समसामयिकी

प्रस्तावित विधायी विधेयकों द्वारा लक्षित संवैधानिक अनुच्छेद

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

विधायकी प्रस्तावों और संशोधन के लिए लक्षित विशिष्ट संवैधानिक अनुच्छेदों को समझना आकांक्षियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो संसद की संशोधन शक्ति और संवैधानिक गतिशीलता पर आधारित प्रश्नों के अनुकूल है।

सारांश

यह लेख उन संवैधानिक अनुच्छेदों का विवरण देता है जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव तीन नए विधेयकों द्वारा किया गया है, जिससे भारत में चल रहे विधायी परिवर्तनों और संवैधानिक तंत्र की जानकारी मिलती है।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख तीन प्रस्तावित विधेयकों और संविधान के उन विशिष्ट अनुच्छेदों पर चर्चा करता है जिनमें वे संशोधन करना चाहते हैं।
  • GS Paper II के तहत भारतीय राजव्यवस्था के लिए संवैधानिक संशोधनों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
  • भारतीय संसदीय ढाँचे में प्रस्तावित विधेयकों का विश्लेषण विधायी मंशा और संवैधानिक बदलावों पर नज़र रखने में मदद करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संसद

भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन (लोकसभा और राज्यसभा) शामिल हैं, जो भारतीय संविधान के भाग V (अनुच्छेद 79-122) द्वारा शासित है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था) - संसद की संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार तथा इससे उत्पन्न होने वाले विषय।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

संसद या राज्य विधानसभाओं के गठन में परिवर्तन करने वाला कोई भी विधेयक दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

एस्पिरेंट्स अक्सर उन साधारण विधायी बिलों, जिन्हें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और संघीय प्रावधानों से संबंधित संविधान संशोधन बिलों, जिनके लिए अनुच्छेद 368(2) के तहत विशेष बहुमत के साथ-साथ राज्यों के अनुसमर्थन (ratification) की अनिवार्यता होती है, के बीच भ्रमित हो जाते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Parliament and Constitutional Amendments

अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं और आवश्यक बहुमत क्या हैं?

  • वोटिंग की अनिवार्यता: प्रत्येक सदन में अलग से विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है (कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत)।
  • संयुक्त बैठक नहीं: साधारण या वित्तीय विधेयकों के विपरीत, संविधान संशोधन विधेयकों के लिए अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अनुमति नहीं है।
  • राज्य का अनुसमर्थन: राष्ट्रपति के चुनाव या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व जैसे संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए राज्यों (कम से कम आधे) द्वारा अनुसमर्थन (Ratification) अनिवार्य है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • डिलिमिटेशन + संघवाद + दक्षिणी राज्यों की चिंताएं

    नई जनगणना के आँकड़ों के आधार पर सीटों का परिसीमन सीधे तौर पर प्रतिनिधित्व के अनुपातों को प्रभावित करता है, जिससे उत्तरी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि और दक्षिणी राज्यों की परिवार नियोजन की सफलता के बीच तनाव पैदा होता है, और अनुच्छेद 1 के तहत संघवाद पर बहस छिड़ जाती है।

  • संवैधानिक संशोधन + मूल ढांचा सिद्धांत

    संसदीय संरचना में बदलाव करने वाले संवैधानिक संशोधन विधायी तंत्र को मूल ढांचा सिद्धांत से जोड़ते हैं, जो विशेष रूप से संघीय संतुलन और प्रतिनिधि लोकतंत्र का परीक्षण करते हैं।

डिमिटेशन + अनुच्छेद 81/82 + संघवाद गतिकी (Federalism dynamics) के संवैधानिक संशोधन सीमाओं पर एक कथन-आधारित राजव्यवस्था (Polity) प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2019MainsGS2

    “Parliament's power to amend the Constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power." In the light of this statement explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the Basic Structure of the Constitution by expanding its amending power?

  • 2025MainsGS2

    Indian Constitution has conferred the amending power on the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution.

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.