संसदीय विशेषाधिकारों और नियमों पर लोकसभा अध्यक्ष
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सीधे तौर पर GS Paper II के उन विषयों से संबंधित है जो संसद की संरचना, कार्यप्रणाली और कार्य संचालन से जुड़े हैं। यह Article 105 (संसदीय विशेषाधिकार) के व्यावहारिक पहलुओं, स्पीकर के पद की निष्पक्षता और इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे प्रक्रियात्मक नियम लोकतांत्रिक बहसों को नियंत्रित करते हैं।
सारांश
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में संसदीय बहसों को संचालित करने वाले प्रक्रियात्मक तंत्र को स्पष्ट करने के लिए सदन को संबोधित किया। इस आरोप को खारिज करते हुए कि अध्यक्ष (Chair) चुनिंदा रूप से विपक्ष को चुप कराते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि माइक्रोफोन समय आवंटन के आधार पर एक कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं, न कि मानवीय हस्तक्षेप द्वारा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सहित किसी भी सांसद के पास 'प्रक्रिया के नियमों' (Rules of Procedure) के दायरे से बाहर बोलने का विशेषाधिकार नहीं है। उनकी यह टिप्पणी संसद के कामकाज के संबंध में विपक्ष की आलोचनाओं के बीच आई है और यह मुख्य रूप से सदन की गरिमा, अनुशासन और दक्षता बनाए रखने पर केंद्रित है।
मुख्य बिंदु
- अध्यक्ष ओम बिरला ने जोर दिया कि सांसदों की वाक् स्वतंत्रता कड़ाई से 'प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों' (Rules of Procedure and Conduct of Business) द्वारा शासित होती है, और प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता के पास भी मनमाने ढंग से बोलने का कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकसभा में माइक्रोफ़ोन नियंत्रण आवंटित बोलने के समय के अनुसार एक स्वचालित, कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रबंधित किया जाता है, और उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया कि Chair मैनुअल रूप से विपक्ष को चुप कराते हैं।
- बिड़ला ने संसदीय कार्यवाही के दौरान नियोजित व्यवधानों की आलोचना की और प्रश्नकाल, शून्यकाल के महत्व तथा सदन की गरिमा और उत्पादकता बनाए रखने पर बल दिया।
- ये बयान अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता और संसदीय विशेषाधिकारों के विनियमन पर जारी बहस को रेखांकित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा (अनुच्छेद 93) के पीठासीन अधिकारी और संवैधानिक प्रमुख, जो व्यवस्था बनाए रखने, नियमों की व्याख्या करने और सदन के सामूहिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधायिकाएँ। सदन की गरिमा बनाए रखने में अध्यक्ष की निष्पक्षता और अनुशासनात्मक शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।
लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम
अनुच्छेद 118 के तहत निर्मित दिशानिर्देशों का एक व्यापक समूह, जो चर्चाओं, प्रस्तावों और विधायी आचरण को विनियमित कर सदन के व्यवस्थित और पूर्वानुमेय संचालन को सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS Paper II: कार्य संचालन। सांसदों के आचरण को विनियमित करने वाले कानूनी ढांचे और नियमों की व्याख्या में अध्यक्ष (स्पीकर) के अंतिम अधिकार का परीक्षण करता है।
संसदीय विशेषाधिकार
सांसदों और समितियों को प्रदान किए गए विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद 105), ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप या कानूनी भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
UPSC context
GS पेपर II: संसद की शक्तियां और विशेषाधिकार। यह सदन में वाक्-स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक सीमाओं के बीच के दायरे का परीक्षण करता है।
विपक्ष के नेता (LoP)
एक संविधिक पद (1977 का अधिनियम) जो सबसे बड़े विपक्षी दल (न्यूनतम 10% सीटें) के नेता द्वारा धारित किया जाता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का रैंक और दर्जा प्रदान किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II: विधायिका की कार्यप्रणाली। यह कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रमुख नियुक्तियों में भागीदारी में LoP की भूमिका का परीक्षण करता है।
संविधान का अनुच्छेद 118
संवैधानिक प्रावधान जो संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन को विनियमित करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक प्रावधान। विधायी स्वायत्तता के स्रोत और सदन-विशिष्ट स्थायी आदेशों के संवैधानिक आधार का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय कार्यवाही के दौरान पूर्ण वाक्-स्वतंत्रता प्राप्त है।
वाक-स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है; यह कड़ाई से संवैधानिक प्रावधानों (जैसे, न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 121) और सदन की प्रक्रिया के नियमों के अधीन है।
संबंधित अवधारणाएँ
सांसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएँ क्या हैं?
- नियमों के अधीन: वाक् स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से संविधान के प्रावधानों और सदन की प्रक्रिया के नियमों (अनुच्छेद 105) के अधीन है।
- न्यायिक आचरण पर प्रतिबंध: अनुच्छेद 121 संसद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का निषेध करता है, सिवाय उन्हें हटाने के प्रस्ताव के दौरान।
- पूर्ण न्यायिक उन्मुक्ति: संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के लिए सांसदों को किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, जिससे उन्हें न्यायिक जांच से उन्मुक्ति प्राप्त होती है।
लोकसभा में राजनीतिक दलों के बीच बहस का समय किस प्रकार आवंटित किया जाता है?
- BAC की भूमिका: कार्य मंत्रणा समिति (BAC) विधायी बहसों और अन्य सरकारी कामकाज के लिए समय के आवंटन की सिफारिश करती है।
- पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष: अध्यक्ष BAC के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- आनुपातिक आवंटन: सदन में दलों और समूहों के बीच समय का आवंटन कड़ाई से उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में किया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 105 बनाम अनुच्छेद 19(1)(a)
सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 105) नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) से स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय अक्सर विधायी विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच टकरावों पर निर्णय देता है।
दसवीं अनुसूची और अध्यक्ष की निष्पक्षता
अध्यक्ष की निष्पक्षता पर बहस दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत उनकी अर्ध-न्यायिक शक्तियों से गहराई से जुड़ी है, जो UK की सख्त गैर-पक्षपातपूर्ण परंपरा (non-partisan convention) के विपरीत है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो यह परीक्षण करे कि क्या अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों की वाक्-स्वतंत्रता पूर्ण है या यह सदन के नियमों के अधीन है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2014MainsGS2
The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2024PrelimsGS1
With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. On the dissolution of the House of the People, the Speaker shall not vacate his/her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolution. II. According to the provisions of the Constitution of India, a Member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his/her political party immediately. III. The Speaker of the House of the People may be removed from his/her office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all the then Members of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution. Which of the statements given above are correct?