समसामयिकी

लद्दाख सुई जेनेरिस शासन मॉडल और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

लद्दाख के लिए एक विशिष्ट (sui generis) शासन मॉडल को लेकर चल रही बातचीत भारतीय असममित संघवाद के बदलते स्वरूप को उजागर करती है, जो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय आकांक्षाओं, जनजातीय/स्वदेशी संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती है।

सारांश

गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों (लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के बीच चर्चा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भूमि संरक्षण, रोजगार सुरक्षा और विधายक शक्तियों की क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए, अनुच्छेद 371 के प्रावधानों की तरह एक 'सुई जेनेरिस' (विशिष्ट) शासन मॉडल की तलाश कर रही है।

मुख्य बिंदु

  • गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के प्रतिनिधियों (लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस) के बीच लद्दाख के लिए एक अनूठी शासन प्रणाली (sui generis) पर चर्चा चल रही है, जिसमें अनुच्छेद 371-शैली के विशेष प्रावधानों के समान समानताएं खींची जा रही हैं।
  • 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद से, लद्दाख का नेतृत्व भूमि, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और एक विधानसभा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग कर रहा है।
  • 'सुई जेनेरिस' (sui generis) मॉडल की अवधारणा एक ऐसे विशेष रूप से तैयार किए गए ढांचे को दर्शाती है जो मानक छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के प्रावधानों से अलग है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करते हुए इस क्षेत्र की सामरिक और भू-राजनीतिक संवेदनशीलता का समाधान करना है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 371

संविधान के वे प्रावधान जो स्थानीय संस्कृति, संसाधनों और भूमि के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न भारतीय राज्यों को विशेष संक्रमणकालीन और क्षेत्रीय सुरक्षा उपाय प्रदान करते हैं।

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UPSC Mains GS-II: भारतीय संविधान - महत्वपूर्ण प्रावधान और संघीय ढांचा। असममित संघवाद (asymmetric federalism) और क्षेत्रीय स्वायत्तता से जुड़े प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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छठी अनुसूची

संविधान के अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के तहत दिए गए प्रावधान, जो उत्तर पूर्व के विशिष्ट राज्यों में आदिवासी आबादी और उनके पारंपरिक भूमि तथा सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) का प्रावधान करते हैं।

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UPSC मेन्स GS-II: संघवाद, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वायत्तता के लिए तंत्र का मूल्यांकन करता है।

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सुई जेनेरिस

विशिष्ट और असाधारण परिस्थितियों के अनुकूल एक अनूठी कानूनी या शासन व्यवस्था, जो शासन के मानक प्रारूपों से भिन्न होती है।

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UPSC Mains GS-II: गवर्नेंस और संघीय ढांचा (Governance and Federal Structure)। अद्वितीय क्षेत्रीय प्रशासनिक चुनौतियों के लिए नवीन समाधानों पर उत्तर लिखने के लिए उपयोगी।

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लेह एपेक्स बॉडी (LAB)

लेह में बौद्ध और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख राजनीतिक निकाय, जो लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों, भूमि संरक्षण और राज्य के दर्जे की मांगों का नेतृत्व कर रहा है।

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UPSC मेन्स GS-II: क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और संघीय गतिशीलता (Regional Aspirations and Federal Dynamics)। संवेदनशील सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय राजनीतिक आंदोलनों की समझ का परीक्षण करता है।

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कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA)

कारगिल का एक प्रमुख राजनीतिक मंच जो विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूहों का प्रतिनिधित्व करता है, लद्दाख के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लेह एपेक्स बॉडी के साथ सहयोग कर रहा है।

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UPSC Mains GS-II: संघीय ढांचा और क्षेत्रीय आंदोलन। सीमावर्ती क्षेत्रों में अंतर-क्षेत्रीय आम सहमति निर्माण पर प्रकाश डालता है।

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संबंधित अवधारणाएँ

Indian Constitution - Federal Structure & Significant Provisions

क्षेत्रीय संरक्षण के लिए अनुच्छेद 371 के तहत प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • असममित संघवाद: भाग XXI में नागालैंड (371A), मिजोरम (371G) और सिक्किम (371F) जैसे राज्यों के लिए स्थानीय रीति-रिवाजों और भूमि की रक्षा के लिए अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शामिल हैं।
  • राज्यपाल की शक्तियाँ: राज्यपाल अक्सर कानून और व्यवस्था या क्षेत्रीय बोर्डों के लिए विशेष जिम्मेदारी रखते हैं, और विशिष्ट नामित राज्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह को ओवरराइड करते हैं।
  • विधायी सुरक्षा उपाय: धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं और भूमि हस्तांतरण पर संसद के कानून अनुच्छेद 371 के तहत आने वाले कुछ राज्यों पर तब तक लागू नहीं होते जब तक कि राज्य विधानमंडल सहमति न दे।

अंतर-विषय पैटर्न

  • असममित संघवाद और जनजातीय भूमि अधिकार

    लद्दाख की संवैधानिक भूमि सुरक्षा की माँगें पूर्वोत्तर भारत में लागू छठी अनुसूची के संरक्षणों को दर्शाती हैं, जो सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में असममित संघवाद की सीमाओं का परीक्षण कर रही हैं।

  • रणनीतिक सीमावर्ती शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा

    लद्दाख की अनूठी सीमाई स्थिति के लिए रणनीतिक सैन्य नियंत्रण और स्थानीय लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है, जो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा शासन मॉडल के समान है।

असममितीय संघवाद के प्रावधानों (अनुच्छेद 371 बनाम छठी अनुसूची बनाम सुई जेनेरिस (Sui Generis) केंद्र शासित प्रदेश मॉडल) का परीक्षण बहु-कथन वाले मिलान प्रश्न के माध्यम से किए जाने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 1

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  • 2014MainsGS2

    Though the federal principle is dominant in our Constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian Constitution leans in favour of a strong Centre, a feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss.