FCRA नियम संशोधन ने केंद्र और केरल के बीच संघीय टकराव को जन्म दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
NGOs और विदेशी फंडिंग के लिए नियामक ढांचे को समझना GS-2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केरल विधानसभा का प्रस्ताव वास्तविक संघीय तनाव और नैसर्गिक न्याय, कार्यकारी अतिरेक तथा नागरिक समाज संगठनों की परिचालन स्वायत्तता पर होने वाली बहसों को रेखांकित करता है।
सारांश
केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) नियमों में हालिया संशोधनों को रद्द करने का आग्रह किया है, और इन्हें संवैधानिक व संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। सत्तारूढ़ LDF और विपक्ष दोनों द्वारा समर्थित, इस प्रस्ताव में संशोधनों की आलोचना की गई है क्योंकि ये NGOs के लिए उनके कार्य क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता जैसी कठोर बाधाएं पैदा करते हैं। लाइसेंस रद्द होने पर अदालत की मंजूरी के बिना सरकार को विदेशी-वित्त पोषित संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसे विधानसभा ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। इसके अलावा, नियमों में 'proselytisation' (धर्म परिवर्तन) शब्द को शामिल करने को अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक संभावित खतरे के रूप में चिह्नित किया गया, जो नागरिक समाज के विनियमन के संबंध में केंद्र-राज्य संबंधों में व्यापक तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से FCRA नियमों में हालिया संशोधनों को निरस्त करने का आग्रह किया है।
- प्रस्ताव में तर्क दिया गया कि ये संशोधन NGOs के संचालन को 105 क्षेत्रों तक सीमित करके और किसी अन्य राज्य में कार्य करने के लिए नए पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर उन्हें प्रतिबंधित करते हैं।
- विधायकों ने न्यायालय की अनुमति के बिना विदेशी सहायता से निर्मित परिसंपत्तियों को ज़ब्त करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान की आलोचना की, और इसे प्राकृतिक न्याय (natural justice) तथा विधि के शासन (rule of law) का उल्लंघन बताया।
- नियमों में 'proselytisation' शब्द के शामिल होने को अल्पसंख्यक संस्थानों के लाइसेंसों को गलत तरीके से रद्द करने के एक संभावित उपकरण के रूप में रेखांकित किया गया।
- यह प्रस्ताव निरंतर जारी संघीय टकराव को दर्शाता है, जिसमें एक राज्य विधानसभा औपचारिक रूप से केंद्र के उस विनियमन का विरोध कर रही है जो नागरिक समाज के कामकाज को प्रभावित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)
विदेशी अंशदान की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक कानून, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारत की संप्रभुता या राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
UPSC context
GS-II: शासन और सरकारी नीतियां; गैर-राज्य अभिनेताओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए नियामक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
FCRA संशोधन नियम (2026)
विशिष्ट 2026 विनियम, जो गतिविधि-विशिष्ट पंजीकरण, निधि के उपयोग पर भौगोलिक सीमाओं और धार्मिक धर्मांतरण गतिविधियों के लिए स्पष्ट बहिष्करण को अनिवार्य करते हैं।
UPSC context
GS-II: नागरिक समाज पर कार्यपालिका के नियंत्रण को कड़ा करने और समाज कल्याण पर इसके संभावित प्रभावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
गैर-सरकारी संगठन (NGO)
स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित नागरिकों का एक गैर-लाभकारी, स्वैच्छिक समूह, जो सामाजिक, पर्यावरणीय या विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है।
UPSC context
GS-II: NGOs, SHGs और विभिन्न समूहों की भूमिका; विकास और शासन में उनके योगदान की समझ का परीक्षण।
धर्मांतरण
लोगों को किसी अन्य धर्म या मत में परिवर्तित करने का प्रयास करने का कार्य; जिसे नए FCRA नियमों के तहत अनुमेय धार्मिक गतिविधियों से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
UPSC context
GS-II: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 25) और सामाजिक न्याय; अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशीलता का परीक्षण करता है।
संघवाद
शासन की एक संवैधानिक प्रणाली जहाँ शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकरण और राज्यों जैसी घटक राजनीतिक इकाइयों के बीच विभाजित होती है।
UPSC context
GS-II: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां; केंद्र-राज्य विधायी और प्रशासनिक टकराव के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
FCRA नियमों और NGO विदेशी फंडिंग अनुपालन की निगरानी वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है।
यह एक क्लासिक ट्रैप है। विदेशी फंड और वित्तीय संपत्तियों से जुड़े होने के बावजूद, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए FCRA का प्रशासन गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कड़ाई से किया जाता है, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा।
संबंधित अवधारणाएँ
विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) का प्रशासन कौन करता है और इसके मुख्य अधिदेश क्या हैं?
- नोडल मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रशासित, न कि वित्त मंत्रालय द्वारा।
- मुख्य उद्देश्य: संघों/NGOs को मिलने वाले विदेशी चंदे को विनियमित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारत की आंतरिक सुरक्षा या राष्ट्रीय हित पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें।
- प्रमुख अधिदेश: NGOs के लिए पंजीकरण (5 वर्षों के लिए वैध) अनिवार्य है, उन्हें नई दिल्ली में एक अनिवार्य SBI खाता खोलना होगा, और वे अन्य संस्थाओं को विदेशी धन हस्तांतरित (transfer) या उप-अनुदान (sub-grant) नहीं कर सकते हैं।
क्या केंद्रीय कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा के प्रस्तावों का कोई कानूनी बाध्यकारी प्रभाव होता है?
- विधिक स्थिति: नहीं। वे केवल असंतोष की राजनीतिक अभिव्यक्ति हैं और उनके पास किसी केंद्रीय कानून या विनियम को निष्प्रभावी करने, रोकने या निरस्त करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है।
- संवैधानिक उपचार: यदि कोई राज्य वास्तव में किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहता है, तो उसे अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
FCRA नियम + निजता का अधिकार
NGO पदाधिकारियों के लिए सोशल मीडिया प्रकटीकरण (disclosure) को अनिवार्य करना, अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के तहत पुट्टास्वामी निर्णय (Puttaswamy judgment) में स्थापित आनुपातिकता के सिद्धांत (proportionality doctrine) का सीधा परीक्षण करता है।
कार्यकारी शक्तियाँ बनाम प्राकृतिक न्याय
पूर्व न्यायिक अनुमोदन के बिना संपत्ति की जब्ती अनुच्छेद 14 (मनमानापन) से जुड़ी बहस को जन्म देती है और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत 'audi alteram partem' का उल्लंघन करती है।
राज्यों के प्रस्ताव + संघीय टकराव
CAA-विरोधी और कृषि कानून आंदोलनों के समान, केरल का प्रस्ताव संघीय असंतोष को राजनीतिक रूप से संकेत देने के लिए राज्य विधानसभाओं के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है।
2026 की Prelims में नई FCRA संपत्ति-ज़ब्ती शक्तियों को MHA के नियामक दायरे और अनुच्छेद 21 की गोपनीयता सीमाओं के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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Examine critically the recent changes in the rules governing foreign funding of NGOs under the Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), 1976.
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What changes has the Union Government recently introduced in the domain of Centre-State relations ? Suggest measures to be adopted to build the trust between the Centre and the States and for strengthening federalism.
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