मणिपुर का राजनीतिक गतिरोध और जातीय संघर्ष का समाधान
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
मणिपुर में जारी संकट UPSC अभ्यर्थियों के लिए उत्तर-पूर्वी भारत में गहराई तक समाए सामाजिक-राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने में जातीय संघर्षों (ethnic conflicts) के प्रबंधन की जटिलताओं, निशस्त्रीकरण के महत्व और राष्ट्रपति शासन की सीमाओं पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
मणिपुर के इक्कीस NDA विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व से फरवरी के मध्य में लागू किए गए राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर एक लोकप्रिय सरकार बहाल करने की अपील की है। हालाँकि दिसंबर से राज्य में एक असहज शांति बनी हुई है, लेकिन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की गहरी जातीय खाई अभी भी नहीं भरी है, और कोई ठोस राजनीतिक संवाद या निरस्त्रीकरण नहीं हुआ है। संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि संकट को हल करने के लिए केवल प्रशासनिक उपायों और केंद्रीय शासन पर निर्भरता अपर्याप्त है। इसके बजाय, समुदायों के बीच स्थायी शांति और विश्वास कायम करने के लिए वास्तविक विश्वास-निर्माण उपायों (confidence-building measures), लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली और नागरिक समाज के साथ जुड़ाव की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- मणिपुर के 21 NDA विधायकों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर एक लोकप्रिय सरकार की बहाली और 13 फरवरी को लागू किए गए राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने का आग्रह किया है।
- मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लगभग दो साल से जारी जातीय संघर्ष ने राज्य को बुरी तरह विभाजित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 250 से अधिक मौतें हुई हैं और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है।
- दिसंबर से एक तनावपूर्ण शांति कायम रहने के बावजूद, कोई सार्थक राजनीतिक संवाद शुरू नहीं किया गया है और गहरी दूरियां अब भी बनी हुई हैं।
- जातीय विभाजन के दोनों पक्षों के सशस्त्र समूह पूरी तरह से सशस्त्र बने हुए हैं, जिससे वातावरण अस्थिर बना हुआ है और वास्तविक सामान्य स्थिति की बहाली में बाधा उत्पन्न हो रही है।
- संपादकीय का तर्क है कि राष्ट्रपति शासन के तहत प्रशासनिक गतिरोध अपर्याप्त है; केंद्र को विश्वास और दीर्घकालिक शांति को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करना चाहिए और नागरिक समाज के साथ जुड़ना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)
संवैधानिक प्रावधान जो संघ को किसी राज्य के प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की अनुमति देता है यदि वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को निलंबित या भंग किया जा सकता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); आपातकालीन प्रावधानों, केंद्र-राज्य संबंधों और न्यायिक समीक्षा (एस.आर. बोम्मई मामला) की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 355
एक संवैधानिक कर्तव्य जो संघ से राज्यों की बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है कि शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चले।
UPSC context
GS पेपर II और III; राज्य-स्तरीय संकटों के दौरान संघ के सुरक्षा उत्तरदायित्वों और संघीय संतुलन के लिए महत्वपूर्ण।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने वाली एक प्रणाली; भारत में, आपातकाल के दौरान केंद्र के प्रति मजबूत झुकाव के कारण इसे अक्सर "अर्द्ध-संघीय" (quasi-federal) कहा जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); केंद्र-राज्य विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंधों के लिए मौलिक अवधारणा।
जातीय संघर्ष
राजनीतिक सत्ता, भूमि या पहचान के अधिकारों को लेकर जातीय समूहों के बीच दीर्घकालिक संघर्ष, जो अक्सर ऐतिहासिक शिकायतों और कथित हाशिए पर होने (marginalization) की भावना से प्रेरित होता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरों और बहु-जातीय समाजों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करता है।
NDA (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन)
भारत में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला एक मध्य-दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं।
UPSC context
GS Paper II (Polity); गठबंधन की राजनीति, कार्यपालिका की स्थिरता और संघीय ढांचे में दलगत व्यवस्था की गतिशीलता से संबंधित है।
लोकप्रिय सरकार
एक निर्वाचित सरकार जिसमें विधायिका में बहुमत रखने वाले प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो राज्यपाल या केंद्र के कार्यकारी शासन के विपरीत है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); केंद्रीय हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक जवाबदेही और संसदीय शासन की ओर संक्रमण का परीक्षण करता है।
विश्वास बहाली के उपाय (CBMs)
संवाद और पारदर्शिता सहित वे रणनीतिक कार्रवाइयाँ, जिन्हें विरोधी समूहों के बीच संदेह को कम करने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); संघर्ष समाधान, शांति निर्माण के ढांचे और हिंसा के बाद स्थिरीकरण पर केंद्रित है।
निःशस्त्रीकरण
किसी संघर्ष क्षेत्र से हथियारों को कम करने या वापस लेने की प्रक्रिया, जो अक्सर स्थायी संघर्ष विराम और राजनीतिक संवाद के लिए एक पूर्व शर्त होती है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); उग्रवाद प्रबंधन और "सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस" (SoO) शांति प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 371C मणिपुर के संपूर्ण राज्य को संवैधानिक संरक्षण और विशेष भूमि अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 371C मणिपुर के 'Hill Areas' (पहाड़ी क्षेत्रों) के लिए विशेष प्रशासनिक सुरक्षा उपाय और एक समर्पित विधायी समिति का प्रावधान करता है, न कि राज्य के घाटी क्षेत्रों के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C का संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- 27वां संशोधन: मणिपुर के शासन के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान प्रदान करने हेतु 27वें संशोधन अधिनियम, 1971 के माध्यम से अधिनियमित किया गया।
- हिल एरियाज कमेटी: विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों (Hill Areas) से निर्वाचित विधानसभा सदस्यों (MLAs) को शामिल करते हुए एक विधायी समिति के गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है।
- राज्यपाल की जिम्मेदारी: राज्यपाल के पास इस समिति के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी है और उन्हें राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के तहत राज्य विधायिका का क्या होता है?
- निलंबन या विघटन: राज्य विधानसभा को या तो निलंबित अवस्था में रखा जाता है या भंग कर दिया जाता है; शासन के तत्काल लागू होने पर यह स्वतः भंग नहीं होती है।
- संसदीय विधि निर्माण: जब तक लोकप्रिय सरकार बहाल नहीं हो जाती, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने और राज्य का बजट पारित करने की शक्ति प्राप्त कर लेती है।
- अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं: राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के विपरीत, राष्ट्रपति शासन के लागू होने से नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित करता भूगोल
मणिपुर की स्थलाकृति—जहाँ मैतेई बहुसंख्यक 10% भूमि (घाटी) पर केंद्रित हैं और कुकी-ज़ोमी 90% (पहाड़ियों) पर—यह दर्शाती है कि कैसे भौतिक भूगोल सीधे तौर पर जातीय ध्रुवीकरण और आंतरिक सुरक्षा संकटों को बढ़ावा देता है।
पूर्वोत्तर शांति समझौतों में DDR रूपरेखा
सशस्त्र मैतेई और कुकी मिलिशिया से बना निरंतर खतरा, उत्तर-पूर्व के हालिया सफल शांति समझौतों (जैसे बोडो और कार्बी आंगलोंग) के विपरीत है, जो सख्त निशस्त्रीकरण, विसैन्यीकरण और पुनर्गठन (DDR) प्रोटोकॉल पर आधारित थे।
जनजातीय भूमि अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 371C (मणिपुर) की तुलना अनुच्छेद 371A (नगालैंड) और 371G (मिजोरम) से करने वाले एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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