अंग दान अधिनियम के तहत बहु-जोड़ी किडनी स्वैप प्रत्यारोपण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में अंगों की पुरानी कमी इच्छुक पारिवारिक दाताओं के बीच जैविक विसंगतियों (biological incompatibilities) के कारण और भी गंभीर हो जाती है। मल्टी-पेयर स्वैप ट्रांसप्लांट की अनुमति देना एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नवाचार (governance innovation) है जो व्यवसायीकरण के जोखिम के बिना मौजूदा दाता पूल को अनुकूलित करता है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीति सुधार के लिए एक मॉडल प्रदान करता है।
सारांश
कर्नाटक ने 'मल्टी-पेयर किडनी पेयर्ड स्वैप ट्रांसप्लांटेशन' की अनुमति देने वाले नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं, जो मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994 के तहत अंग दान के दायरे का विस्तार करने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। पहले केवल दो-युग्म विनिमय तक सीमित रहे इस प्रावधान के विपरीत, नए नियम अब तीन या अधिक दाता-प्राप्तकर्ता युग्मों की श्रृंखलाओं को किडनी की अदला-बदली करने की अनुमति देते हैं। यह प्रणाली इच्छुक पारिवारिक दाताओं के बीच जैविक विसंगतियों, जैसे कि ब्लड ग्रुप के बेमेल होने की समस्या को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। राज्य प्राधिकरण समिति (SAC) इन मंजूरियों की निगरानी करेगी, और नैतिक अनुपालन सुनिश्चित करने तथा दाता के पीछे हटने को रोकने के लिए सभी संबंधित अस्पतालों में एक साथ सर्जरी करना अनिवार्य होगा।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक ने 'मल्टी-पेयर किडनी पेयर्ड स्वैप ट्रांसप्लांटेशन' की अनुमति देने वाले दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो पारंपरिक दो-पेयर स्वैप के दायरे का विस्तार करते हैं।
- मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994, पहले केवल दो असंगत दाता-प्राप्तकर्ता जोड़ों के बीच स्वैप ट्रांसप्लांट की अनुमति देता था।
- मल्टी-पेयर स्वैप तीन या अधिक जोड़ों को जोड़ते हैं, जो ऐसी स्थितियों का समाधान करते हैं जहाँ इच्छुक पारिवारिक डोनर अपने संबंधित प्राप्तकर्ताओं के साथ जैविक रूप से असंगत (biologically incompatible) होते हैं (जैसे, ABO ब्लड ग्रुप मिसमैच)।
- राज्य प्राधिकरण समिति (SAC) को इन मल्टी-पेयर ट्रांसप्लांटेशन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
- मल्टी-पेयर एक्सचेंज के लिए एक साथ सर्जरी (concurrent surgeries) की आवश्यकता होती है ताकि उनके रिश्तेदार को अंग मिलने के बाद दानदाताओं को पीछे हटने से रोका जा सके, जिसके लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा समन्वय (medical coordination) आवश्यक होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA), 1994
अंगों को निकालने, उनके भंडारण और प्रत्यारोपण को विनियमित करने वाला प्राथमिक भारतीय कानून। इसका उद्देश्य व्यावसायिक लेन-देन को रोकना है, यह 'ब्रेन स्टेम डेथ' को मान्यता प्रदान करता है और मृत तथा जीवित दान के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन/सामाजिक न्याय; स्वास्थ्य सेवा के लिए विनियामक ढांचे और अंग दान में नैतिक मुद्दों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य प्राधिकार समिति (SAC)
एक सांविधिक निकाय जिसे अंग प्रत्यारोपण आवेदनों की समीक्षा और अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है, विशेष रूप से गैर-निकट संबंधियों के बीच या स्वैप (swap) मामलों में, ताकि नैतिक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और व्यावसायिक शोषण को रोका जा सके।
UPSC context
GS Paper 2: सांविधिक/नियामक निकाय; अवैध अंग व्यापार के विरुद्ध संस्थागत सुरक्षा उपायों की समझ का परीक्षण करता है।
किडनी पेयर्ड डोनेशन (KPD)
एक 'स्वैप' (swap) व्यवस्था जहाँ कई असंगत डोनर-रेसिपिएंट जोड़े डोनर्स का आदान-प्रदान करते हैं ताकि प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक संगत अंग मिल सके। कर्नाटक के 2026 के दिशा-निर्देशों ने इसे दो-जोड़ों से बढ़ाकर मल्टी-पेयर (3+) चेन तक विस्तारित किया है।
UPSC context
GS पेपर 3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; चिकित्सा नवाचारों और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
निकट संबंधी
THOTA 1994 के तहत कानूनी श्रेणी जिसमें पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी/नाना-नानी और पोते-पोतियां/नाती-नातिन शामिल हैं। इस समूह के दाताओं को गैर-संबंधित या 'परोपकारी' (altruistic) दाताओं की तुलना में कम कठोर अनुमोदन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है।
UPSC context
GS पेपर 2: स्वास्थ्य नीति; यह उन कानूनी परिभाषाओं का परीक्षण करता है जो अंग दाताओं की पात्रता और नैतिक जांच को विनियमित करती हैं।
SOTTO (राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन)
NOTTO के तहत एक राज्य-स्तरीय शीर्ष निकाय जो अंगों की प्राप्ति, वितरण का समन्वय करता है और किसी विशिष्ट राज्य के भीतर प्रत्यारोपण को सुव्यवस्थित करने के लिए दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की एक रजिस्ट्री बनाए रखता है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: शासन; राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रबंधन हेतु विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
THOTA 1994 के तहत, जीवित अंग दान कानूनी रूप से विशेष रूप से केवल करीबी रक्त संबंधियों तक ही सीमित है, और स्वैप ट्रांसप्लांट (swap transplants) पर सख्त प्रतिबंध है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि जीवित अंगदान पूरी तरह से रक्त संबंधियों तक ही सीमित है। THOTA गैर-निकट संबंधियों को 'स्नेह' के कारण दान करने की अनुमति देता है और अनुमोदन के साथ जैविक असंगति को दूर करने के लिए स्वाप ट्रांसप्लांट (swap transplants) की भी अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (THOTA) की मुख्य नियामक विशेषताएं क्या हैं?
- ब्रेनस्टैम डेथ: यह कानूनी रूप से ब्रेनस्टेम डेथ को कार्डियक डेथ के समतुल्य मान्यता देता है, जो भारत में मृत अंग दान कार्यक्रमों की आधारशिला रखता है।
- प्राधिकरण समितियां: राज्य या अस्पताल स्तरों पर अनिवार्य वैधानिक निकाय, जिनका कार्य जीवित दान (living donations) की जांच करना और उन्हें मंजूरी देना है, विशेष रूप से वे जिनमें गैर-निकट संबंधी या स्वैप एक्सचेंज शामिल हों।
- व्यावसायिक प्रतिबंध: यह अधिनियम मानव अंगों और ऊतकों के व्यावसायिक व्यापार को सख्ती से प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकने के लिए उल्लंघन पर कड़े दंड का प्रावधान करता है।
जीवित-दाता अंग प्रत्यारोपण के लिए जैविक अनुकूलता निर्धारित करने वाले कारक क्या हैं?
- ABO रक्त समूह: प्राथमिक अनुकूलता परीक्षण। दाता और प्राप्तकर्ता के ABO रक्त समूहों के बीच असंगति आमतौर पर प्रत्यारोपित अंग के तीव्र, हाइपरएक्यूट रिजेक्शन (hyperacute rejection) का कारण बनती है।
- HLA टाइपिंग: Human Leukocyte Antigen (HLA) मिलान विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों का मूल्यांकन करता है। एक बेहतर HLA मैच प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा डोनर अंग पर हमला करने के जोखिम को काफी कम कर देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
चिकित्सा नैतिकता और समवर्ती सर्जरी
समवर्ती सर्जरी की अनिवार्यता एक जैव-नैतिक सुरक्षा उपाय (bioethics safeguard) को रेखांकित करती है: किसी रिश्तेदार द्वारा अंग प्राप्त करने के बाद "दाता की वापसी" (donor withdrawal) को रोकना, जिससे चिकित्सा उपयोगिता को निष्पक्षता और 'अहित न करने' (non-maleficence) के सिद्धांत के साथ संतुलित किया जा सके।
केंद्रीय स्वास्थ्य अधिनियमों के तहत राज्य के नियम
यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, THOTA एक केंद्रीय कानून है। कर्नाटक के मल्टी-पेयर स्वैप दिशानिर्देश व्यापक राष्ट्रीय चिकित्सा शासन ढांचे के भीतर राज्य-स्तरीय नियामक अनुकूलन को दर्शाते हैं।
प्रिलिम्स (Prelims) में THOTA के जीवित दाता नियमों (निकट बनाम गैर-निकट संबंधी) और ब्रेनस्टेम डेथ (Brainstem Death) की कानूनी स्थिति का परीक्षण करने वाले कथन की अपेक्षा करें।
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