पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी और कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशें
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
पश्चिमी घाट एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल और एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के बीच की बहस पारिस्थितिक संरक्षण और स्थानीय समुदायों की आजीविका की जरूरतों के बीच संघर्ष पर UPSC के लिए एक सर्वोत्कृष्ट केस स्टडी है।
सारांश
ISRO के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन के निधन के बाद, पश्चिमी घाट पर गठित हाई-लेवल वर्किंग ग्रुप के नेतृत्व के माध्यम से मलनाड क्षेत्र के साथ उनके महत्वपूर्ण संबंध को याद किया जा रहा है। समिति की 2013 की रिपोर्ट में इस जैव विविधता हॉटस्पॉट की सुरक्षा के लिए पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की गई थी। पूर्ववर्ती माधव गाडगिल रिपोर्ट की तुलना में नरम दृष्टिकोण अपनाने के बावजूद, इसे कर्नाटक के स्थानीय लोगों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें विस्थापन और आजीविका के नुकसान का डर था, जिसके कारण राज्य सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। यह पारिस्थितिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की जटिल नीतिगत चुनौतियों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- दिवंगत अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन ने पश्चिमी घाट पर गठित हाई-लेवल वर्किंग ग्रुप (HLWG) की अध्यक्षता की थी, जिसे इसके संरक्षण पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया था।
- HLWG का गठन पूर्ववर्ती माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट का स्थानीय हितधारकों और राज्य सरकारों द्वारा कड़े विरोध के बाद किया गया था।
- 2013 में सौंपी गई कस्तूरीरंगन रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसमें खनन, थर्मल पावर प्लांट और अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया था।
- पर्यावरणविदों द्वारा Gadgil report के एक कमजोर संस्करण के रूप में देखे जाने के बावजूद, कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को भी मलनाड क्षेत्र में किसानों और वन निवासियों के बीच बेदखली और आजीविका के नुकसान के डर के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
- कर्नाटक राज्य सरकार ने भारी विरोध के बाद अंततः कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जो पर्यावरण संरक्षण और विकास की अनिवार्यताओं के बीच जारी निरंतर संघर्ष को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट
2013 की एक रिपोर्ट जिसने पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी। इसने जैव विविधता संरक्षण को सतत विकास और स्थानीय आजीविका के साथ संतुलित करने का प्रयास किया।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण); पर्यावरणीय शासन, जैव विविधता संरक्षण और भारत में विकास-संरक्षण बहस जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की 2011 की एक रिपोर्ट, जिसने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (ecologically sensitive) घोषित करने की सिफारिश की थी और ग्राम सभाओं को शामिल करते हुए एक बॉटम-अप (bottom-up) संरक्षण मॉडल का प्रस्ताव दिया था।
UPSC context
GS-III (Environment); कठोर संरक्षण ढांचे और समुदाय-नेतृत्व वाले पारिस्थितिक प्रबंधन बनाम टॉप-डाउन नीतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA)
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्र, जहाँ पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और उच्च स्तर की जैविक समृद्धि की रक्षा के लिए विकास संबंधी गतिविधियों को विनियमित किया जाता है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण); संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के कानूनी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा।
पश्चिमी घाट
भारत के पश्चिमी तट के साथ फैली 1,600 किमी लंबी एक पर्वत श्रृंखला, जिसे वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट और यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो भारतीय मानसून को विनियमित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
UPSC context
GS-I (Geography) और GS-III (Environment); जैव विविधता, स्थानिकता (endemism) और प्रायद्वीपीय भारत के लिए इसके जल विज्ञान संबंधी महत्व के लिए महत्वपूर्ण।
जैव विविधता हॉटस्पॉट
एक जैव-भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्तर हो और जो मानवीय बसावट के कारण खतरे में हो। इसके मानदंडों में कम से कम 1,500 स्थानिक संवहनी (vascular) पौधों का होना और अपने मूल आवास का 70% हिस्सा खो देना शामिल है।
UPSC context
GS-III (पर्यावरण); वैश्विक संरक्षण प्राथमिकताओं और भारत की जैविक विरासत की पहचान के लिए एक बुनियादी अवधारणा।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
भारत का प्राथमिक पर्यावरण कानून जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करने और सुधार करने, राज्यों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) को अधिसूचित करने के लिए सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS-II (शासन व्यवस्था) और GS-III (पर्यावरण); भारत में अधिकांश पर्यावरणीय विनियमों और अधिसूचनाओं के लिए विधिक आधार।
प्रारंभिक ट्रैप
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित और अनिवार्य किया गया है।
ESZ को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, न कि WPA के तहत। इसके अलावा, 'Eco-Sensitive Zone' शब्द का EPA में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह उद्योगों को प्रतिबंधित करने वाली धाराओं (clauses) से लिया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
कस्तूरीरंगन रिपोर्ट, माधव गाडगिल रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न थी?
- गाडगिल (WGEEP): संपूर्ण पश्चिमी घाट को एक ESA के रूप में नामित किया गया, इसे तीन क्षेत्रों (zones) में विभाजित किया गया और Zone 1 में खनन एवं बड़े बांधों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया।
- कस्तूरीरंगन (HLWG): एक मध्यम दृष्टिकोण अपनाया, क्षेत्र को 'सांस्कृतिक' और 'प्राकृतिक' परिदृश्यों में विभाजित किया और केवल 37% (प्राकृतिक परिदृश्य) को ESA के रूप में प्रस्तावित किया।
- शासन दृष्टिकोण: गाडगिल ने परियोजनाओं की मंजूरी के लिए स्थानीय ग्राम सभाओं को अत्यधिक सशक्त बनाया; कस्तूरीरंगन ने नौकरशाही और मौजूदा राज्य पर्यावरणीय ढांचों पर अधिक भरोसा किया।
पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट (Biodiversity Hotspot) के रूप में अर्हता प्रदान करने वाले मानदंड क्या हैं?
- स्थानिकता मानदंड: किसी क्षेत्र में स्थानिक (endemics) के रूप में संवहनी पौधों (vascular plants) की कम से कम 1,500 प्रजातियां (दुनिया के कुल का > 0.5%) होनी चाहिए।
- खतरे का मानदंड: इस क्षेत्र ने अपने मूल प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया होना चाहिए, जो इसे अत्यधिक संकटग्रस्त बनाता है।
- भारतीय संदर्भ: पश्चिमी घाट छह राज्यों (GJ, MH, GOA, KA, KL, TN) में फैला हुआ है और अपनी अत्यधिक जैव विविधता के कारण एक UNESCO विश्व धरोहर स्थल है।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरणीय गवर्नेंस में संघवाद
कर्नाटक जैसे राज्यों द्वारा रिपोर्ट की अस्वीकृति केंद्रीय पारिस्थितिक अधिदेशों और राज्य के सामाजिक-आर्थिक दबावों के बीच तनाव को उजागर करती है, जो समवर्ती सूची के तहत पर्यावरणीय शासन में एक आवर्ती विषय है।
FRA 2006 बनाम पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र
मलनाड क्षेत्र में होने वाले विरोध प्रदर्शन, अनुलंघनीय पारिस्थितिक क्षेत्रों (ESA) के निर्माण और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत वन निवासियों के लिए भूमि और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच के निरंतर तनाव को रेखांकित करते हैं।
पश्चिमी घाट पर 2026 में एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें गाडगिल/कस्तूरीरंगन मानदंड, इसके विस्तार वाले राज्य और ESZs के लिए EPA 1986 के कानूनी आधार को कवर किया गया हो।
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