वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 और उसके बाद के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय धार्मिक संस्थानों के राज्य द्वारा विनियमन और धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 25 और 26) के बीच संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भारत में न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता और सांविधिक निकायों के शासन का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है।
सारांश
यह संपादकीय वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय का विश्लेषण करता है। अत्यधिक विवादास्पद प्रावधानों—जैसे जिला कलेक्टरों को दी गई न्यायिक शक्तियां, वक्फ बनाने वालों के लिए पांच साल के धार्मिक अभ्यास की अनिवार्यता, और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों के असीमित प्रतिनिधित्व—पर रोक लगाकर, कोर्ट ने संवैधानिक औचित्य और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन बनाया है। इसके विपरीत, कोर्ट ने 'उपयोग द्वारा वक्फ' (waqf-by-user) की मान्यता को हटाने (मौजूदा पंजीकृत मामलों को छोड़कर) और संरक्षित स्मारकों पर वक्फ के दावों को खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा। यह लेख इस बात पर जोर देता है कि यद्यपि धार्मिक संसाधनों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य का विनियमन उचित है, लेकिन ऐसे सुधार गैर-भेदभावपूर्ण होने चाहिए और इनके लिए एकतरफा प्रवर्तन के बजाय व्यापक राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम फैसला सुनाया, जबकि इस कानून पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार कर दिया।
- जिन मुख्य प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, उनमें वक्फ संपत्ति विवादों का न्यायनिर्णयन करने की जिला कलेक्टरों की शक्ति, वक्फ बनाने के लिए पांच वर्षों के मुस्लिम धार्मिक अभ्यास की अनिवार्यता और वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिमों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व शामिल है।
- न्यायालय ने भविष्य के 'waqf-by-user' दावों को हटाने (मौजूदा पंजीकृत दावों को सुरक्षित रखते हुए) तथा संरक्षित स्मारकों और जनजातीय भूमि पर वक्फ दावों को अमान्य करने के निर्णय को बरकरार रखा।
- यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की धारणा पर आधारित था, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य के विनियमन और अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित किया गया।
- संपादकीय का निष्कर्ष है कि हालांकि सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में सुधार करना उचित है, लेकिन इसमें भेदभाव से बचना चाहिए और इसे एकतरफा थोपने के बजाय राजनीतिक सर्वसम्मति के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण शब्द
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025
UMEED अधिनियम के रूप में पुन: नामित, यह विधान डिजिटलीकरण, महिलाओं और गैर-मुस्लिमों के अनिवार्य समावेशन और कुछ अधिनिर्णय शक्तियों को कार्यकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने के माध्यम से वक्फ प्रबंधन में सुधार करता है। यह संपत्ति सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
UPSC context
GS II: सरकारी नीतियां/राजव्यवस्था। अल्पसंख्यक अधिकारों (अनुच्छेद 25-30) और धार्मिक बंदोबस्तों पर विधायी प्रभाव के ज्ञान का परीक्षण।
वक्फ अधिनियम, 1995
भारत में इस्लामिक बंदोबस्ती (endowments) को विनियमित करने वाला मूल विधान। यह 'वक्फ' को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित करता है और इसने बोर्डों और परिषदों की वर्तमान प्रशासनिक संरचना स्थापित की है।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था। धार्मिक संपत्ति प्रबंधन के कानूनी विकास और वैधानिक ढांचे को समझने के लिए अनिवार्य।
वक्फ-बाई-यूजर
एक कानूनी सिद्धांत जिसके तहत किसी संपत्ति को औपचारिक लिखित विलेख (deed) या 'वक्फनामा' के बिना भी, धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों (जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान) के लिए निरंतर और दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ माना जाता है।
UPSC context
GS II: शासन/न्यायपालिका। संपत्ति अधिकार विवादों में रूढ़िगत कानून बनाम सांविधिक पंजीकरण की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
केंद्रीय वक्फ परिषद
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देता है।
UPSC context
GS II: वैधानिक निकाय। अल्पसंख्यक धार्मिक कल्याण के लिए केंद्रीय निगरानी तंत्र को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य वक्फ बोर्ड
राज्य-स्तरीय वैधानिक निकाय जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं। वे विधिक व्यक्तियों (juristic persons) के रूप में कार्य करते हैं, जिनके पास अपने क्षेत्राधिकार के भीतर संपत्ति रखने और उसे स्थानांतरित करने की शक्ति होती है।
UPSC context
GS II: शासन। विकेंद्रीकृत प्रशासन और विशिष्ट वैधानिक निकायों की भूमिका पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
जिला कलेक्टर (वक्फ के संदर्भ में)
2025 के अधिनियम के तहत, इस कार्यकारी अधिकारी को वक्फ भूमि का सर्वेक्षण करने और सरकारी संपत्ति के साथ स्वामित्व विवादों को हल करने के लिए प्राथमिक निर्णायक के रूप में प्रस्तावित किया गया था, यह एक ऐसी शक्ति है जिस पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है।
UPSC context
GS II: शक्तियों का पृथक्करण। नागरिक संपत्ति अधिकारों के न्यायनिर्णयन में कार्यपालिका के अधिकार की सीमाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 पर पूर्णतः रोक लगा दी और सभी 'Waqf-by-user' दावों को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त कर दिया।
कोर्ट ने पूर्ण रोक से इनकार करने के लिए 'संवैधानिकता की पूर्वधारणा' का सहारा लिया। इसने विशिष्ट कार्यकारी अतिरेक वाली धाराओं पर रोक लगा दी, लेकिन मौजूदा पंजीकृत 'वक्फ-बाय-यूजर' दावों को सुरक्षित रखा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अनुच्छेद 26 धार्मिक बंदोबस्तों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है?
- संपत्ति के अधिकार: धार्मिक संप्रदायों को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति रखने और अर्जित करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
- सीमित प्रशासन: संप्रदाय "विधि के अनुसार" संपत्ति का प्रशासन कर सकते हैं—जो प्रशासन के वैधानिक राज्य विनियमन की अनुमति देता है, लेकिन राज्य द्वारा संपत्ति से पूर्णतः वंचित किए जाने का निषेध करता है।
- संवैधानिक सीमाएं: अनुच्छेद 26 के तहत अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से ये अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं हैं (अनुच्छेद 25 के विपरीत)।
'संवैधानिकता की उपधारणा' का सिद्धांत क्या है?
- मूल सिद्धांत: न्यायालय स्वभावतः यह मानकर चलते हैं कि विधायिका द्वारा पारित कानून संवैधानिक हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना या मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करने वाला सिद्ध न कर दिया जाए।
- सिद्ध करने का भार: संविधि को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर ही उसकी संवैधानिक अमान्यता सिद्ध करने का प्रमाण का भार पूरी तरह से होता है।
- अंतरिम रोक: इस उपधारणा के कारण, संवैधानिक न्यायालय अंतिम न्यायिक समीक्षा लंबित रहने तक शायद ही कभी संपूर्ण विधायी अधिनियमों पर पूर्ण अंतरिम रोक लगाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायनिर्णयन में कार्यपालिका का अतिरेक
न्यायिक विवाद-समाधान का कार्य ज़िला कलेक्टरों को सौंपना न्याय के न्यायाधिकरण (Tribunalisation) और कार्यकारी अतिरेक (Executive overreach) से जुड़ी व्यापक बहस को प्रतिध्वनित करता है, जो बार-बार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत (Doctrine of Separation of Powers) की परीक्षा लेता है।
धार्मिक संसाधनों का राज्य द्वारा विनियमन
वक्फ प्रबंधन पर बहस सीधे तौर पर हिंदू मंदिरों पर राज्य सरकार के नियंत्रण (HRCE अधिनियमों) को लेकर चल रही निरंतर कानूनी लड़ाइयों को दर्शाती है, जो धार्मिक संपत्तियों के नियमन की संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित करती है।
2026 की Prelims परीक्षा में वक्फ संशोधन प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 26 के 'कानून के अनुसार प्रशासन' (administration in accordance with law) खंड पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024MainsGS2
Public charitable trusts have the potential to make India's development more inclusive as they relate to certain vital public issues. Comment.
- 2024MainsGS2
Discuss India as a secular state and compare with the secular principles of the US constitution.