समसामयिकी

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के डर से कांग्रेस विधायकों का स्थानांतरण

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह लेख राज्यसभा चुनावों की राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है, जिसमें क्रॉस-वोटिंग, 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जैसे मुद्दों को रेखांकित किया गया है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया, ओपन बैलेट सिस्टम, दल-बदल विरोधी प्रावधानों और राज्य के प्रतिनिधित्व को समझना MPPSC में संवैधानिक और राज्य-स्तरीय राजव्यवस्था के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

आगामी राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग की आशंका के चलते, मध्य प्रदेश के लगभग 48 कांग्रेस विधायक भोपाल से कर्नाटक के बेंगलुरु के पास एक रिसॉर्ट के लिए रवाना हो गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने BJP पर कांग्रेस विधायकों को भारी प्रलोभन देने का आरोप लगाया और दावा किया कि पार्टी के विधायक एकजुट हैं। इन विधायकों के मतदान के दिन ही भोपाल वापस लौटने का कार्यक्रम है।

मुख्य बिंदु

  • राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग की आशंका के मद्देनजर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 48 विधायक मतदान के दिन तक एक रिसॉर्ट में ठहरने के लिए बेंगलुरु चले गए।
  • MP विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) उमंग सिंघार ने BJP पर कांग्रेस विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया और दावा किया कि सभी 62 कांग्रेस विधायक एकजुट हैं।
  • राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके किया जाता है। मध्य प्रदेश को राज्यसभा में 11 सीटें आवंटित की गई हैं।
  • कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रॉस-वोटिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्यसभा चुनावों के लिए 'ओपन बैलेट' (खुली मतपत्र) प्रणाली को बरकरार रखा था, हालांकि क्रॉस-वोटिंग से दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत स्वतः अयोग्यता नहीं होती है।
  • राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक दर्जा प्राप्त है और मध्य प्रदेश के विधायी इतिहास में इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून)

1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह दलबदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता के प्रावधानों को रेखांकित करता है, हालांकि यह राज्यसभा क्रॉस-वोटिंग पर स्वतः लागू नहीं होता है।

UPSC context

GS Paper II: संसद और राज्य विधानमंडल। यह राजनीतिक दलबदल, पार्टी व्हिप और न्यायिक व्याख्याओं पर ज्ञान का मूल्यांकन करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

एक संसदीय अधिनियम जो चुनावों के वास्तविक संचालन, सदस्यों की योग्यताओं/अयोग्यताओं और चुनावी अपराधों को नियंत्रित करता है। 2003 के एक संशोधन द्वारा राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मतपत्र प्रणाली की शुरुआत की गई थी।

UPSC context

GS Paper II: RPA की मुख्य विशेषताएं। चुनावी सुधारों, मतदान प्रक्रियाओं और विधायी पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मध्य प्रदेश विधानसभा

मध्य प्रदेश की एकसदनीय राज्य विधायिका, जिसमें निर्वाचित सदस्य (MLAs) शामिल होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II: राज्य विधानमंडल। राज्य की विधायी प्रक्रियाओं, अप्रत्यक्ष मतदान और संघीय प्रतिनिधित्व की समझ का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक, जो भारत के बहुदलीय लोकतंत्र में संघ और राज्य दोनों स्तरों पर एक प्रमुख सत्तारूढ़ या विपक्षी दल के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: राजनीतिक दल। दलीय प्रणाली, विपक्ष की गतिशीलता और संघीय राजनीति को समझने के लिए प्रासंगिक।

प्रारंभिक ट्रैप

राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग करने वाले विधायक को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत स्वतः अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।

राज्यसभा चुनावों को 'सदन की कार्यवाही' नहीं माना जाता है। इसलिए, राजनीतिक दलों के व्हिप बाध्यकारी नहीं होते हैं, और क्रॉस-वोटिंग के कारण दसवीं अनुसूची के तहत स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Parliament and State Legislatures

राज्यसभा चुनावों को संचालित करने वाले विशिष्ट संवैधानिक और सांविधिक नियम क्या हैं?

  • मतदान प्रणाली: चुनाव राज्य के निर्वाचित विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत (STV) के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
  • खुली मतपत्र प्रणाली: निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 39AA के तहत, मतदाताओं को अपना चिह्नित मतपत्र अपनी पार्टी के प्रतिनिधि को दिखाना होगा। निर्दलीय MLAs अपना मतपत्र नहीं दिखाते हैं।
  • व्हिप और दसवीं अनुसूची: पार्टी की पसंद के खिलाफ मतदान करने से दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता लागू नहीं होती है, और दल कानूनी रूप से बाध्यकारी व्हिप जारी नहीं कर सकते हैं।
Polity - State Legislature

राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेता (LoP) की स्थिति और महत्व क्या है?

  • वैधानिक स्थिति: यह पद एक सांविधिक पद है, जो संविधान के बजाय विशिष्ट राज्य अधिनियमों (जैसे, एमपी विधान मंडल विरोधी दल का नेता अधिनियम, 1980) द्वारा शासित होता है।
  • संख्या बल: राज्य विधानसभा में आधिकारिक नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद पर दावा करने के लिए विपक्षी दल को कुल सीटों का कम से कम 10% प्राप्त करना आवश्यक है।
  • चयन समितियां: नेता प्रतिपक्ष (LoP) उच्च-स्तरीय वैधानिक चयन समितियों, जैसे कि लोकायुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए गठित समितियों, के एक प्रमुख सदस्य होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • संघीय प्रतिनिधित्व बनाम दलीय अनुशासन

    'ओपन बैलेट' (खुला मतदान) प्रणाली व्यक्तिगत विधायी अंतरात्मा की तुलना में दलीय अखंडता को प्राथमिकता देती है, जिससे राज्यसभा का संघीय प्रतिनिधि स्वरूप परिवर्तित हो जाता है।

  • चुनावी नियमों की न्यायिक समीक्षा

    कुलदीप नैयर मामला यह दर्शाता है कि न्यायपालिका किस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विधायी शुचिता और राजनीतिक रिश्वतखोरी की रोकथाम के साथ संतुलित करती है।

राज्यसभा के खुला मतदान (ओपन बैलेट) नियम, दसवीं अनुसूची के तहत छूट और कुलदीप नायर मामले के Prelims में एक बहु-कथन वाले प्रश्न के रूप में पूछे जाने की संभावना है।

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