समसामयिकी

सरकार गठन में राज्यपाल की भूमिका और फ्लोर टेस्ट

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

त्रिशंकु विधानसभाओं के दौरान राज्यपाल कार्यालय और राज्य के राजनीतिक दलों के बीच बार-बार होने वाले टकराव को रेखांकित करता है, तथा उन संवैधानिक मिसालों (जैसे बोम्मई मामला) के महत्व पर जोर देता है जो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बनाती हैं।

सारांश

यह संपादकीय 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर द्वारा सरकार गठन की प्रक्रिया को रोकने के निर्णय की आलोचना करता है, जहाँ TVK पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी लेकिन स्पष्ट बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई। तत्काल फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के बजाय समर्थन के भौतिक पत्रों (physical letters) की मांग करके, राज्यपाल की कार्रवाई ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई मामले (1994) से उत्पन्न सुप्रीम कोर्ट के स्थापित पूर्वोदाहरणों का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई उदाहरणों (जैसे 2018 में कर्नाटक और 2019 में महाराष्ट्र) में लगातार यह माना है कि बहुमत साबित करने का एकमात्र वैध मंच विधायिका का सदन (फ्लोर) ही है। लेख का तर्क है कि राज्यपाल कार्यालय द्वारा इस तरह की मनमानी देरी से 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (horse-trading) को बढ़ावा मिलने का जोखिम रहता है और यह मतदाताओं के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करता है।

मुख्य बिंदु

  • 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद, TVK सबसे बड़े एकल दल के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई, जिससे राज्यपाल आर.वी. अर्लेकर ने सरकार गठन का निमंत्रण देने में देरी की।
  • राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट बुलाने की सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, विधायकों से हस्ताक्षर युक्त भौतिक समर्थन पत्रों की मांग की।
  • सुप्रीम कोर्ट ने, विशेष रूप से एस.आर. बोम्मई मामले में, बार-बार यह व्यवस्था दी है कि बहुमत का परीक्षण राज्यपाल के कार्यालय में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पर किया जाना चाहिए।
  • बंद कमरों में हस्ताक्षरों की मांग करना अनजाने में हॉर्स-ट्रेडिंग और अपारदर्शी राजनीतिक सौदेबाजी को बढ़ावा दे सकता है, जो लोकतांत्रिक पारदर्शिता के विरुद्ध है।
  • संपादकीय का तर्क है कि राज्यपाल की पक्षपातपूर्ण देरी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती है और स्पष्ट, हालांकि थोड़े अस्पष्ट, जनमत को कमजोर करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

1994 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि सरकार के बहुमत को केवल सदन के पटल (floor of the House) पर ही सिद्ध किया जाना चाहिए, जिससे राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी पर रोक लगी।

UPSC context

GS II: संघवाद/शासन। राज्यपाल की शक्तियों पर न्यायिक नियंत्रण और अनुच्छेद 356 की सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 163

संवैधानिक प्रावधान जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद अनिवार्य करता है, उन विशिष्ट मामलों को छोड़कर जहाँ राज्यपाल संवैधानिक या परिस्थितिजन्य विवेक का प्रयोग करते हैं।

UPSC context

GS II: राज्य कार्यपालिका। यह राज्यपाल के विवेकाधिकार पर संवैधानिक सीमाओं और राज्य सरकारों की संसदीय प्रकृति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 164

यह प्रावधान करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

UPSC context

GS II: राज्य कार्यपालिका। CM की नियुक्ति प्रक्रिया और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
फ्लोर टेस्ट

एक संवैधानिक तंत्र जिसका उपयोग सदन में औपचारिक मतदान के माध्यम से यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि मुख्यमंत्री या सरकार को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं।

UPSC context

GS II: राज्य विधानमंडल। त्रिशंकु विधानसभा में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक जनादेश को बरकरार रखने के लिए एक प्रमुख तंत्र।

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परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार

राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ, जैसे त्रिशंकु विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री का चयन करना या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना।

UPSC context

GS II: राज्यपाल का कार्यालय। खंडित जनादेश के दौरान नियुक्त प्रमुखों और निर्वाचित सरकारों के बीच तनाव का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक।

Source
तमिझगा वेत्री कझगम (TVK)

तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना 2024 में अभिनेता विजय द्वारा की गई थी, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य के भीतर सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समतावाद का समर्थन करता है।

UPSC context

GS II: राजनीतिक दल। राज्य की राजनीति और सरकार गठन में क्षेत्रीय दलों और अभिनेताओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों की भूमिका को दर्शाता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संविधान स्पष्ट रूप से उस अनुक्रम का उल्लेख करता है जिसका पालन राज्यपाल को त्रिशंकु विधानसभा में दलों को आमंत्रित करने के लिए करना चाहिए।

संविधान इस क्रम पर मौन है। यह क्रम (चुनाव-पूर्व गठबंधन, सबसे बड़ा एकल दल, आदि) सरकारीया आयोग द्वारा अनुशंसित एक परंपरा है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - State Executive

संविधान के तहत राज्यपाल का 'परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार' क्या है?

  • मुख्यमंत्री की नियुक्ति:: जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो (Hung Assembly), तो सरकार बनाने के लिए किसी नेता को आमंत्रित करना।
  • मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी:: यदि मंत्रिपरिषद सदन के पटल पर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, तो उसे बर्खास्त करना।
  • विधानसभा का विघटन:: विश्वास मत खो चुके मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करना।
Polity - Federalism & Judiciary

बहुमत परीक्षण पर एस.आर. बोम्मई (1994) के मुख्य निर्देश क्या हैं?

  • फ्लोर टेस्ट की सर्वोच्चता:: सरकार के बहुमत का परीक्षण सदन के पटल पर होना चाहिए, न कि राजभवन में राज्यपाल के व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर।
  • न्यायिक समीक्षा:: सरकार गठन और बर्खास्तगी के संबंध में राज्यपाल की निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रतिरक्षित नहीं है और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • फ्लोर टेस्ट + दलबदल विरोधी (10वीं अनुसूची)

    फ्लोर टेस्ट (floor test) बुलाने में होने वाली देरी अक्सर दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के तहत ऐसी चालों को प्रेरित करती है, जहाँ विभिन्न गुट विश्वास मत से पहले सदन के बहुमत के आंकड़े को कृत्रिम रूप से कम करने के लिए प्रतिद्वंद्वी विधायकों (MLAs) को अयोग्य घोषित करने का प्रयास करते हैं।

  • राज्यपाल का विवेकाधिकार + केंद्र-राज्य आयोग

    राज्यपाल से संबंधित प्रश्न अक्सर स्पष्ट संवैधानिक अनुच्छेदों को सरकार गठन के संबंध में सरकारिया और पुंछी आयोगों द्वारा अनुशंसित अलिखित परंपराओं के साथ मिला देते हैं।

राज्यपाल के विवेकाधिकार (Art 163/164) पर संवैधानिक प्रावधानों और सरकारीया आयोग की परंपराओं (Sarkaria conventions) को मिलाकर प्रीलिम्स (Prelims) में एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2014PrelimsGS1

    Which of the following are the discretionary powers given to the Governor of a State? 1. Sending a report to the President of India for imposing the President's rule 2. Appointing the Ministers 3. Reserving certain bills passed by the State Legislature for consideration of the President of India 4. Making the rules to conduct the business of the State Government Select the correct answer using the code given below.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?