समसामयिकी

परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी और शांति बिल

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

SHANTI विधेयक भारत की परमाणु नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। आपूर्तिकर्ता देयता (supplier liability) को हटाकर, भारत अपने घरेलू कानूनों को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे CSC) के अनुरूप बना रहा है, जिससे 15 साल पुराने उस गतिरोध का समाधान हो रहा है जिसने विदेशी निवेश को बाधित किया था। यह GS-3 (ऊर्जा, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी) और GS-2 (सरकारी नीतियां) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने और विनाशकारी जोखिमों के प्रबंधन के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।

सारांश

लोकसभा ने सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोलने के उद्देश्य से लाया गया एक ऐतिहासिक कानून है। इस विधेयक की एक प्रमुख विशेषता 'परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम, 2010' (CLND Act) से आपूर्तिकर्ता देयता खंड (supplier liability clause) को हटाना है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौते के बाद विदेशी निवेश के लिए एक बड़ी बाधा रहा है। यह कानून ऑपरेटर की अधिकतम देयता को ₹3,000 करोड़ पर सीमित करता है, जो विपक्ष के लिए विवाद का विषय रहा है। विपक्ष ने इसकी तुलना फुकुशिमा और चेरनोबिल जैसी आपदाओं की भारी लागत से की है। सरकार ने इस सीमा का बचाव करते हुए 'कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज' (CSC) के साथ इसके तालमेल और द्वितीयक बीमा पूल (secondary insurance pools) की उपलब्धता पर जोर दिया है। इस कदम को 2047 तक भारत की परमाणु क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने और 2070 के नेट-जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • लोक सभा ने SHANTI विधेयक, 2025 पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।
  • यह विधेयक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 GW से बढ़ाकर 2047 तक 100 GW करने का लक्ष्य रखता है, जो 2070 के नेट-जीरो (net-zero) उत्सर्जन लक्ष्यों में योगदान देगा।
  • महत्वपूर्ण रूप से, यह विधेयक विवादास्पद आपूर्तिकर्ता उत्तरदायित्व खंड (supplier liability clause) को हटाकर परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन करता है, जिससे दुर्घटनाओं के लिए एकमात्र वित्तीय जिम्मेदारी ऑपरेटर पर स्थानांतरित हो जाती है।
  • विपक्ष के नेताओं ने ऑपरेटर की देयता (operator liability) पर 3,000 करोड़ रुपये की सीमा की आलोचना की और इस बात पर जोर दिया कि फुकुशिमा जैसी आपदाओं के लिए सफाई की लागत इससे कहीं अधिक थी।
  • सरकार ने तर्क दिया कि ₹3,000 करोड़ की सीमा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिसमें न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड (Nuclear Liability Fund), एक बीमा पूल और कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कॉम्पेन्सेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CSC) द्वारा अतिरिक्त कवरेज प्रदान किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द

शांति विधेयक, 2025

2025 का एक कानून जो निजी भागीदारी और विदेशी निवेश की अनुमति देकर भारत के परमाणु क्षेत्र को उदार बनाता है, साथ ही वैश्विक मानकों के अनुरूप होने और 2047 के क्षमता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ता की देयता (supplier liability) को समाप्त करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: ऊर्जा और बुनियादी ढांचा; ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्वदेशीकरण के लिए ऐतिहासिक विधायी सुधारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010

परमाणु दुर्घटनाओं में मुआवजे के लिए एक ढांचा प्रदान करने वाला कानून, जो पहले धारा 17(b) के कारण विवादास्पद था। यह धारा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देती थी, जो विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ी बाधा थी।

UPSC context

GS पेपर 3: पर्यावरण और ऊर्जा; भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा वृद्धि में कानूनी-नियामक बाधाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति पर अभिसमय (CSC)

परमाणु दुर्घटना मुआवजे के लिए एक समान वैश्विक कानूनी व्यवस्था स्थापित करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संधि, जो उत्तरदायित्व (liability) को विशेष रूप से संयंत्र संचालक (plant operator) पर ही 'केंद्रित' (channelling) करने पर जोर देती है।

UPSC context

GS Paper 2: अंतरराष्ट्रीय संधियाँ; भारत के वैश्विक परमाणु व्यवस्था (global nuclear order) में एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ सामंजस्य के लिए आवश्यक।

Source
भारत-अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता

2008 का एक ऐतिहासिक समझौता (123 समझौता) जिसने भारत के परमाणु अलगाव को समाप्त किया, जिससे NPT का हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद भारत को वैश्विक परमाणु वाणिज्य में शामिल होने की अनुमति मिली।

UPSC context

GS पेपर 2: द्विपक्षीय संबंध; भारतीय कूटनीति और रणनीतिक स्वायत्तता में एक ऐतिहासिक घटना।

Source
भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (BSMR) मिशन

औद्योगिक केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए लचीली और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से छोटे पैमाने के, मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (जैसे, BSMR-200) को डिजाइन और तैनात करने की एक रणनीतिक पहल।

UPSC context

GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; स्वदेशी तकनीकी प्रगति और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रणनीतियों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।

Source
आपूर्तिकर्ता की देयता

एक कानूनी प्रावधान जो ऑपरेटरों को दुर्घटना के बाद क्षतिपूर्ति के लिए उपकरण निर्माताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है; 2025 में इसे हटाने का उद्देश्य Westinghouse और GE जैसे वैश्विक प्रौद्योगिकी भागीदारों को आकर्षित करना था।

UPSC context

GS पेपर 3: अर्थव्यवस्था/ऊर्जा; FDI, जोखिम प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा।

Source
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, जिसका 2025 के सुधारों तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन पर एकाधिकार था।

UPSC context

GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा; भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

SHANTI विधेयक भारत में परमाणु क्षति के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं को कड़ाई से उत्तरदायी ठहराता है।

यह विधेयक के मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। SHANTI विधेयक स्पष्ट रूप से 2010 के 'supplier liability' क्लॉज को हटाता है ताकि विशेष रूप से 'operator liability' स्थापित की जा सके, जो वैश्विक मानदंडों के अनुरूप है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology / IR

परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage - CSC) क्या है?

  • वैश्विक ढांचा: 1997 में अपनाई गई और IAEA द्वारा प्रबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य परमाणु उत्तरदायित्व और मुआवजे के लिए एक वैश्विक ढांचा स्थापित करना है।
  • अनन्य ऑपरेटर देयता: यह अनिवार्य करता है कि परमाणु क्षति के लिए उत्तरदायित्व विशेष रूप से परमाणु प्रतिष्ठान के ऑपरेटर पर होगा, जिससे प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखा गया है।
  • भारत की स्थिति: भारत ने 2016 में CSC का अनुसमर्थन किया। नया SHANTI विधेयक आपूर्तिकर्ता की देयता (supplier liability) को हटाकर भारत के घरेलू कानून को इस संधि के अनुरूप बनाता है।
Polity & Governance

CLND अधिनियम, 2010 में विवादास्पद 'Right of Recourse' क्या था?

  • आपूर्तिकर्ता उत्तरदायित्व: धारा 17(b) के तहत, ऑपरेटर (NPCIL) विदेशी या घरेलू आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा कर सकता था यदि कोई दुर्घटना दोषपूर्ण उपकरणों या घटिया सेवाओं का परिणाम थी।
  • निवेश गतिरोध: यह विशिष्ट प्रावधान वैश्विक क्षतिपूर्ति मानदंडों से अलग था, जिसने विदेशी विक्रेताओं (US, फ्रांस) को गंभीर रूप से हतोत्साहित किया और 2008 के Indo-US नागरिक परमाणु समझौते की प्रगति को बाधित किया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) + निजीकरण

    SHANTI विधेयक द्वारा अनलॉक की गई निजी पूंजी संभवतः भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (Bharat Small Modular Reactors) मिशन पर केंद्रित होगी, जिससे SMR तकनीक और इसका विकेंद्रीकृत ग्रिड एकीकरण UPSC के लिए एक उच्च-संभावना वाला टॉपिक बन जाता है।

  • बेसलोड पावर + पंचामृत लक्ष्य

    2070 के नेट-जीरो 'पंचामृत' लक्ष्य को पूरा करने के लिए रुक-रुक कर होने वाली सौर/पवन ऊर्जा की आपूर्ति के पूरक के रूप में स्थिर बेसलोड पावर की आवश्यकता है। प्रस्तावित 100 GW परमाणु क्षमता सीधे तौर पर ग्रिड-स्थिरता के इस महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करती है।

2026 में SHANTI विधेयक की एक्सक्लूसिव ऑपरेटर लायबिलिटी (exclusive operator liability), CSC दायित्वों और SMR तकनीक को जोड़ने वाले एक मल्टी-स्टेटमेंट प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    What is/are the consequence/consequences of a country becoming the member of the 'Nuclear Suppliers Group'? 1. It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies. 2. It automatically becomes a member of "The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)". Which of the statements given above is/are correct?