समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों की विधायी शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय राज्यपाल की विधायी वीटो शक्तियों की सीमाओं पर महत्वपूर्ण संवैधानिक स्पष्टता प्रदान करता है। यह लोकतांत्रिक रूप से अधिनियमित राज्य विधानों को रोकने के लिए राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में कार्य करता है, जो सीधे तौर पर केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिन्होंने राज्य विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी थी और उनके पुनः पारित होने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इन विधेयकों को स्वीकृत माना जाएगा, और राज्यपाल की कार्रवाई को स्पष्ट रूप से 'मनमाना, अस्तित्वहीन (non est) और कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण' बताया। इन विवादास्पद विधेयकों का उद्देश्य राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार को सशक्त बनाना था। तत्काल गतिरोध को हल करने के अलावा, यह निर्णय राज्यपालों को विधायी कार्यों में अनिश्चित काल तक देरी करने से रोकता है, संवैधानिक जवाबदेही लागू करता है, और राज्यपाल की भूमिका को केंद्र सरकार के पक्षपाती साधन के बजाय राज्य कैबिनेट के मार्गदर्शक के रूप में परिभाषित करके सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए गए 10 विधेयकों को राज्यपाल की सहमति प्राप्त माना जाएगा, और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के निर्णय को अमान्य कर दिया।
  • अदालत ने राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण की मनमाना और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए कड़ी आलोचना की, और यह सुझाव दिया कि उन्होंने केंद्र के एक पक्षपाती उपकरण के रूप में कार्य किया।
  • मुख्य विवाद उन विधेयकों से संबंधित था जिनमें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (Vice-Chancellors) की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल (कुलाधिपति के रूप में कार्यरत) से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान था।
  • यह निर्णय राज्यपालों को राज्य के विधानों में अनिश्चितकालीन देरी करने से रोकते हुए एक कानूनी मिसाल कायम करता है और निश्चित समयसीमा तथा पारदर्शिता लागू करता है।
  • यह निर्णय सहकारी संघवाद को रेखांकित करता है, यह दोहराते हुए कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल के जनादेश में बाधा डालने के बजाय एक 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' के रूप में कार्य करना चाहिए।

महत्वपूर्ण शब्द

राज्यपाल का कार्यालय

संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 153–162) जो किसी राज्य के नाममात्र के प्रमुख को नामित करता है, जो संघ और राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य होता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (कार्यपालिका); राज्यपाल की 'दोहरी भूमिका' और विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 200

वह विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेद जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल के विकल्पों—अनुमति देना, रोक लेना, वापस करना या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना—को रेखांकित करता है।

UPSC context

GS पेपर 2 (Polity); राज्य विधायी प्रक्रियाओं और 'पॉकेट वीटो' पर हालिया न्यायिक अंकुश से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सहकारी संघवाद

एक शासन दर्शन जहाँ केंद्र और राज्य साझा समस्याओं के समाधान के लिए साझेदारों के रूप में कार्य करते हैं, जो आपसी विश्वास और साझा जिम्मेदारियों द्वारा अभिलक्षित है।

UPSC context

GS पेपर 2 (संघवाद); भारतीय राजव्यवस्था का एक प्रमुख विषय, जो शक्तियों के संतुलन और संस्थागत सामंजस्य से संबंधित है।

Source
अनुच्छेद 142

उच्चतम न्यायालय को 'पूर्ण न्याय' प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान करने वाला एक प्रावधान, जिसका हाल ही में तमिलनाडु में विधेयकों को स्वीकृत 'मानने' (deem) के लिए उपयोग किया गया।

UPSC context

GS Paper 2 (न्यायपालिका); न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए न्यायालय की अवशिष्ट शक्तियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संवैधानिक नैतिकता

संविधान के मूल मूल्यों, भावना और मानदंडों के अनुपालन का सिद्धांत, जो प्राधिकारियों से निष्पक्ष रूप से और बिना किसी मनमानी के कार्य करने की अपेक्षा करता है।

UPSC context

GS Paper 2 और 4; संवैधानिक पदाधिकारियों के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए एक गुणात्मक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है।

Source
भारत का सर्वोच्च न्यायालय

संविधान की व्याख्या करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च न्यायिक निकाय (अनुच्छेद 124–147)।

UPSC context

GS पेपर 2 (न्यायपालिका); 'संविधान के संरक्षक' के रूप में इसकी भूमिका और संघीय ढांचे पर इसके प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्यपाल किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद भी राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है।

अनुच्छेद 200 के तहत, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल "अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे"। उनके पास इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का विकल्प समाप्त हो जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Executive

अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं?

  • अनुमति देना या रोक लेना: सहमति देना, या उसे रोकना (हालांकि बिना वापस लौटाए अनिश्चित काल के लिए रोकना SC के हालिया फैसलों के अनुसार असंवैधानिक माना जाता है)।
  • वापसी: गैर-धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस करना। यदि इन्हें फिर से पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी सहमति देनी ही होगी।
  • रिज़र्व: विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। यह तब अनिवार्य है यदि विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता है।
Indian Polity - Centre-State Relations

क्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अधिदेश है?

  • वैधानिक भूमिका: नहीं, यह विशिष्ट राज्य विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा प्रदान की गई एक वैधानिक भूमिका है, न कि संविधान द्वारा।
  • स्वतंत्र विवेकाधिकार: किसी परिनियम के तहत कुलाधिपति के रूप में कार्य करते समय, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कड़ाई से बाध्य नहीं होते हैं।
  • आयोग के विचार: सरकारिया और पुंछी दोनों आयोगों ने राजनीतिक टकराव से बचने के लिए राज्यपालों को इस वैधानिक भूमिका से मुक्त करने की सिफारिश की थी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 142 और संघीय गतिरोध

    SC द्वारा 'सहमति मान लेने' (deem assent) के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग करना, कार्यपालिका-विधायिका के गतिरोधों को सीधे तौर पर दूर करने की न्यायपालिका की एक मिसाल पेश करता है, जिससे संघीय टकरावों में न्यायिक हस्तक्षेप का विस्तार होता है।

  • साविधिक बनाम संवैधानिक कर्तव्य

    विवाद अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब राज्यपाल स्वतंत्र रूप से वैधानिक शक्तियों (जैसे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में) का प्रयोग करते हैं, जो वैधानिक स्वायत्तता और कैबिनेट की सलाह पर कार्य करने के संवैधानिक जनादेश (अनुच्छेद 163) के बीच तनाव को रेखांकित करते हैं।

2026 के Prelims में बहु-कथनीय प्रश्नों (Multi-statement Q) में अनुच्छेद 200 के सटीक क्रम और वैधानिक कुलाधिपतियों (statutory Chancellors) पर Punchhi Commission के विचारों का मिश्रण होने की संभावना है।

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