वन नेशन वन इलेक्शन पर संसदीय समिति
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
'वन नेशन वन इलेक्शन' (ONOE) प्रस्ताव भारत में सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और संघीय बहसों में से एक है। UPSC के लिए, उम्मीदवारों को इसके विधायी मार्ग (129वां संविधान संशोधन विधेयक), जटिल मुद्दों पर आम सहमति बनाने में संयुक्त संसदीय समितियों की भूमिका, और विधानसभा के कार्यकाल के संरेखण (alignment) व राज्यों के अनुसमर्थन (state ratification) के संबंध में अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक/संघीय निहितार्थों को समझना चाहिए।
सारांश
लोकसभा ने संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही 41 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल आगामी शीतकालीन सत्र तक बढ़ा दिया है। पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली यह समिति 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) मॉडल को लागू करने की कानूनी, संघीय और संवैधानिक बारीकियों का अध्ययन कर रही है। इस प्रमुख चुनावी सुधार का उद्देश्य 2029 तक एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के कार्यकाल को संरेखित (align) करना है।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा ने संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 का परीक्षण कर रही 41-सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के कार्यकाल को विस्तार दिया है।
- भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के पास अब अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय है।
- विस्तार की मांग करने वाले प्रस्ताव को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया।
- JPC का जनादेश 'वन नेशन वन इलेक्शन' (ONOE) ढांचे के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं का परीक्षण करना है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है।
- एक साथ चुनाव शुरू करने की प्रस्तावित कार्यान्वयन समयसीमा का लक्ष्य 2029 निर्धारित किया गया है, और समिति चिंताओं को दूर करने के लिए देशव्यापी परामर्श कर रही है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024
लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने को सुगम बनाने के लिए, अनुच्छेद 82A को जोड़ने और अन्य अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए पेश किया गया एक संविधान संशोधन विधेयक।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था): ऐतिहासिक चुनावी सुधारों, संवैधानिक संशोधन प्रक्रियाओं और कार्यपालिका-विधायिका गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
एक राष्ट्र, एक चुनाव ढांचा
भारत के चुनावी चक्रों को समकालिक करने का एक शासन संबंधी प्रस्ताव, जिसके तहत खर्च और व्यवधान को कम करने के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव हर पांच साल में एक बार एक साथ आयोजित करने का प्रावधान है।
UPSC context
GS Paper II (चुनावी सुधार): सहकारी संघवाद, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, विकासात्मक शासन और संवैधानिक व्यवहार्यता पर प्रभावों का विश्लेषण करता है।
संसद की संयुक्त समिति
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर बनी एक अस्थायी, तदर्थ (ad-hoc) समिति, जिसका गठन विशिष्ट विधेयकों की जांच करने या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की जांच करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था): विधायी पर्यवेक्षण तंत्रों, संसदीय समितियों की भूमिका और लोकतांत्रिक जवाबदेही के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
लोकसभा के समय पूर्व विघटन के कारण आवश्यक हुए मध्यावधि चुनाव के परिणामस्वरूप नए सदन को हमेशा पांच वर्ष का एक नया कार्यकाल प्राप्त होगा।
प्रस्तावित ONOE फ्रेमवर्क के तहत, समकालिक चक्र को बनाए रखने के लिए, मध्यावधि चुनाव केवल पांच वर्ष के कार्यकाल की शेष बची हुई अवधि के लिए ही होंगे।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) क्या है और इसका गठन कैसे किया जाता है?
- परिभाषा और संरचना: एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित एक तदर्थ समिति, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, आमतौर पर 2:1 के अनुपात (लोकसभा से राज्यसभा) में।
- सृजन तंत्र: या तो एक सदन द्वारा पारित और दूसरे सदन द्वारा सहमत प्रस्ताव के माध्यम से, या दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा गठित।
- विघटन: यह अस्थायी होती है और अपना सौंपा गया कार्य पूरा करने तथा संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद भंग हो जाती है।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को कौन से संवैधानिक प्रावधान निर्धारित करते हैं?
- अनुच्छेद 83(2): यह प्रावधान करता है कि लोकसभा, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाए तो, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी।
- अनुच्छेद 172(1): राज्य विधानसभाओं के लिए उनकी पहली बैठक से शुरू होने वाले एक समान पांच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है।
- विघटन की शक्तियां: राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यपाल को राज्य विधानसभाओं को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने की अनुमति देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ONOE + वित्तीय संघवाद
स्थानीय और राज्य के कार्यकाल को एकरूप करना राज्य सूची के विषयों को स्पर्श करता है। राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की मांग, अनुच्छेद 368 की सीमाओं और GST-शैली के आम सहमति मॉडलों के तहत संघीय सहमति का परीक्षण करती है।
JPCs और कार्यपालिका की जवाबदेही
जटिल संवैधानिक विधेयकों की जांच के लिए JPCs का पुनरुद्धार, गठबंधन-युग के आम सहमति-निर्माण की ओर वापसी को दर्शाता है, जो कार्यकारी गति और विचार-विमर्श आधारित कानून-निर्माण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
UPSC वर्तमान अनुच्छेद 83/172 के विघटन नियमों और प्रस्तावित 'unexpired term' (शेष बची अवधि) खंड की तुलना करते हुए एक बहु-कथनी प्रश्न तैयार कर सकता है।
संबद्ध PYQ · 4
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Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
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Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people." Discuss.
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Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?
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Consider the following subjects under the Constitution of India : I. List I-Union List, in the Seventh Schedule II. Extent of the executive power of a State III. Conditions of the Governor's office For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?