कर्नाटक ने अवैध खनन मामलों की समीक्षा के लिए पैनल का गठन किया
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
भारत में अवैध खनन एक निरंतर समस्या है, जिससे बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण और राज्य सरकारों को भारी राजस्व की हानि होती है। ऐसी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक तंत्रों (जैसे SITs और कैबिनेट उप-समितियों) को समझना UPSC पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है, जो गवर्नेंस (GS2) और संसाधन निष्कर्षण के आर्थिक/पर्यावरणीय प्रभावों (GS3) को कवर करता है।
सारांश
कर्नाटक सरकार ने 2007 और 2011 के बीच हुए अवैध खनन मामलों की जांच की निगरानी के लिए कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल के नेतृत्व में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है। यह निर्णय पाटिल की उस शिकायत के बाद लिया गया है जिसमें 165 FIRs की जांच में अत्यधिक देरी और कम पूर्णता दर पर प्रकाश डाला गया था, जिसके कारण राज्य को भारी राजस्व हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने जवाबदेही सुनिश्चित करने और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए इन मामलों को देख रही लोकायुक्त विशेष जांच दल (SIT) के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक सरकार ने 2007 से 2011 तक के अवैध खनन मामलों की जांच की निगरानी के लिए कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है।
- पाटिल ने एक 'व्यवस्थित लूट' को उजागर किया, जहाँ 165 मामलों में FIR दर्ज होने के बावजूद, उनमें से केवल एक अंश (7.6%) में ही जांच पूरी की गई थी।
- The illegal mining during this period led to significant losses to the state exchequer, running into thousands of crores.
- व्यापक जांच सुनिश्चित करने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने इन खनन मामलों की जांच कर रहे लोकायुक्त SIT के कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने की भी मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण शब्द
लोकायुक्त
वैधानिक राज्य-स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल जो मंत्रियों और नौकरशाहों सहित सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, कुप्रशासन या सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करता है।
UPSC context
GS II: सांविधिक निकाय/जवाबदेही। भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे और राज्य के लोकपालों की संस्थागत स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण करता है।
विशेष जांच दल (SIT)
विशेषज्ञ अधिकारियों का एक समर्पित कार्य बल (task force), जिसे जटिल या संवेदनशील आपराधिक मामलों की समयबद्ध जाँच करने के लिए गठित किया जाता है, और जो अक्सर अदालतों या लोकपाल को रिपोर्ट करता है।
UPSC context
GS II: शासन/जांच एजेंसियां। यह विशिष्ट कानून प्रवर्तन तंत्रों और हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों को संभालने में उनकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अवैध खनन
वैधानिक परमिट के बिना, स्वीकृत क्षेत्रों के बाहर, या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन में खनिजों का निष्कर्षण।
UPSC context
GS III: पर्यावरण/आंतरिक सुरक्षा। यह संसाधन प्रबंधन, पर्यावरणीय क्षरण और अनियंत्रित खनिज निष्कर्षण के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से संबंधित है।
कैबिनेट उप-समिति
मंत्रियों का एक विशेष समूह जिसे विशिष्ट नीतिगत मुद्दों की जांच करने, अंतर-विभागीय प्रयासों का समन्वय करने या अंतिम कैबिनेट अनुमोदन से पहले संवेदनशील प्रशासनिक जांचों की निगरानी करने का कार्य सौंपा जाता है।
UPSC context
GS II: कार्यपालिका/शासन व्यवस्था। यह कैबिनेट की कार्यप्रणाली, कार्य विभाजन और कार्यकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया की समझ का परीक्षण करता है।
संसाधन जुटाना
सार्वजनिक व्यय और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय परिसंपत्तियों, जैसे कि खनन रॉयल्टी और करों से राजस्व उत्पन्न करने और उसका प्रबंधन करने की सरकार की प्रक्रिया।
UPSC context
GS III: भारतीय अर्थव्यवस्था/राजकोषीय नीति। राजस्व रिसाव, राजकोषीय अनुशासन और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर केंद्रित।
न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े रिपोर्ट
2011 का एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोजी दस्तावेज़ जिसने कर्नाटक में एक व्यापक खनन-राजनीतिक सांठगांठ (mining-political nexus) का पर्दाफाश किया, जिसके कारण मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को बड़ा हस्तक्षेप करना पड़ा।
UPSC context
GS IV: नैतिकता/जवाबदेही। प्रशासनिक नैतिकता, व्हिसलब्लोइंग और संसाधन शासन में निगरानी की भूमिका के लिए एक केस स्टडी के रूप में प्रयुक्त।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्र सरकार के पास MMDR अधिनियम के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की अनन्य शक्ति है।
जबकि केंद्र मुख्य खनिजों के विकास को विनियमित करता है, MMDR अधिनियम की धारा 23C स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त बनाती है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्र और राज्यों के बीच खनिज नियामक प्राधिकरण किस प्रकार विभाजित है?
- मुख्य खनिज: केंद्र विकास को विनियमित करता है और व्यापक नियम बनाता है; राज्य पट्टे प्रदान करते हैं और रॉयल्टी एकत्र करते हैं।
- गौण खनिज: राज्यों के पास विनियमित करने, पट्टे प्रदान करने और नियम बनाने का पूर्ण अधिकार है।
- अवैध खनन: राज्य सरकारों को मुख्य और लघु दोनों प्रकार के खनिजों के अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
कैबिनेट समितियों का संवैधानिक आधार और कार्य क्या है?
- संवैधानिक स्थिति: वे संविधानेतर हैं लेकिन अनुच्छेद 77(3) (केंद्र) और 166(3) (राज्य) के तहत कार्य संचालन नियमों (Transaction of Business Rules) से अधिकार प्राप्त करते हैं।
- मुख्य कार्य: वे अंतिम अनुमोदन से पहले जटिल नीतिगत मुद्दों के विस्तृत और गहन परीक्षण की अनुमति देकर कैबिनेट के भारी कार्यभार को कम करते हैं।
- प्रकार: वे स्थायी (प्रकृति में स्थायी) या तदर्थ (अस्थायी, जो इस खनन जांच जैसे विशिष्ट मुद्दों के लिए गठित किए जाते हैं) हो सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
अवैध खनन बनाम DMF अपवंचन
अवैध खनन सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) में किए जाने वाले वैधानिक अंशदान की अनदेखी करता है, जिससे आदिवासी और खनन प्रभावित समुदाय PMKKKY के तहत अनिवार्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी निधियों से वंचित रह जाते हैं।
लोकायुक्त SITs और संघीय सीमाएं
राज्य-स्तरीय जांच (जैसे लोकायुक्त SIT), जो बड़े पैमाने पर खनन गठजोड़ की जांच करती हैं, अक्सर सीमा-पार या संघीय सीमाओं का सामना करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली CBI जांच (जैसे बेल्लारी खनन घोटाला) हुई है।
MMDR Act पर अवैध खनन और DMF के संबंध में राज्य बनाम केंद्र के क्षेत्राधिकार पर केंद्रित एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
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