लद्दाख प्रशासन ने कारगिल हिल काउंसिल को भंग किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह आयोजन लद्दाख जैसे संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और प्रशासनिक प्रबंधन के विकसित होते ढांचे को रेखांकित करता है।
सारांश
लद्दाख प्रशासन ने कारगिल में पर्वतीय परिषद को भंग कर दिया है और 21 नवंबर को पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है, जो केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय शासन ढांचे में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- लद्दाख प्रशासन ने कारगिल में पहाड़ी परिषद को भंग कर दिया।
- पंचायत चुनावों की घोषणा 21 नवंबर के लिए की गई है।
- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में प्रशासनिक विकास और स्थानीय शासन के पुनर्गठन पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लद्दाख प्रशासन
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रशासन करने वाली नौकरशाही और कार्यकारी मशीनरी।
UPSC context
GS Paper II (पॉलिटी और गवर्नेंस - केंद्र शासित प्रदेश, कार्यकारी प्रशासन, संघीय ढांचा)।
कारगिल हिल काउंसिल
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त जिला परिषद, जो लद्दाख के कारगिल जिले के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता, स्थानीय स्वशासन और सामाजिक-आर्थिक विकास योजना प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - स्थानीय सरकार, स्वायत्त परिषदें, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र)।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (Autonomous Hill Development Councils) की संवैधानिक और वैधानिक स्थिति क्या है?
- सांविधिक उद्गम: स्थानीय स्वशासन प्रदान करने के लिए J&K विधानमंडल द्वारा लेह (1995) और कारगिल (2003) के लिए LAHDC अधिनियम बनाए गए थे।
- सीमित शक्तियां: छठी अनुसूची के परिषदों के विपरीत, उनके पास स्वायत्त विधายक या न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं; उनका अधिदेश मुख्य रूप से कार्यकारी और विकासात्मक होता है।
- यूटी प्रशासन: 2019 के केंद्र शासित प्रदेश (UT) पुनर्गठन के बाद, ये परिषदें लद्दाख के उपराज्यपाल के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीधे काम करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पहाड़ परिषदें बनाम छठी अनुसूची स्वायत्त जिले
LAHDC कुछ आदिवासी क्षेत्रों में छठी अनुसूची के ढाँचे के सिद्धांतों के तहत काम करते हैं, लेकिन लद्दाख को छठी अनुसूची के विस्तार के बिना केंद्र शासित प्रदेश (UT) का दर्जा मिलने से इसके पर्वतीय परिषदें (हिल काउंसिल) संवैधानिक अनुसूचियों के बजाय विधायी अधिनियमों के तहत अद्वितीय वैधानिक निकाय बन जाती हैं।
UT प्रशासन की शक्तियाँ और LAHDC कानून बनाम अनुसूचित/UT क्षेत्रों में पंचायती राज, राजव्यवस्था से जुड़े बयानों में शामिल होंगे।
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