समसामयिकी

एक साथ चुनाव प्रस्ताव पर विधि आयोग की ब्रीफिंग

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

एक साथ चुनाव ('एक राष्ट्र, एक चुनाव') एक अत्यधिक चर्चित शासन सुधार है। इसकी संवैधानिक व्यवहार्यता, विशेष रूप से अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता और बुनियादी संरचना (Basic Structure) के सिद्धांत तथा संघवाद पर इसके प्रभाव, UPSC Polity के मुख्य विषय हैं।

सारांश

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाला विधि आयोग, एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को जानकारी देने वाला है। महत्वपूर्ण रूप से, आयोग ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन को आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। इसका तर्क है कि यह विधेयक संसद के विधायी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और संविधान की बुनियादी संरचना को नहीं बदलता है, जिसमें सदन के कार्यकाल में कटौती करना भी शामिल है। संघवाद संबंधी चिंताओं के खिलाफ इस कदम का बचाव करते हुए, आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संघवाद की विशेषता एक मजबूत केंद्र है जो विभिन्न इकाइयों को एक साथ जोड़ने के लिए एक धुरी के रूप में कार्य करता है, न कि शक्तियों का सख्त विभाजन।

मुख्य बिंदु

  • विधि आयोग 4 दिसंबर को एक साथ चुनाव (simultaneous polls) के संबंध में संसद की संयुक्त समिति को ब्रीफ करने वाला है।
  • आयोग का मानना है कि एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक को 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह संसद की कानून बनाने की शक्ति के अंतर्गत आता है।
  • विधायी सदनों के कार्यकाल में कटौती करने के लिए प्रस्तावित संशोधन के बारे में यह तर्क दिया गया है कि यह संविधान के बुनियादी ढांचे (basic structure) का उल्लंघन नहीं करता है।
  • आयोग द्वारा भारतीय संघवाद की व्याख्या विभिन्न इकाइयों को एक मजबूत केंद्र की धुरी के साथ एक सूत्र में पिरोने के रूप में की गई है, न कि इकाइयों के पृथक्करण के रूप में।

महत्वपूर्ण शब्द

एक साथ चुनाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ लाने (synchronize करने) के लिए एक विधायी प्रस्ताव (विशेष रूप से 129वाँ संशोधन), ताकि एक साथ चुनाव (simultaneous polls) कराए जा सकें।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); चुनावी सुधार, विधायी प्रक्रियाओं और प्रमुख संवैधानिक बदलावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय विधि आयोग

कानूनी विशेषज्ञों का एक कार्यकारी, गैर-सांविधिक सलाहकार निकाय जो विधि एवं न्याय मंत्रालय को कानूनी सुधारों और कानूनों के संहिताकरण की सिफारिश करता है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); कानूनी और न्यायिक सुधारों के लिए संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संसद की संयुक्त समिति (JPC)

दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों वाली एक तदर्थ (ad-hoc) संसदीय समिति, जिसका गठन विशिष्ट विधेयकों की समीक्षा करने या महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करने के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था); संसदीय निगरानी, विधायी संवीक्षा और समिति प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
मूल संरचना का सिद्धांत

एक न्यायिक सिद्धांत जिसके अनुसार संसद संविधान की उन बुनियादी विशेषताओं (जैसे कि लोकतंत्र, संघवाद) में संशोधन नहीं कर सकती, जो इसकी मूल पहचान को परिभाषित करती हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था/संविधान); अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्तियों की सीमाओं पर बहस के केंद्र में।

Source
संघवाद

एक ऐसी प्रणाली जो केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है; भारत के मॉडल में राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की विशेषता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था); केंद्र-राज्य संबंधों और शक्तियों के संवैधानिक संतुलन का परीक्षण करता है।

Source
अनुच्छेद 368

वह संवैधानिक अनुच्छेद जो संसद को विशेष बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है और इसकी प्रक्रिया निर्धारित करता है।

UPSC context

GS Paper II (Polity); संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया और राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकताओं को समझने के लिए आवश्यक।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

एक साथ चुनाव के लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में संशोधन करने हेतु संवैधानिक रूप से आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 368(2) स्पष्ट रूप से उन प्रावधानों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है (जैसे, 7वीं अनुसूची)। अनुच्छेद 83 और 172 (सदनों की अवधि) इस सूची में नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि संसद अकेले उनमें संशोधन कर सकती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitutional Amendment

अनुच्छेद 368 के तहत किन संवैधानिक संशोधनों के लिए स्पष्ट रूप से आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?

  • राष्ट्रपति और कार्यपालिका: अनुच्छेद 54 और 55 (राष्ट्रपति का निर्वाचन) और अनुच्छेद 73 और 162 (संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार)।
  • उच्च न्यायपालिका: भाग V के अध्याय IV (उच्चतम न्यायालय) या भाग VI के अध्याय V (उच्च न्यायालयों) में कोई भी परिवर्तन।
  • संघीय वितरण: सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
  • अनुच्छेद 368: अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में स्वयं संशोधन करने के लिए 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
Polity - Elections

आदर्श आचार संहिता (MCC) की कानूनी स्थिति और प्रवर्तन तंत्र क्या है?

  • प्रकृति एवं उत्पत्ति: यह राजनीतिक आम सहमति से विकसित दिशा-निर्देशों का एक समूह है, न कि कोई वैधानिक कानून (statute)। यह पहली बार 1960 के केरल राज्य चुनावों के दौरान सामने आया था।
  • संवैधानिक प्राधिकरण: इसके पास प्रत्यक्ष वैधानिक आधार का अभाव है, लेकिन ECI द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक अधिदेश का उपयोग करते हुए इसे कड़ाई से लागू किया जाता है।
  • प्रॉक्सी कानून: कुछ प्रावधानों को IPC, CrPC और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की संबंधित दंडात्मक धाराओं को लागू करके प्रवर्तित किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ONOE + मूल संरचना का सिद्धांत

    बहस अब राजनीतिक व्यवहार्यता से संवैधानिक वैधता की ओर स्थानांतरित हो गई है, विशेष रूप से इस प्रश्न पर कि क्या किसी राज्य विधानसभा के कार्यकाल को समय से पूर्व समाप्त करना 'बुनियादी ढांचे' (Basic Structure) के 'लोकतांत्रिक गणराज्य' वाले मूल तत्व का उल्लंघन है।

  • असममित संघवाद बनाम मजबूत केंद्र

    विधि आयोग का तर्क "अर्ध-संघीय" (के.सी. व्हीयर) बहस को पुनर्जीवित करता है, जो एक साथ चुनावों को संविधान सभा द्वारा एक मजबूत केंद्रीकृत धुरी वाले संघ के निर्माण से जोड़ता है।

प्रीलिम्स में अनुच्छेद 368 के तहत राज्यों के अनुसमर्थन (State Ratification) नियमों के साथ संवैधानिक अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 83/172) के मिलान पर आधारित एक अत्यंत विशिष्ट प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 5

संबद्ध PYQ · 5

  • 2017MainsGS2

    Simultaneous election to the Lok Sabha and the State Assemblies will limit the amount of time and money spent in electioneering but it will reduce the government's accountability to the people." Discuss.

  • 2025PrelimsGS1

    Consider the following subjects under the Constitution of India : I. List I-Union List, in the Seventh Schedule II. Extent of the executive power of a State III. Conditions of the Governor's office For a constitutional amendment with respect to which of the above, ratification by the Legislatures of not less than one-half of the States is required before presenting the bill to the President of India for assent?

  • 2024PrelimsGS1

    As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:

  • 2022PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?

  • 2014MainsGS2

    Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.