक़्फ़ की परिभाषा: मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण।
- वैधानिक ढांचा: वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित। राज्य वक्फ बोर्ड संबंधित राज्यों में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
- केंद्रीय वक्फ परिषद: वक्फ प्रशासन पर सलाह देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत केंद्र द्वारा स्थापित एक सलाहकार निकाय।
संविधान धार्मिक बंदोबस्तों (religious endowments) को कैसे विनियमित करता है?
- सातवीं अनुसूची: समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 के तहत, जो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों (endowments) के संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम बनाती है।
- अनुच्छेद 26: सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
- धर्मनिरपेक्ष विनियमन: राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित (regulate) करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक संपत्ति प्रशासन
अनुच्छेद 26(d) के तहत धार्मिक ट्रस्टों के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अल्पसंख्यक प्रशासनिक स्वायत्तता को बनाए रखने के बीच के बारीक संतुलन की पड़ताल करता है।
संपत्ति विवादों में कार्यपालिका का अतिरेक
वक्फ विवादों के निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलेक्टर्स पर लगाई गई रोक प्रशासनिक कानून के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक शक्तियां सौंपने की सीमाओं को रेखांकित करती है।
वक़्फ़ बोर्ड (Waqf Board) की संरचना, समवर्ती सूची (Concurrent List) की प्रविष्टि 28 (Entry 28), और राज्य के विनियमन पर अनुच्छेद 26 (Article 26) की सीमाओं पर एक बहु-कथनी (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2022MPPSC_PRELIMSGS1
How many non-official members can be there under the Madhya Pradesh State Backward Class Commission (Amendment) Act, 2021?
- 2021MPPSC_PRELIMSGS1
The Madhya Pradesh Public Service Commission shall consist of maximum