केवल जनसंख्या आधारित परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्यों की चेतावनी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारतीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण संघर्ष को दर्शाता है: लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व (जो अधिक जनसंख्या के पक्ष में है) और प्रगतिशील जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (जिसमें दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है) के बीच का तनाव। यह GS2 केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बहस है, जिसमें परिसीमन (delimitation) पर संवैधानिक रोक और महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शामिल है।
सारांश
भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन (delimitation) अभ्यास पर कड़ी आपत्ति जताई है, और चेतावनी दी है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के लिए जनसंख्या को एकमात्र आधार बनाना दक्षिणी राज्यों को गंभीर रूप से दंडित करेगा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्होंने तर्क दिया कि लोकसभा में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करने से एक बड़ा 'उत्तर बनाम दक्षिण' आंदोलन छिड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने की आलोचना की और इसे स्वतंत्र रूप से तथा तत्काल लागू करने की मांग की। यह मुद्दा भारत के संघीय ढांचे और जनसांख्यिकीय संक्रमण के मूल पर प्रहार करता है।
मुख्य बिंदु
- BRS कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव ने केंद्र को केवल जनसंख्या मानदंडों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के खिलाफ आगाह किया।
- उन्होंने तर्क दिया कि जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए दक्षिणी राज्यों को दंडित करने से उत्तर-दक्षिण के बीच गहरा विभाजन पैदा होगा और इससे बड़े पैमाने पर जन आंदोलन शुरू हो सकता है।
- दक्षिण भारत का लोकसभा प्रतिनिधित्व में लगभग 24% हिस्सा है, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके असमान रूप से अधिक योगदान को देखते हुए इसकी राजनीतिक आवाज को कम नहीं किया जाना चाहिए।
- KTR ने महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन को परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने पर भी कड़ी आपत्ति जताई और महिलाओं के लिए तत्काल 33% आरक्षण की मांग की।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन आयोग
एक स्वतंत्र, उच्च-स्तरीय सांविधिक निकाय जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसे हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर Lok Sabha और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र II: चुनावी सुधार और प्रतिनिधि लोकतंत्र में 'एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023), जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, वर्तमान में अगली जनगणना के पूरा होने और परिसीमन प्रक्रिया से संबद्ध है।
UPSC context
GS Paper II: महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय और विधायी प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है।
अनुच्छेद 82
एक संवैधानिक अधिदेश जिसके तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के आवंटन और क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के लिए संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय निर्वाचन प्रणाली और संसदीय संरचना को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
84वाँ संशोधन अधिनियम, 2001
ऐसा कानून जिसने राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में सीटों की कुल संख्या को स्थिर (freeze) कर दिया।
UPSC context
GS Paper II: सीटों के 'फ्रीज' और जनसांख्यिकीय प्रतिनिधित्व एवं संघवाद पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जनसांख्यिकीय दंड
यह उन राज्यों (मुख्य रूप से दक्षिण के) द्वारा झेले गए राजनीतिक और राजकोषीय नुकसान का वर्णन करने वाला एक शब्द है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक कम किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उन्हें कम प्रतिनिधित्व और केंद्रीय वित्त पोषण का सामना करना पड़ा।
UPSC context
GS पेपर II/III: केंद्र-राज्य संबंधों, सहकारी संघवाद और 15वें वित्त आयोग के हस्तांतरण सूत्र (devolution formula) के लिए प्रासंगिक।
संघवाद
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन, जो वर्तमान में राजनीतिक प्रभाव और संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के संबंध में 'उत्तर-दक्षिण' विभाजन के कारण तनावपूर्ण है।
UPSC context
GS पेपर II: केंद्र-राज्य संघर्षों, राजकोषीय संघवाद और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दों के माध्यम से परखी गई 'Basic Structure' की अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां CAA) 33% महिला आरक्षण के तत्काल कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाता है।
अनुच्छेद 334A के तहत, 33% आरक्षण संवैधानिक रूप से अधिनियमन के बाद की पहली Census के प्रकाशन और उसके बाद की परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर है। यह तत्काल प्रभावी नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग से संबंधित मुख्य संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के आवंटन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्समायोजित करने के लिए संसद को एक परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने का अधिदेश देता है।
- आदेशों की अंतिमता: परिसीमन आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त होती है और चुनावों में देरी से बचने के लिए उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- संरचना: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; इसमें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, CEC और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
संविधान ने जनसंख्या नियंत्रण बनाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
- 42वाँ संशोधन (1976): 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवार नियोजन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों को राजनीतिक रूप से नुकसान न उठाना पड़े।
- 84वां संशोधन (2001): वर्ष 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक प्रति राज्य लोकसभा सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक (freeze) को बढ़ा दिया गया।
- 15वां वित्त आयोग: जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (Demographic Performance) के लिए 12.5% का भारांक (weightage) शामिल किया गया, जो उन राज्यों (मुख्यतः दक्षिणी) को वित्तीय रूप से पुरस्कृत करता है जिन्होंने अपनी कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) को सफलतापूर्वक कम किया है।
अंतर-विषय पैटर्न
वित्तीय हस्तांतरण बनाम राजनीतिक प्रतिनिधित्व
15वें FC ने दक्षिणी राज्यों को 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance) के भारांश (weightage) के साथ पुरस्कृत किया, जो उस राजनीतिक दंड के बिल्कुल विपरीत है जिसका सामना उन्हें 2026 के बाद होने वाले संसदीय परिसीमन में करना पड़ सकता है।
106वां CAA और संघीय तनाव
महिला आरक्षण को परिसीमन पर निर्भर बनाना एक प्रतिच्छेदी घर्षण (intersectional friction) पैदा करता है, जहाँ जनसंख्या-आधारित सीट आवंटन पर संघीय विवादों के कारण लैंगिक न्याय में देरी होती है।
2026 के बाद का परिसीमन और उस पर 106वें CAA की निर्भरता से Prelims 2026 में एक जटिल बहु-कथनीय (multi-statement) Polity प्रश्न बनने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2019MainsGS2
“The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following: 1. Demographic performance 2. Forest and ecology 3. Governance reforms 4. Stable government 5. Tax and fiscal efforts For the horizontal tax devolution, the Fifteenth Finance Commission used how many of the above as criteria other than population area and income distance?