समसामयिकी

आदिवासी क्षेत्र के पलायन को रोकने के लिए भूमि अधिकारों को आवश्यक बताया गया

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क्यों मायने रखता है

हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्षेत्रीय विकास, जनजातीय कल्याण नीतियों और भूमि राजस्व प्रशासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

सारांश

हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए उचित भूमि अधिकार प्रदान करना आवश्यक है। भूमि कार्यकाल और बंदोबस्त से संबंधित मुद्दों का समाधान करने से दूरदराज के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थानीय आजीविका को बनाए रखने में मदद मिलती है।

मुख्य बिंदु

  • हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए कानूनी भूमि अधिकार सुरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • राज्य सरकार मौजूदा जनजातीय भूमि ढाँचों के तहत लंबित भूमि मामलों को निपटाने और स्थानीय आबादी को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
  • जनजातीय प्रवास से लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी/भरमौर जैसे दूरदराज के सीमावर्ती जिलों के सामने जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ पैदा होती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

नॉटोर भूमि नियम

हिमाचल प्रदेश में खेती और आवास के लिए पात्र भूमिहीनों को बंजर या बेकार पड़ी सरकारी भूमि के आवंटन को नियंत्रित करने वाले नियम, जो आजीविका के मुद्दों के समाधान और जनजातीय सीमावर्ती क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

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HPAS पेपर II और III: किन्नौर और लाहुल-स्पीति जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण राज्य-विशिष्ट भूमि सुधार, जनजातीय अधिकार और शासन मुद्दे।

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वन अधिकार अधिनियम (FRA)

वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की बहाली के लिए प्रदान करने वाला केंद्रीय कानून, जो हिमाचल प्रदेश में भूमि कार्यकाल और स्थानीय आजीविका की बहसों से जुड़ा हुआ है।

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HPAS पेपर II (गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन) और GS पेपर III (पर्यावरण और जनजातीय अधिकार): पहाड़ी राज्यों में कार्यान्वयन की बाधाओं का परीक्षण।

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पाँचवीं अनुसूची

संविधान के वे प्रावधान जो मुख्य रूप से आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक और विधायी सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं, और राज्यपालों को आदिवासी हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय या राज्य कानूनों में संशोधन करने का अधिकार देते हैं।

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HPAS पेपर II: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय कल्याण, विकेंद्रीकरण और अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल की विशेष शक्तियों पर केंद्रित है।

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प्रारंभिक ट्रैप

संविधान की पाँचवीं अनुसूची: हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लंबित नौतोड़ (Nautor) मामलों में तेजी लाने के लिए

एस्पिरेंट्स अक्सर पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में भ्रमित हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र हैं, छठी अनुसूची के तहत नहीं (जो मेघालय और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों पर लागू होती है)।

संबंधित अवधारणाएँ

Himachal Pradesh Land Reforms & Governance

हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियमों के तहत प्रमुख प्रावधान और मानदंड क्या हैं?

  • भूमि सीमा (लैंड सीलिंग): 20 बीघा से कम जमीन रखने वाले पात्र निवासी अतिरिक्त 20 बीघा तक की खाली जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • अनुमत उपयोग: मुख्य रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासी आजीविका का समर्थन करने के लिए कृषि, बागवानी या आवासीय उद्देश्यों के लिए।
  • कानूनी बाधा: सरकारी या वन भूमि पर अनुदान के लिए अक्सर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विशेष छूट की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आदिवासी भूमि अधिकार और सीमा सुरक्षा संबंध

    किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे सीमावर्ती जिलों से होने वाला पलायन उच्च-तुंगता (हाई-एल्टीट्यूड) वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के बुनियादी ढाचे के लिए खतरा पैदा करता है, जो स्थानीय भूमि स्वामित्व (लैंड टेन्योर) को सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन से जोड़ता है।

  • वन संरक्षण अधिनियम बनाम आदिवासी भूमि अधिकार

    हिमाचल प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम और नौ तौर प्रावधानों के बीच का घर्षण अनुसूचित क्षेत्रों में विकास बनाम वन संरक्षण पर राष्ट्रीय बहस को दर्शाता है।

HP में नॉटौर नियम, FCA 1980 छूट और पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का परीक्षण संभवतः बहु-कथन वाले अभिकथन प्रश्न के माध्यम से किया जाएगा।

संबद्ध PYQ · 3

संबद्ध PYQ · 3

  • 2025HPAS_PRELIMSGS1

    Mountain Soil Zone in Himachal Pradesh is found between :

  • 2025HPAS_PRELIMSGS1

    Match the Tribal Leaders with their respective region. | List-I (Tribal Leader) | List-II (Region) | |---|---| | (a) Utirot Sing | (i) Odisha | | (b) Thalakkal Chandu | (ii) Andhra | | (c) Alluri Sitaram Raju | (iii) Kerala | | (d) Chakra Bisoi | (iv) Meghalaya | Code: (a) (b) (c) (d)

  • 2024HPAS_PRELIMSGS1

    Match the forest cover area/type with their total area in Himachal Pradesh (2021) : | List I (Density/Total Forest Cover) | List II (Area in sq. kms.) | |---|---| | (a) Very dense forest above 70 percent | (i) 7,100 | | (b) Moderate dense forest 40 to 70 percent | (ii) 5,180 | | (c) Open forest 10 percent to 40 percent | (iii) 15,443 | | (d) Total forest cover | (iv) 3,163 | Choose the correct options : Code: (a) (b) (c) (d)