राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन तेज हुए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
लद्दाख में जारी विरोध प्रदर्शन संवैधानिक शासन, जनजातीय अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के संगम पर स्थित हैं। यह बहस छठी अनुसूची की संवैधानिक सीमाओं का परीक्षण करती है और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक केंद्रीयकरण को स्थानीय आबादी की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और पारिस्थितिक चिंताओं के साथ संतुलित करने की चुनौतियों को रेखांकित करती है।
सारांश
यह लेख लद्दाख में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और पूर्ण राज्य के दर्जे तथा छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अंतर्निहित मांगों का विश्लेषण करता है। 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद, लद्दाख को बिना विधायिका वाला एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) घोषित किया गया था। इस कदम ने शुरुआत में उम्मीदें जगाईं, लेकिन जल्द ही लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व, भूमि अधिकारों और इसकी संवेदनशील पारिस्थितिकी एवं जनजातीय बहुल आबादी के संरक्षण को लेकर चिंताएं पैदा कर दीं। लेह और कारगिल दोनों क्षेत्रों के नेताओं के एक संयुक्त मोर्चे द्वारा संचालित इन प्रदर्शनों ने केंद्र सरकार को एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार करना केंद्र के 2019 के पुनर्गठन के विमर्श के विपरीत होगा, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) पर छठी अनुसूची लागू करना संवैधानिक रूप से जटिल बना हुआ है। इसके अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ अस्थिर सीमाओं पर लद्दाख की रणनीतिक स्थिति केंद्र को प्रत्यक्ष प्रशासनिक और सुरक्षा निगरानी बनाए रखने के लिए मजबूर करती है, जो क्षेत्रीय स्वायत्तता देने की उसकी इच्छा को सीमित करती है।
मुख्य बिंदु
- 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन (abrogation) के बाद, लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर बिना विधायिका वाले एक केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) के रूप में गठित किया गया, जिससे भूमि और नौकरियों पर मिलने वाले पिछले संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गए।
- लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने एकजुट होकर चार-सूत्रीय मांग सामने रखी: पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची को लागू करना, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण, और लेह तथा कारगिल के लिए अलग संसदीय सीटें।
- सोनम वांगचुक जैसे जलवायु कार्यकर्ताओं सहित प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि क्षेत्र की जनजातीय पहचान (90% से अधिक जनजातीय आबादी) और इसकी संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी को अनियंत्रित औद्योगिक विकास से बचाने के लिए छठी अनुसूची अनिवार्य है।
- केंद्र के सामने एक दुविधा है: पूर्ण राज्य का दर्जा देना उसकी 2019 की पुनर्गठन नीति को उलट देता है, और उत्तर-पूर्व (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के बाहर किसी UT पर छठी अनुसूची लागू करना संवैधानिक रूप से अभूतपूर्व है।
- चीन और पाकिस्तान के साथ लद्दाख की अत्यधिक संवेदनशील सीमाओं के कारण, केंद्र सरकार राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करके प्रत्यक्ष प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण छोड़ने में अनिच्छुक है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की छठी अनुसूची
अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत प्रावधान जो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) की स्थापना करते हैं। यह जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए भूमि और रीति-रिवाजों पर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था/शासन); जनजातीय स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
2019 का वह ऐतिहासिक कानून जिसने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) और लद्दाख (बिना विधायिका के) में विभाजित किया।
UPSC context
GS-II (संघ और केंद्र शासित प्रदेश); 2019 के प्रशासनिक पुनर्गठन और वर्तमान संघीय ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
लेह एपेक्स बॉडी (LAB)
लेह जिले के धार्मिक और राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन। यह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत शामिल करने के आंदोलन का नेतृत्व करता है।
UPSC context
GS-II (दबाव समूह); क्षेत्रीय पहचान और संवैधानिक वार्ताओं में नागरिक समाज की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)
कारगिल जिले के राजनीतिक और धार्मिक समूहों का एक गठबंधन। यह क्षेत्रीय सुरक्षा उपायों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर लेह एपेक्स बॉडी (Leh Apex Body) के साथ सहयोग करता है।
UPSC context
GS-II (दबाव समूह); क्षेत्रीय सहयोग और संघीय नीति पर गैर-राज्य संस्थाओं के प्रभाव को दर्शाता है।
अनुच्छेद 371
संवैधानिक प्रावधान जो विशिष्ट राज्यों को उनकी भूमि, संस्कृति और रोजगार के संरक्षण के लिए 'विशेष प्रावधान' प्रदान करते हैं। इसे लद्दाख की स्वायत्तता संबंधी चिंताओं के लिए एक संभावित समझौते के रूप में देखा जा रहा है।
UPSC context
GS-II (राजव्यवस्था); यह विशिष्ट क्षेत्रों के लिए असममित संघवाद (asymmetric federalism) और लचीले संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 370
एक अस्थायी प्रावधान जिसने पूर्व में जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। 2019 में इसके निरसन ने लद्दाख के वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे का मार्ग प्रशस्त किया।
UPSC context
GS-II (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि); क्षेत्र के विधिक संक्रमण और भारतीय संघवाद के लिए आवश्यक संदर्भ।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र शासित प्रदेशों या गैर-पूर्वोत्तर राज्यों पर छठी अनुसूची लागू करने का निषेध करता है।
असत्य। छठी अनुसूची विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को सूचीबद्ध करती है, लेकिन संसद UTs सहित अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है।
संबंधित अवधारणाएँ
पांचवीं अनुसूची की तुलना में छठी अनुसूची के तहत प्रदान की गई विशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं?
- छठी अनुसूची स्वायत्तता: वास्तविक विधायी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) का निर्माण करता है।
- 5वीं अनुसूची स्वायत्तता: जनजातीय सलाहकार परिषदों (TACs) का गठन करता है, जो राज्य के राज्यपाल के लिए विशुद्ध रूप से सलाहकार निकाय हैं।
- प्रयोज्यता: 6वीं विशेष रूप से AMTM राज्यों (अनुच्छेद 244(2)) पर लागू होती है; 5वीं किसी भी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों (अनुच्छेद 244(1)) पर लागू होती है।
How does the constitutional administration of Ladakh differ from J&K or Delhi?
- अनुच्छेद 239 (लद्दाख): बिना विधानसभा के, उपराज्यपाल के माध्यम से सीधे राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित।
- अनुच्छेद 239A/239AA: विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद होना, जिससे राज्य सूची (State List) के विशिष्ट विषयों पर स्थानीय कानून बनाने की अनुमति मिलती है।
अंतर-विषय पैटर्न
छठी अनुसूची बनाम इनर लाइन परमिट
लद्दाख की मांगें उत्तर-पूर्वी राज्यों के उन आंदोलनों के समान हैं जहाँ जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकने के लिए छठी अनुसूची (Sixth Schedule) की स्वायत्तता और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत इनर लाइन परमिट (ILP) का प्रावधान एक साथ लागू होता है।
रणनीतिक केंद्र शासित प्रदेश और सीमा अवसंरचना
केंद्र की प्रशासनिक दुविधा स्थानीय पारिस्थितिक/जनजातीय मांगों और LAC के साथ BRO द्वारा दोहरे उपयोग वाले सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के त्वरित निर्माण के बीच के टकराव को रेखांकित करती है।
UT से पूर्ण राज्य तक के ऐतिहासिक विकासक्रम
ऐतिहासिक रूप से, गोवा, हिमाचल और मिजोरम जैसे UTs पूर्ण राज्यों में परिवर्तित हुए। लद्दाख, राज्य का दर्जा प्रदान करने के मानदंडों बनाम रणनीतिक केंद्रीकरण पर संवैधानिक बहस को पुनर्जीवित करता है।
प्रिलिम्स में UTs पर लागू अनुच्छेद 244(1) बनाम 244(2) पर एक मिश्रित कथन, या रणनीतिक सीमा नियंत्रण और स्वायत्तता के बीच संतुलन पर एक मेन्स (Mains) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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