आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने पर संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख संघवाद (Federalism), चुनावी प्रतिनिधित्व और महिला सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। महिला आरक्षण को परिसीमन (Delimitation) से जोड़ने का विवाद महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है कि क्या जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले राज्यों को कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सामना करना चाहिए, जो भारत के संघीय संतुलन के लिए एक चुनौती पेश करता है।
सारांश
माकपा (CPI(M)) नेता जी. रामकृष्णन ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 का कड़ा विरोध किया है, जो महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) से जोड़ता है। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए तर्क दिया कि यह तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के परिणामस्वरूप उनके संसदीय प्रतिनिधित्व को संभावित रूप से कम करके दंडित करता है। रामकृष्णन ने दावा किया कि यह जुड़ाव विपक्ष को घेरने के लिए एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी और चल रहे चुनावों के बीच लोकसभा के विशेष सत्र के दौरान विधेयक पारित करने में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की।
मुख्य बिंदु
- CPI(M) नेता जी. रामकृष्णन ने संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 की आलोचना की और महिला आरक्षण तथा परिसीमन के बीच के जुड़ाव को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया।
- उन्होंने तर्क दिया कि यह जुड़ाव तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को अनुचित रूप से दंडित करता है, जिन्हें जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के बावजूद अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- रामकृष्णन ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर इन मुद्दों को एक साथ जोड़ा ताकि विपक्षी दलों को विधेयक को खारिज करने के लिए मजबूर किया जा सके, जिससे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनावी लाभ (electoral leverage) पैदा किया जा सके।
- उन्होंने चुनावों के दौरान लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई और सर्वसम्मति से पारित महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026
एक विधायी प्रस्ताव जो 2011 की जनगणना का उपयोग करते हुए, 2026 के बाद की जनगणना की अनिवार्यता को दरकिनार कर, लोक सभा सीटों को 850 तक बढ़ाने और 33% महिला आरक्षण को लागू करने का प्रयास करता है।
UPSC context
GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल। संवैधानिक संशोधनों और चुनावी सुधार की दिशा में विधायी प्रयासों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
परिसीमन
नवीनतम जनगणना के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की वैधानिक प्रक्रिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीटें जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के अनुपात में हों।
UPSC context
GS पेपर II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People’s Act)। चुनावी निष्पक्षता और "एक व्यक्ति, एक वोट" के सिद्धांत को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023), जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
UPSC context
GS Paper II: सामाजिक न्याय और शासन। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लिंग आधारित सकारात्मक कार्रवाई की समझ का परीक्षण करता है।
संघवाद (उत्तर-दक्षिण विभाजन)
जनसंख्या-आधारित सीटों के पुनर्वितरण से उत्पन्न राजनीतिक तनाव, जहाँ दक्षिणी राज्यों को यह आशंका है कि परिसीमन (delimitation) उनके सफल जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के लिए उनके सापेक्ष संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करके उन्हें दंडित करेगा।
UPSC context
GS Paper II: संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ। क्षेत्रीय असमानताओं और अंतर-राज्यीय समानता के विश्लेषण का परीक्षण करता है।
लोक सभा
भारत की संसद का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन, जिसकी सदस्य संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 के बाद तक के लिए फ्रीज (स्थिर) कर दी गई हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संघीय विधायिका की संरचना और कार्यप्रणाली। भारत के संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिए मौलिक।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है यदि वे संघीय प्रतिनिधित्व में बदलाव करते हैं।
अनुच्छेद 329(a) स्पष्ट रूप से न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। परिसीमन आयोग के आदेश कानून की शक्ति रखते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को किस प्रकार विनियमित करता है?
- अनुच्छेद 82: जनगणना के बाद लोक सभा सीटों के आवंटन और क्षेत्रीय सीमाओं को पुनर्समायोजित करने के लिए संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित किए जाने का अधिदेश देता है।
- सीटों का फ्रीज: 42वें और 84वें संशोधनों ने जनसंख्या नियंत्रण को पुरस्कृत करने के लिए 2026 के बाद की पहली जनगणना तक राज्यवार लोकसभा सीटों के आवंटन को फ्रीज कर दिया।
- न्यायिक रोक: अनुच्छेद 329(a) के तहत, परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) के आदेश अंतिम होते हैं, कानून की शक्ति रखते हैं और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान क्या हैं?
- 1/3 कोटा: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली के NCT में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
- SC/ST समावेशन: SC और ST के लिए पहले से आवंटित सीटों में से एक-तिहाई सीटें उन्हीं समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित करके क्षैतिज आरक्षण (horizontal reservation) प्रदान करता है।
- कार्यान्वयन की शर्तें: कार्यान्वयन कानूनी रूप से अधिनियम के लागू होने के बाद प्रकाशित पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद बनाम जनसांख्यिकीय लाभांश
दक्षिणी राज्य 'डेमोग्राफिक पेनल्टी' का सामना कर रहे हैं, जहाँ जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता 2026 के बाद के परिसीमन में उनके आनुपातिक लोकसभा प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है।
राजकोषीय बनाम राजनीतिक संघवाद
जनसंख्या के भारांश (weightage) को लेकर जारी तनाव वित्त आयोग की बहसों को प्रतिबिंबित करता है, जो आगामी परिसीमन को सीधे कर हस्तांतरण (tax devolution) पर चल रहे अंतर-राज्यीय विवादों से जोड़ता है।
अनुच्छेद 82, 84वें संशोधन के स्थगन (freeze) और अनुच्छेद 329(a) के न्यायिक अवरोध (judicial bar) का अंतर्संबंध प्रिलिम्स 2026 के लिए अत्यधिक संभावित है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.