समसामयिकी

कुकी जो काउंसिल की अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मणिपुर में जारी संकट जातीय विभाजन, आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती शासन (borderland governance) की जटिलताओं को रेखांकित करता है। एक अलग UT की मांग राज्यों के पुनर्गठन (अनुच्छेद 3), मौजूदा स्वायत्त ढांचों की प्रभावकारिता और संघर्ष समाधान में संघ (Union) की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण UPSC विषयों को रेखांकित करती है।

सारांश

कुकी-ज़ो काउंसिल ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर में कुकी-ज़ो समुदायों के लिए विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अनुरोध किया है। मैतेई समुदाय के साथ जारी जातीय संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई गहरी दरार पर जोर देते हुए, काउंसिल ने तर्क दिया कि साझा प्रशासन अब व्यवहार्य नहीं रह गया है। राजनीतिक और क्षेत्रीय पुनर्गठन की इस मांग को राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में पेश किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • कुकी-ज़ो काउंसिल ने पीएम मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुकी-ज़ोमी-हमार समुदायों के लिए विधानसभा के साथ एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की गई है।
  • काउंसिल का मानना है कि मणिपुर में लंबे समय तक चली जातीय हिंसा के बाद मैतेई समुदाय के साथ सह-अस्तित्व असंभव है।
  • उन्होंने इस प्रशासनिक और क्षेत्रीय पुनर्गठन को किसी भी स्थायी शांति समझौते के लिए एक अनिवार्य पूर्व शर्त के रूप में प्रस्तुत किया।
  • यह मांग राज्यों के पुनर्गठन (अनुच्छेद 3), असममित संघवाद (asymmetric federalism) और उत्तर-पूर्व में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक बहसों को संदर्भित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 3

संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश और राज्य विधानमंडल के परामर्श के बाद, साधारण बहुमत से नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार देता है।

UPSC context

GS पेपर-II: भारतीय राजव्यवस्था और संविधान। संघवाद, राज्यों के पुनर्गठन और राज्यों की सीमाओं पर संघ (Union) की शक्ति से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

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छठी अनुसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय पहचान की रक्षा के लिए विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करता है।

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GS पेपर-II/III: जनजातीय शासन और पूर्वोत्तर सुरक्षा। असममित संघवाद और स्वदेशी समुदायों के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 371C

मणिपुर के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को जनजातीय हितों की रक्षा के लिए पर्वतीय क्षेत्रों (Hill Areas) के सदस्यों वाली राज्य विधानसभा की एक समिति गठित करने की शक्ति प्रदान करता है।

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GS पेपर-II: राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। मणिपुर में शासन की विफलताओं और जातीय तनाव के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

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कुकी-ज़ो काउंसिल (KZC)

मणिपुर में कुकी-ज़ो (Kuki-Zo) जनजातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2024 में गठित एक प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक संगठन, जो जातीय संघर्ष के कारण विधायिका (legislature) वाले एक अलग केंद्र शासित प्रदेश की वकालत कर रहा है।

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GS पेपर-III: आंतरिक सुरक्षा। पूर्वोत्तर के जातीय संघर्षों और राजनीतिक समाधान के लिए वार्ताओं में प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है।

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हिल एरियाज कमेटी (HAC)

मणिपुर में अनुच्छेद 371C के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जिसमें पहाड़ी जिलों के विधायक शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और विकास की निगरानी करना और सलाह देना है।

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GS पेपर-II: संघवाद और क्षेत्रीय स्वायत्तता। अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य-विशिष्ट संस्थागत तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SoO) समझौता

केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो विद्रोही समूहों (KNO और UPF) के बीच 2008 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय युद्धविराम समझौता, जिसका उद्देश्य शत्रुता को रोकना और राजनीतिक संवाद शुरू करना है।

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GS Paper-III: आंतरिक सुरक्षा। शांति प्रक्रियाओं और पूर्वोत्तर के विद्रोहों में गैर-राज्य अभिकर्ताओं (non-state actors) की भूमिका को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

मणिपुर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया जाता है।

मणिपुर छठी अनुसूची (Sixth Schedule) वाला राज्य नहीं है (जिसमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं)। इसके बजाय, अनुच्छेद 371C मणिपुर के लिए एक विशिष्ट हिल एरिया कमेटी (Hill Areas Committee) का प्रावधान करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitution

अनुच्छेद 3 के तहत संसद किसी नए राज्य या UT का निर्माण कैसे करती है?

  • साधारण बहुमत: संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों या UTs का गठन कर सकती है; इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
  • राष्ट्रपति की अनुशंसा: राज्य पुनर्गठन के लिए किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
  • गैर-बाध्यकारी परामर्श: राष्ट्रपति को विधेयक संबंधित राज्य विधानमंडल को उसके विचारों के लिए भेजना चाहिए, लेकिन ये विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं हैं।
Polity - Federalism

अनुच्छेद 371C के तहत मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान क्या है?

  • हिल एरियाज कमेटी: राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों (Hill Areas) से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।
  • राज्यपाल की जिम्मेदारी: इस समिति का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करना राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी है और उन्हें राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होगी।
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति: संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित करती स्थलाकृति

    इम्फाल घाटी बनाम पहाड़ी जिलों का जनसांख्यिकीय विभाजन जातीय उग्रवाद के लिए एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' के रूप में कार्य करता है, जो म्यांमार के साथ सीमा प्रबंधन और AFSPA की प्रयोज्यता से जुड़ी बहस को अत्यधिक जटिल बना देता है।

  • असममित संघवाद और केंद्र शासित प्रदेशों की विधायिकाएं

    यह मांग अनुच्छेद 239A का हवाला देती है। वर्तमान में, केवल दिल्ली, पुडुचेरी और J&K के पास विधानसभाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान हैं, जो व्यापक केंद्रीय नियंत्रण के साथ संघवाद के एक अनूठे हाइब्रिड मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मणिपुर के संदर्भ में अनुच्छेद 371C, इनर लाइन परमिट (ILP) और 6वीं अनुसूची (6th Schedule) को मिलाकर एक जटिल 'सही मिलान करें' (match-the-following) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।

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