कर्नाटक सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण और सकारात्मक कार्रवाई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की जारी मांग भारतीय राजनीति में एक प्रमुख विषय है। कर्नाटक का अनुभव UPSC उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीतियों में सुधार हेतु जाति जनसांख्यिकी के मात्रात्मक निर्धारण से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के निहितार्थों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण, जिसे आमतौर पर जाति जनगणना कहा जाता है, को स्वीकार करने का कर्नाटक का निर्णय भारत में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) और वितरणात्मक न्याय पर बहस में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के वास्तविक जनसांख्यिकीय अनुपात को दर्ज करने के प्रयास के माध्यम से, इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डेटा-संचालित कल्याणवाद के जरिए ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारना है। हालाँकि, इस कदम को प्रभावशाली जाति समूहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जिन्हें डर है कि यदि उनकी संख्या पारंपरिक धारणा से कम पाई गई, तो वे अपना राजनीतिक और सामाजिक दबदबा खो सकते हैं। हालांकि इन अनुभवजन्य आंकड़ों (empirical data) का संग्रह न्यायसंगत नीति निर्धारण—जिसमें आरक्षण का उप-वर्गीकरण भी शामिल है—के लिए नए रास्ते खोलता है, लेकिन इन निष्कर्षों को प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति अभी भी अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण (Socio-Economic and Educational Survey) विभिन्न जातियों की जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं पर अनुभवजन्य डेटा (empirical data) एकत्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह सर्वेक्षण पारंपरिक रूप से प्रभावशाली जातियों (जैसे लिंगायत और वोक्कालिगा) की संख्यात्मक शक्ति के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता है, जिससे राजनीतिक टकराव और रिपोर्ट के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है।
- जाति के अनुभवजन्य आंकड़े लक्षित वितरणात्मक न्याय, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सकारात्मक कार्रवाई के युक्तिकरण (जैसे, आरक्षण का उप-वर्गीकरण) के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं।
- 'अनिश्चित दिशा' इस बात पर चिंताओं को उजागर करती है कि क्या यह डेटा वास्तव में समावेशी कल्याणवाद को गति देगा या केवल प्रतिस्पर्धी पहचान की राजनीति और चुनावी वोट-बैंक पुनर्गठन को प्रेरित करेगा।
महत्वपूर्ण शब्द
सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण (S.E.E.S.)
राज्य सरकार द्वारा संचालित एक डेटा संग्रहण प्रक्रिया (जिसे लोकप्रिय रूप से 'जाति जनगणना' कहा जाता है), जिसे विभिन्न जातियों की जनसांख्यिकीय, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि कल्याणकारी और आरक्षण नीतियों को और बेहतर बनाया जा सके।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय/कल्याणकारी योजनाएं); डेटा-संचालित शासन और जाति-आधारित जनसांख्यिकीय गणना पर बहस की समझ का परीक्षण करता है।
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (KSCBC)
1995 के अधिनियम के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय जो पिछड़े वर्गों की पहचान करने पर राज्य सरकार को सलाह देता है और प्रत्येक 10 वर्षों में समय-समय पर आरक्षण सूचियों की समीक्षा करता है।
UPSC context
GS II (सांविधिक/नियामक निकाय); सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए राज्य-स्तरीय तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के हितों की रक्षा करने और उनके विकास का मूल्यांकन करने के लिए अनुच्छेद 338B (102वां संशोधन, 2018) के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय।
UPSC context
GS II (संवैधानिक निकाय); अनुच्छेद 338B, 102वें/105वें संशोधनों और आयोग की शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
OBCs का उप-वर्गीकरण
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी को छोटे समूहों में विभाजित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'अधिक पिछड़े' समुदायों को आरक्षण के लाभों में उचित हिस्सा प्राप्त हो।
UPSC context
GS II (सामाजिक न्याय); रोहिणी आयोग और 'न्याय के भीतर न्याय' के कानूनी सिद्धांत के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 338B
2018 में शामिल किया गया एक संवैधानिक प्रावधान जो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर NCBC से परामर्श करना अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS II (भारतीय संविधान); SEBCs के लिए संस्थागत सुरक्षा उपायों और पिछड़ेपन की पहचान करने में संघीय गतिशीलता की समझ का परीक्षण करता है।
वितरणात्मक न्याय
समाज में संसाधनों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने का सिद्धांत, जो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 से व्युत्पन्न है।
UPSC context
GS II/IV (सामाजिक न्याय/नीतिशास्त्र); सार्वजनिक नीति में साम्यता (equity) और समतावाद जैसे संवैधानिक मूल्यों के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकारों के पास औपचारिक जाति जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार है।
संविधान "Census" को स्पष्ट रूप से संघ सूची (Entry 69) के अंतर्गत रखता है। राज्यों के पास औपचारिक जनगणना करने की शक्ति नहीं है, यही कारण है कि वे सामाजिक-आर्थिक "सर्वेक्षण" (surveys) आयोजित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
105वें संविधान संशोधन (2021) ने पिछड़े वर्गों के संबंध में क्या बदलाव किए?
- पुनर्स्थापित राज्य शक्ति: इसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) की अपनी स्थानीय सूचियाँ पहचानने और बनाए रखने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल किया।
- न्यायिक निर्णय की बाधाओं को पार किया: इसने 2021 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया जिसने 102वें संशोधन की व्याख्या राज्यों को इस शक्ति से वंचित करने के रूप में की थी, जिससे सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) में संघवाद (federalism) की रक्षा हुई।
- राज्य बनाम केंद्रीय सूचियाँ: राज्यों की SEBC सूचियाँ केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं, जिससे राज्यों को उनकी विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं के अनुरूप आरक्षण प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
राज्य 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने को संवैधानिक रूप से किस प्रकार उचित ठहरा सकते हैं?
- असाधारण परिस्थितियाँ: इंदिरा साहनी (1992) का निर्णय केवल राष्ट्रीय मुख्यधारा से बाहर की सुदूर और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए असाधारण परिस्थितियों में ही 50% की सीमा का उल्लंघन करने की अनुमति देता है।
- मात्रात्मक अनुभवजन्य आँकड़े: राज्यों को लक्षित समुदायों के अत्यधिक पिछड़ेपन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को सिद्ध करने वाले मात्रात्मक अनुभवजन्य डेटा (आयोगों/सर्वेक्षणों के माध्यम से) एकत्र और प्रस्तुत करना चाहिए।
- नौवीं अनुसूची का मार्ग: कुछ राज्यों, जैसे कि तमिलनाडु ने अपने विस्तारित आरक्षण कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए नौवीं अनुसूची में रखा है, हालांकि वे अभी भी बुनियादी संरचना (basic structure) की जांच के अधीन हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
जाति सर्वेक्षण + OBC उप-वर्गीकरण
राज्य-स्तरीय एम्पिरिकल डेटा सीधे तौर पर कोटा के उप-वर्गीकरण की मांग को बल देता है, जो केंद्र सरकार के जस्टिस जी. रोहिणी आयोग के समांतर है, जिसका उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के लाभों के 'एलीट कैप्चर' को रोकना है।
जनसांख्यिकीय मानचित्रण + आगामी परिसीमन
2026 के बाद होने वाली अपेक्षित परिसीमन प्रक्रिया से पहले वास्तविक जातिगत अनुपातों को उजागर करना पारंपरिक रूप से प्रभावशाली भू-स्वामी जातियों के लिए भारी राजनीतिक चिंता पैदा करता है, जिन्हें अपने क्षेत्रीय राजनीतिक वर्चस्व के कम होने का डर है।
राज्यों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, 105वां संशोधन और 50% आरक्षण की सीमा को पार करने के तर्क संभवतः 2026 की Mains परीक्षा के एक प्रश्न का आधार बन सकते हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2022MainsGS2
Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following organizations/bodies in India: 1. The National Commission for Backward Classes 2. The National Human Rights Commission 3. The National Law Commission 4. The National Consumer Disputes Redressal Commission How many of the above are constitutional bodies?
- 2024MainsGS1
Intercaste marriages between castes which have socio-economic parity have increased, to some extent, but this is less true of interreligious marriages. Discuss.