मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन उपाय लागू किए गए
स्रोत:etv-bharat ↗

क्यों मायने रखता है
राज्य के वित्तीय प्रबंधन, व्यय नियंत्रण और शासन संबंधी पहलों को प्रत्यक्ष संदर्भ प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में राज्य बजट आवंटन, आर्थिक संकेतक और सार्वजनिक वित्त तंत्र MPPSC Prelims में अत्यधिक पूछे जाने वाले विषय हैं (जैसे, राज्य के बजट व्यय और आर्थिक प्रगति पर प्रश्न)।
सारांश
मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने गैर-जरूरी खर्चों को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से कड़े मितव्ययिता उपाय शुरू किए हैं। प्रमुख कदमों में दो साल के लिए निजी होटलों में आधिकारिक कार्यक्रमों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध, अधिकारियों को इकोनॉमी-क्लास में यात्रा करने तक सीमित करना और विदेश यात्राओं पर रोक लगाना शामिल है। राज्य कार-पूलिंग को बढ़ावा देने, नए वाहनों की खरीद पर रोक लगाने और नई कंसल्टेंसी नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने पर भी जोर दे रहा है। इसके अलावा, राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने अधिकतम लाभांश को राज्य के मुख्य खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनुशासन स्थापित करने और अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों में कटौती करने के लिए कड़े मितव्ययिता उपायों की घोषणा की।
- प्रमुख प्रतिबंधों में निजी होटलों या व्यावसायिक केंद्रों में सरकारी कार्यशालाओं, बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन पर दो वर्ष का प्रतिबंध शामिल है।
- सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के लिए हवाई यात्रा को इकोनॉमी क्लास तक सीमित कर दिया गया है, तथा आधिकारिक विदेशी दौरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- पीएम मोदी की सिफारिश के बाद, अधिकारियों के लिए कार-पूलिंग प्रणाली लागू की जाएगी और नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- कार्यालयों के नवीनीकरण, नए बाहरी परामर्शदाताओं की नियुक्ति और अनावश्यक परियोजना-विशिष्ट पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- राजस्व को समेकित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित निगमों और बोर्डों को अपनी अधिकतम लाभांश राशि राज्य सरकार के मुख्य खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
मध्य प्रदेश सरकार
The subnational administrative authority governing Madhya Pradesh, headed by the Chief Minister. It oversees state-level policy, governance, and public administration.
UPSC context
राज्य सरकारों के कामकाज, वित्तीय प्रबंधन और संवैधानिक उत्तरदायित्वों के संबंध में GS-2 (राज्य कार्यपालिका) के लिए प्रासंगिक।
राजकोषीय अनुशासन
गैर-आवश्यक राजस्व व्यय को सीमित करके, घाटे को नियंत्रण में रखकर और दीर्घकालिक सतत राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करके संतुलित सरकारी वित्त बनाए रखने की प्रथा।
UPSC context
एक कोर GS-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) अवधारणा, जो FRBM अधिनियम के दिशानिर्देशों और राज्य-स्तरीय राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के संबंध में परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है।
मितव्ययिता के उपाय
सार्वजनिक व्यय को कम करने और बजटीय घाटे को घटाने के लिए किसी सरकार द्वारा लागू की जाने वाली सख्त आर्थिक नीतियां, जिन्हें अक्सर प्रशासनिक और गैर-विकासात्मक खर्चों में कटौती के माध्यम से हासिल किया जाता है।
UPSC context
GS-2 (शासन) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक, जो सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, वित्तीय जवाबदेही और फिजूलखर्ची पर रोक लगाने को रेखांकित करता है।
राजस्व व्यय
दैनिक परिचालन संबंधी कामकाज जैसे कि वेतन, यात्रा, आतिथ्य और कार्यालय के रखरखाव पर होने वाला सरकारी खर्च, जिससे प्रत्यक्ष रूप से किसी उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है।
UPSC context
GS-3 (सरकारी बजटिंग) के लिए महत्वपूर्ण; राजस्व घाटे को कम करने और पूंजीगत परिव्यय में सुधार के लिए इसकी वृद्धि को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है।
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (SPSEs)
राज्य सरकार के पूर्ण या बहुसंख्यक स्वामित्व वाले वाणिज्यिक उद्यम, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और लाभांश के माध्यम से गैर-कर राजस्व उत्पन्न करने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
UPSC context
GS-3 (संसाधन जुटाना) के लिए प्रासंगिक। उनकी वित्तीय स्थिति और लाभांश योगदान सीधे तौर पर राज्य के राजकोषीय राजस्व और राजकोषीय गुंजाइश को प्रभावित करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र सरकार की सहमति के बिना खुले बाजार से उधार लेने की पूर्ण संवैधानिक स्वायत्तता है।
अनुच्छेद 293(3) के तहत, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार की कोई बकाया देनदारी या बकाया ऋण है, तो वह केंद्र की सहमति के बिना खुले बाजार से कोई ऋण नहीं ले सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों द्वारा उधार लेने पर संवैधानिक सीमाएं क्या हैं?
- अनुच्छेद 293(1) की सीमाएं: राज्य विधानमंडलों को राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर राज्य कार्यपालिका द्वारा भारत के भीतर लिए जा सकने वाले उधार की सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 293(3) की सहमति: यह अनिवार्य करता है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है, यदि केंद्र द्वारा राज्य को दिए गए या गारंटीकृत किसी ऋण का कोई भी हिस्सा अभी भी बकाया है।
- अनुच्छेद 293(4) की शर्तें: संघ किसी राज्य के नए ऋण लेने के अनुरोध पर सहमति देते समय ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह उचित समझे।
सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (SPSE) लाभांश को किस प्रकार माना जाता है?
- राजस्व वर्गीकरण: लाभांश को गैर-कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, न कि पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में, जिसका अर्थ है कि ये सीधे तौर पर राज्य के राजस्व घाटे को कम करते हैं।
- अनुच्छेद 266(1) प्रवाह: ऐसे सभी लाभांशों को अनुच्छेद 266(1) के तहत सीधे राज्य की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
वित्तीय संघवाद + अनुच्छेद 293 की सीमाएं
अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों की ऋण सीमाओं पर केंद्र की सख्त निगरानी राज्यों को अपने घाटे को प्रबंधित करने के लिए कड़े प्रशासनिक मितव्ययिता उपायों का सहारा लेने या SPSEs से आक्रामक रूप से लाभांश निकालने के लिए मजबूर करती है।
कंसल्टोक्रसी बनाम राज्य की क्षमता
बाहरी प्रबंधन परामर्शदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता स्थायी सिविल सेवा को खोखला करती है। बाहरी नियुक्तियों को सीमित करना आंतरिक लोक प्रशासनिक क्षमता के पुनर्निर्माण के लिए एक सचेत प्रयास को दर्शाता है।
अनुच्छेद 293(3) की सीमाएं और बजट-बाह्य उधारी (off-budget borrowing) पर की गई सख्ती मिलकर संभवतः 2026 में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के एक मुख्य प्रश्न के रूप में सामने आएंगी।
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