समसामयिकी

कलकत्ता उच्च कोट ने मुकदमों के बैकलॉग से निपटने के लिए न्यायिक अवकाश रद्द किए

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

अधीनस्थ न्यायपालिका का कामकाज भारत की न्याय वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। मामलों की भारी लंबितता अक्सर प्रशासनिक और न्यायिक हस्तक्षेपों को प्रेरित करती है। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण, और बैकलॉग को समाप्त करने बनाम न्यायिक प्रशिक्षण के बीच के संतुलन को समझना, न्यायिक सुधारों और शासन पर GS Paper 2 के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

न्यायिक बैकलॉग से निपटने और मामलों के निपटान की दर में सुधार करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों और चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रद्द करने के प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं। यह असाधारण प्रशासनिक उपाय अधीनस्थ न्यायपालिका में लंबित मामलों की गंभीर चुनौती को रेखांकित करता है और संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट के पर्यवेक्षी नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। हालांकि इसका उद्देश्य अल्पावधि में बकाया मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक कार्य घंटों को अधिकतम करना है, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रद्द करना मामलों के तत्काल निपटान की आवश्यकताओं और निरंतर न्यायिक शिक्षा तथा क्षमता निर्माण (capacity building) की दीर्घकालिक आवश्यकता के बीच एक महत्वपूर्ण तनाव को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के अवकाश और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है ताकि बेंच पर न्यायाधीशों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
  • यह प्रशासनिक निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों में मामलों के भारी लंबित होने की समस्या से निपटने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया था।
  • यह आदेश अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार को रेखांकित करता है, जो अधीनस्थ न्यायपालिका के प्रशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण की शक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित करता है।
  • तात्कालिक न्यायिक कार्य घंटों को अधिकतम करते हुए, प्रशिक्षण का निलंबन लंबित मामलों को निपटाने और न्यायिक अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करने के बीच एक प्रणालीगत समझौते को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 235

संवैधानिक प्रावधान जो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण, जिसमें पदस्थापना (postings) और छुट्टियां शामिल हैं, संबंधित उच्च न्यायालय में निहित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली; हाई कोर्ट के अधीक्षण क्षेत्राधिकार के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
कलकत्ता उच्च न्यायालय

भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जिसे 1862 में स्थापित किया गया था, जिसका क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक निकाय और भारतीय उच्च न्यायालयों का भौगोलिक क्षेत्राधिकार।

Source
न्यायिक लंबितता

न्यायालय प्रणाली के भीतर लंबित मामलों का संचय, जिसे वर्तमान में 'शीघ्र सुनवाई के अधिकार' (Right to Speedy Trial) के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में उद्धृत किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और न्यायिक सुधार; भारतीय कानूनी प्रणाली की दक्षता को संबोधित करता है।

Source
अधीनस्थ न्यायपालिका

जिला और स्थानीय स्तर की निचली अदालतें जो उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के तहत अधिकांश मुकदमों का संचालन करती हैं।

UPSC context

GS पेपर II: विवाद निवारण तंत्र और संस्थान; जमीनी स्तर की न्याय वितरण प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक।

Source
शक्तियों का पृथक्करण

वह संवैधानिक सिद्धांत जो नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के कार्यों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान का मूल ढांचा और विभिन्न अंगों के बीच विवाद निवारण तंत्र।

प्रारंभिक ट्रैप

नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में, राज्यपाल जिला न्यायपालिका पर अवकाश और तैनाती सहित प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।

जहाँ राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं (अनुच्छेद 233), वहीं न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायपालिका का विशेष प्रशासनिक नियंत्रण (छुट्टियां, पोस्टिंग, पदोन्नति) High Court में निहित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

अधीनस्थ न्यायपालिका पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है?

  • उच्च न्यायालय का नियंत्रण: अनुच्छेद 235 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक और पर्यवेक्षी नियंत्रण विशेष रूप से संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में निहित करता है।
  • शक्तियों का दायरा: इसमें न्यायिक अधिकारियों की पदस्थापना (postings), पदोन्नति और अवकाश प्रदान करना शामिल है, जो जमीनी स्तर के न्यायाधीशों को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखता है।
  • नियुक्ति संबंधी चेतावनी: जबकि राज्यपाल HC के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 233) करता है, निरंतर प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह से High Court के पास ही रहता है।
Governance - Justice Delivery

भारतीय न्यायिक प्रणाली में 'एरियर कमेटियाँ' (Arrears Committees) क्या हैं?

  • मुख्य अधिदेश: पुराने मामलों के निपटान की निगरानी करने और उन्हें व्यवस्थित रूप से गति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में स्थापित विशेष समितियाँ।
  • लक्षित मामले: वे मुख्य रूप से उन मामलों को प्राथमिकता देने, ट्रैक करने और निपटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पांच वर्षों से अधिक समय से प्रणाली में लंबित हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुबंध प्रवर्तन और आर्थिक सर्वेक्षण

    आर्थिक सर्वेक्षण लगातार अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को कमजोर अनुबंध प्रवर्तन से जोड़ते रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार न्यायिक लंबितता सीधे तौर पर भारत की Ease of Doing Business को बाधित करती है और विदेशी निवेश को हतोत्साहित करती है।

  • क्षमता निर्माण बनाम सेवा वितरण

    तत्काल लंबित मामलों (backlogs) को निपटाने के लिए न्यायिक प्रशिक्षण को स्थगित करना शासन के एक क्लासिक 'ट्रेड-ऑफ' को रेखांकित करता है, जो सिविल सेवा की उन बहसों को दर्शाता है जहाँ दीर्घकालिक क्षमता निर्माण (जैसे मिशन कर्मयोगी) अक्सर दैनिक कार्यों की तात्कालिकता (firefighting) के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

राज्यपाल द्वारा नियुक्ति (अनुच्छेद 233) और हाईकोर्ट (HC) के नियंत्रण (अनुच्छेद 235) के बीच सूक्ष्म अंतर का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।

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