कैदी अधिकार और विचाराधीन कैदी कल्याण दिशानिर्देश
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
जेल प्रशासन एक राज्य का विषय है (सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 4), और विचाराधीन कैदियों की रहने की स्थिति अक्सर मानवाधिकारों (अनुच्छेद 21) और जेल सुधारों पर होने वाली चर्चाओं का हिस्सा होती है। यह घटनाक्रम राज्य-स्तरीय जेल नियमावली (prison manuals) और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के मानकीकरण में न्यायपालिका की भूमिका को समझने के लिए प्रासंगिक है।
सारांश
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विचाराधीन कैदियों को घर का बना भोजन और बिस्तर उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक राज्य-व्यापी दिशानिर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है। यह घटनाक्रम रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपियों को ऐसी सुविधाएं देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की चुनौती पर सुनवाई के दौरान सामने आया। उच्च न्यायालय इन अनुरोधों के लिए एक मानक कानूनी प्रक्रिया स्थापित करने हेतु 'State Prison Manual' और 'कर्नाटक जेल अधिनियम, 1963 की धारा 30' की समीक्षा करेगा—जो विशिष्ट नियमों के तहत गैर-दोषसिद्ध कैदियों को निजी प्रावधान प्राप्त करने की अनुमति देती है।
मुख्य बिंदु
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वह राज्य भर के विचाराधीन कैदियों को घर का बना खाना और बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करेगा।
- इस पहल की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के साथ हुई, जिसमें रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-अभियुक्तों को सप्ताह में एक बार घर का बना खाना दिए जाने की अनुमति दी गई थी।
- कर्नाटक कारागार अधिनियम, 1963 की धारा 30, नागरिक या गैर-दोषसिद्ध आपराधिक कैदियों को महानिरीक्षक (Inspector-General) द्वारा अनुमोदित विनियमों के अधीन, निजी स्रोतों से भोजन, कपड़े और बिस्तर खरीदने या प्राप्त करने की अनुमति देती है।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए कानून निर्धारित करने में सहायता हेतु प्रिजन मैनुअल और पूर्व के उन आदेशों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी।
महत्वपूर्ण शब्द
विचाराधीन कैदी
एक व्यक्ति जिसे सुनवाई (trial) या कानूनी कार्यवाही के पूरा होने की प्रतीक्षा में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। अभी तक दोषी सिद्ध नहीं होने के कारण, उन्हें निर्दोष होने के अनुमान (presumption of innocence) का लाभ मिलता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता सीमित रहती है।
UPSC context
GS-II: शासन और सामाजिक न्याय। आपराधिक न्याय सुधार और जेलों में भीड़भाड़ (NCRB डेटा) जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
कारागार सुधार
जेलों को दंडात्मक केंद्रों से पुनर्वास संस्थानों में बदलने के उद्देश्य से प्रणालीगत परिवर्तन। यह मानवाधिकारों, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण और भीड़भाड़ कम करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS-II और GS-III: आंतरिक सुरक्षा/राजव्यवस्था। मुल्ला और जस्टिस अमिताव रॉय जैसी समितियों के ज्ञान का परीक्षण।
अनुच्छेद 21
एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसमें जेलों में गरिमा का अधिकार भी शामिल है।
UPSC context
GS-II: भारतीय संविधान। कैदियों के अधिकारों और जेल प्रशासन में न्यायिक सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण।
कर्नाटक कारागार अधिनियम, 1963
जेल प्रबंधन को विनियमित करने वाला राज्य-विशिष्ट विधान। धारा 30 गैर-सजायाफ्ता (विचाराधीन) कैदियों को नियामक अनुमोदन के अधीन निजी स्रोतों से भोजन, बिस्तर और कपड़े प्राप्त करने की अनुमति देती है।
UPSC context
GS-II: राज्य विधान। वैधानिक अधिकारों और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच संतुलन को दर्शाता है।
जेल मैनुअल
जेल अधीक्षण के नियमों को रेखांकित करने वाला एक विस्तृत प्रशासनिक दस्तावेज़। यह दैनिक प्रबंधन पर अधिकारियों का मार्गदर्शन करता है, जिसमें कैदियों का वर्गीकरण, चिकित्सा देखभाल और भोजन के प्रावधान शामिल हैं।
UPSC context
GS-II: शासन। जेलों की 'राज्य सूची का विषय' (7वीं अनुसूची) प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
कर्नाटक उच्च न्यायालय
राज्य का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जिसने हाल ही में कैदियों की सामाजिक या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना उनके लिए सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्यव्यापी दिशा-निर्देश तैयार करने की दिशा में कदम उठाया है।
UPSC context
GS-II: न्यायपालिका। कैदियों के कल्याण को सुनिश्चित करने और प्रशासनिक अव्यवस्था को रोकने में न्यायिक निगरानी को दर्शाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जेलें और उनका प्रशासन समवर्ती सूची (Concurrent List) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार को समान जेल नियमावली (uniform prison manuals) अनिवार्य करने की अनुमति देता है।
जेलें अनन्य रूप से राज्य सूची (प्रविष्टि 4, सूची II) के अंतर्गत आती हैं। केंद्र सरकार केवल एडवाइजरी या मॉडल एक्ट जारी कर सकती है, जिसे अपनाना या न अपनाना राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में जेलों के संचालन हेतु संवैधानिक और वैधानिक ढांचा क्या है?
- राज्य का विषय: जेल और उसमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 4 के अंतर्गत आते हैं।
- मुख्य विधान: मुख्य रूप से औपनिवेशिक काल के कारागार अधिनियम, 1894 और विभिन्न राज्य कारागार नियमावलियों द्वारा विनियमित, जो राज्य सरकारों को स्वायत्त नियम बनाने का अधिकार प्रदान करते हैं।
- विचाराधीन कैदियों के भत्ते: 1894 के अधिनियम की धारा 31 स्पष्ट रूप से सिविल और गैर-दोषसिद्ध (unconvicted) आपराधिक कैदियों को, नियमों के अधीन निजी स्रोतों से भोजन और बिस्तर प्राप्त करने की अनुमति देती है।
आधुनिक जेल सुधारों का मार्गदर्शन करने वाली प्रमुख समितियाँ और अंतर्राष्ट्रीय नियम कौन से हैं?
- नेल्सन मंडेला नियम: कैदियों के उपचार के लिए UN के मानक न्यूनतम नियम (UN Standard Minimum Rules) इस बात की वकालत करते हैं कि विचाराधीन कैदी अपने स्वयं के खर्च पर बाहर से भोजन प्राप्त कर सकते हैं।
- न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय समिति: 2018 की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति, जिसने जेलों में भीड़भाड़ के मुद्दे को रेखांकित किया और आपराधिक दूषण (criminal contamination) को रोकने के लिए विचाराधीन कैदियों को दोषियों से अनिवार्य रूप से अलग करने की सिफारिश की।
अंतर-विषय पैटर्न
नए आपराधिक कानून (BNSS) और विचाराधीन कैदी
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विचाराधीन कैदियों को रिहा करने के लिए अधिकतम हिरासत की सख्त समय-सीमा पेश करती है। यह विचाराधीन कैदियों के कल्याण और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों पर केंद्रित न्यायिक हस्तक्षेपों के अनुरूप है।
संघवाद और मॉडल कारागार अधिनियम
हालांकि केंद्र ने औपनिवेशिक 1894 के कानून को आधुनिक बनाने के लिए मॉडल जेल अधिनियम, 2023 प्रसारित किया है, लेकिन कर्नाटक जैसे राज्य अपने स्वयं के अधिनियमों पर निर्भर हैं, जो जेल प्रशासन पर संवैधानिक राज्य सूची (State-List) की स्वायत्तता को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न में 'जेल राज्य सूची का विषय' को कैदियों के अधिकारों पर 'नेल्सन मंडेला नियमों' (Nelson Mandela Rules) के साथ जोड़े जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: In India, prisons are managed by State Governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons. Statement-II: In India, prisons are governed by the Prisons Act, 1894 which expressly kept the subject of prisons in the control of Provincial Governments. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2021PrelimsGS1
With reference to India, consider the following statements : 1. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. 2. State Governments have their own Prisoners Release on Parole Rules. Which of the statements given above is/are correct?