भूमि डायवर्जन के विरोध के बीच कर्नाटक पार्क्स बिल वापस लिया गया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच के तनाव को दर्शाता है, साथ ही विधायी और शहरी शासन प्रक्रियाओं में नागरिक सक्रियता और जन-परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका को भी प्रदर्शित करता है।
सारांश
कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक पार्कों में ५ प्रतिशत भूमि डायवर्जन की अनुमति देने वाले एक विवादास्पद प्रावधान को लेकर तीव्र सार्वजनिक और नागरिक विरोध का सामना करने के बाद आधिकारिक रूप से कर्नाटक पार्कों से जुड़ा विधेयक वापस ले लिया है। सिविल सोसाइटी के सदस्यों और पर्यावरणविदों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और चेतावनी दी कि इससे महत्वपूर्ण शहरी हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ने नागरिकों और नागरिक समूहों के व्यापक विरोध के बाद कर्नाटक पार्क विधेयक वापस ले लिया।
- इस विवादित विधेयक में सार्वजनिक पार्कों में वाणिज्यिक या अन्य गैर-पार्क उपयोगिताओं के लिए 5 प्रतिशत तक भूमि डायवर्जन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया था।
- आंदोलनकारियों का तर्क था कि इस मोड़ने (डिफ़र्शन) से शहरी हरित क्षेत्रों का ह्रास होगा, अर्बन हीट आइलैंड का प्रभाव और अधिक गंभीर हो जाएगा, और बेंगलुरु जैसे शहरों में 'लंग स्पेसेस' (सांस लेने की जगहें) सिकुड़ जाएंगी।
- यह वापसी शहरी पर्यावरणीय शासन को आकार देने में जन-विरोध और नागरिक समाज की वकालत की ताकत को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
कर्नाटक पार्क्स बिल
1975 के अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक पार्कों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वास्ते 5 प्रतिशत भूमि डायवर्जन की अनुमति देने वाला एक प्रस्तावित राज्य विधान, जिसे बाद में भारी जन विरोध के बाद वापस ले लिया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - कानून, सार्वजनिक परामर्श) और GS पेपर III (पर्यावरण और शहरीकरण - शहरी हरित क्षेत्र) के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
नागरिक विरोध के बावजूद, कर्नाटक पार्क्स बिल, 2024 को स्टेट म्युनिसिपालिटीज एक्ट में संशोधन के रूप में सफलतापूर्वक अधिनियमित किया गया।
अभ्यर्थियों को यह लग सकता है कि कर्नाटक पार्क्स बिल राज्यपाल द्वारा पारित एक अध्यादेश था; हालाँकि, यह एक विधाई विधेयक था जिसे सार्वजनिक विरोध के बाद अधिनियम बनने से पहले वापस ले लिया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में शहरी स्थानीय शासन और पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढाँचे क्या हैं?
- बारहवीं अनुसूची: 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 ने बारहवीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें 'शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देने' को शहरी स्थानीय निकायों के एक कार्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- नीति निदेशक तत्व: अनुच्छेद 48A (राज्य नीति के निर्देशक तत्व) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(g) प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे।
अंतर-विषय पैटर्न
शहरी हरित क्षेत्र बनाम बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं
कर्नाटक पार्क्स बिल के खिलाफ सार्वजनिक विरोध, बेंगलुरु में बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्थानीय प्रदर्शनों को दर्शाता है, जो पारिस्थितिक शासन को आकार देने वाले एक सक्रिय शहरी नागरिक समाज को उजागर करता है।
74वां संशोधन और शहरी सार्वजनिक भूमि
शहरी पार्क का डायवर्जन 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत नगरपालिका विकेंद्रीकरण के साथ मेल खाता है, जो सार्वजनिक भूमि पर शहरी स्थानीय निकायों और राज्य के विधायी अतिक्रमण के बीच टकराव को उजागर करता है।
शहरी हरित क्षेत्र मोड़ विधेयक नगर निगम के व्यावसायीकरण के खिलाफ नागरिकों के विरोध का परीक्षण करते हैं। शहरी ताप द्वीपों और नागरिक अधिकारों पर प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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