समसामयिकी

कर्नाटक ने दिसंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रतिबद्धता जताई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में राज्य सरकारों की अनिच्छा या परिचालन संबंधी कठिनाइयों, और कैसे न्यायिक सक्रियता 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, इस पर GS2 के उत्तरों के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

सारांश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) सहित शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक का समय विस्तार प्रदान किया है। राज्य सरकार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) को आयोजित करने में आने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों का हवाला देते हुए इस देरी की मांग की थी, जिसके कारण अस्थायी रूप से हजारों स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारी इस कार्य में व्यस्त हो गए थे। मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने नई न्यायिक समय सीमा के अनुपालन का आश्वासन दिया। यह घटनाक्रम समय पर स्थानीय चुनाव कराने में राज्यों के समक्ष आने वाली परिचालन संबंधी बाधाओं और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने में न्यायिक निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को 31 दिसंबर, 2026 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) और ग्रामीण पंचायतों के चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया।
  • स्थानीय चुनावों के दायरे में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA), पांच नगर निगम, जिला पंचायतें, तालुक पंचायतें और नगर पालिकाएं शामिल होंगी।
  • कर्नाटक ने मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कारण 31 अगस्त की मूल समय-सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके लिए हजारों स्थानीय प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती की आवश्यकता थी।
  • न्यायिक हस्तक्षेप समय पर चुनाव सुनिश्चित करने और स्थानीय स्वशासन संस्थानों को सशक्त बनाने के संवैधानिक अधिदेश को रेखांकित करता है, जैसा कि 73वें और 74वें संशोधनों के तहत परिकल्पना की गई है।

महत्वपूर्ण शब्द

73वां संविधान संशोधन अधिनियम

1992 का एक संवैधानिक संशोधन जिसने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की, और ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा विधायी शक्तियां प्रदान कीं।

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GS पेपर II: भारतीय संविधान, स्थानीय स्वशासन; ग्रामीण लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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74वां संविधान संशोधन अधिनियम

1992 का एक संवैधानिक संशोधन जिसने शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को शहरी शासन के तीसरे स्तर के रूप में संस्थागत रूप दिया, और उनकी प्रशासनिक शक्तियों तथा वित्तीय हस्तांतरण को निर्दिष्ट किया।

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GS Paper II: शहरी स्थानीय निकाय, शासन; महानगरीय नियोजन और प्रशासनिक मुद्दों के विश्लेषण के लिए आवश्यक।

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ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण

बेंगलुरु में कई नए सीमांकित नगर निगमों के प्रबंधन के लिए ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस एक्ट, 2024 के तहत गठित एक शीर्ष महानगरीय समन्वय और नियोजन प्राधिकरण।

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GS पेपर II: शहरी शासन, संघीय ढांचा; स्थानीय प्रशासन के पुनर्गठन के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

जमीनी स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से स्थानीय रूप से निर्वाचित निकायों को राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को हस्तांतरित करने की संवैधानिक प्रक्रिया।

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GS Paper II: शक्तियों का हस्तांतरण, स्थानीय स्वशासन; जमीनी स्तर के लोकतंत्र पर मुख्य परीक्षा के निबंधों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

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राज्य निर्वाचन आयोग

एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत स्थापित) जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और संचालन के लिए उत्तरदायी है।

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GS पेपर II: संवैधानिक निकाय, चुनावी सुधार; स्थानीय निकाय चुनाव मशीनरी और विवादों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण आयोजित करता है।

संवैधानिक रूप से, मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय चुनाव कराने का अनन्य अधिकार राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) के पास है (अनुच्छेद 243K/243ZA), न कि ECI के पास।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Local Self Government

स्थानीय निकायों के कार्यकाल और विघटन के संबंध में संवैधानिक अधिदेश क्या है?

  • 5-वर्षीय कार्यकाल: अनुच्छेद 243E (पंचायत) और 243U (नगरपालिकाएं) प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए पांच वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल अनिवार्य करते हैं।
  • 6 महीने का नियम: नए चुनाव अवधि की समाप्ति से पहले, या विघटन के 6 महीने के भीतर संपन्न कराए जाने चाहिए (बशर्ते कि शेष कार्यकाल 6 महीने से कम न हो)।
  • देरी की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि यह जनादेश पूर्ण है और परिसीमन या वार्ड पुनरीक्षण जैसे बहानों पर इसमें देरी नहीं की जा सकती है।
Polity - Constitutional Bodies

राज्य निर्वाचन आयोगों की संवैधानिक स्वतंत्रता किस प्रकार सुरक्षित की जाती है?

  • राज्यपाल की नियुक्ति: राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243K (पंचायतों) और 243ZA (नगर पालिकाओं) के तहत की जाती है।
  • हटाने की प्रक्रिया: उन्हें केवल उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को (राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा नहीं)।
  • सेवा की शर्तें: उनकी नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्थानीय चुनावों में देरी और परिसीमन का बहाना

    राज्य अक्सर स्थानीय चुनावों को टालने के बहाने के रूप में परिसीमन प्रक्रियाओं, वार्ड आरक्षण संशोधनों या ओबीसी (OBC) कोटा डेटा संग्रह का उपयोग करते हैं, जिसके कारण अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नियमित रूप से हस्तक्षेप करना पड़ता है।

  • एक साथ चुनाव और SEC का एकीकरण

    'वन नेशन, वन इलेक्शन' की पहल के तहत तीनों स्तरों के लिए एक साझा मतदाता सूची का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए ECI और SEC के तंत्र को एकीकृत करने हेतु संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

प्रीलिम्स में ECI बनाम SEC की हटाने की प्रक्रियाओं और मतदाता सूची संबंधी अधिदेशों की तुलना करने वाले एक तुलनात्मक कथन वाले प्रश्न की उम्मीद करें।

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