कमला जलविद्युत परियोजना वन निकासी और पर्यावरणीय प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय UPSC GS3 (पर्यावरण और बुनियादी ढाँचा) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह पूर्वोत्तर में स्वच्छ/नवीकरणीय जलविद्युत संसाधनों के दोहन और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में गंभीर पारिस्थितिक, जैव विविधता और वन मंजूरी संबंधी चुनौतियों के प्रबंधन के बीच के ट्रेड-ऑफ का परीक्षण करता है।
सारांश
यह लेख अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर NHPC की मेगा जलविद्युत परियोजना को दी गई वन मंजूरी पर रिपोर्ट करता है। यह बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचा विकास, उत्तर-पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिक चिंताओं और पर्यावरण कानूनों के तहत विनियामक अनुपालन के अंतर्संबंध को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- अरुणाचल प्रदेश में कमला नदी पर NHPC की मेगा जलविद्युत परियोजना को महत्वपूर्ण वन मंजूरी मिल गई है।
- इस परियोजना में वन भूमि का बड़े पैमाने पर डायवर्जन शामिल है, जिससे संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिक संतुलन पर सवाल खड़े होते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत विकास भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों और रणनीतिक सीमा बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय है, लेकिन इसे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक मंजूरी की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- इस तरह की बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वन भूमि को मंजूरी देने में प्रतिपूरक वनीकरण और शमन उपायों का अनुपालन महत्वपूर्ण बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
वन संरक्षण अधिनियम
एक ऐतिहासिक भारतीय कानून जिसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के अंधाधुंध डायवर्जन को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, जो विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और प्रतिपूरक वनीकरण को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): वन भूमि डायवर्जन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचों, पर्यावरण शासन, और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए वैधानिक मंजूरियों का परीक्षण करता है।
वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम
1980 के अधिनियम में संशोधन करने वाला कानून, वनों की कानूनी परिभाषा में संशोधन करना, रणनीतिक सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए छूट प्रदान करना, और रैखिक परियोजनाओं तथा हरित पहलों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं में बदलाव करना।
UPSC context
UPSC GS Paper III (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी): विधायी परिवर्तनों की समझ, राष्ट्रीय सुरक्षा/बुनियादी ढांचे को पारिस्थितिक सुरक्षा और जैव विविधता संरक्षण के साथ संतुलित करने का परीक्षण करता है।
NHPC Ltd
विद्युत मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जलविद्युत उपयोगिता, जो पूरे भारत में मेगा जलविद्युत परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (बुनियादी ढाँचा और ऊर्जा): नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी, जलविद्युत क्षमता और परियोजना निष्पादन की चुनौतियों का मूल्यांकन करता है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरणीय नीतियों, वन्यजीव संरक्षण कानूनों को तैयार करने और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सांविधिक पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नोडल शीर्ष केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III: यह संस्थागत तंत्र, सांविधिक मूल्यांकन प्रक्रियाओं (FAC/EAC) और सतत विकास तथा संरक्षण को नियंत्रित करने वाली विनियामक निगरानी का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अरुणाचल प्रदेश में वन निकासी के लिए प्रतिपूरक वनीकरण (कंपेनसेटरी अफॉरेस्टेशन) हमेशा राज्य के स्थानीय वन मंडलों के भीतर ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में डायवर्ट की गई वन भूमि के लिए प्रतिपूरक वनीकरण (कंपेनसेटरी अफॉरेस्टेशन) स्थानीय स्तर पर उसी राज्य के भीतर ही किया जाना चाहिए, जबकि नियम कुछ शर्तों के तहत इसे अन्यत्र करने की अनुमति देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में एक जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रमुख विधिक स्वीकृतियाँ क्या हैं?
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) मंजूरी: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के आधार पर अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी (EC)।
- वन मंजूरी: गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के वास्ते वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत फॉरेस्ट क्लीयरेंस (FC) आवश्यक है।
- CEA क्लीयरेंस: लागत दक्षता और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी प्रदान की गई।
- वन्यजीव मंजूरी: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) से वन्यजीव मंजूरी, यदि यह परियोजना संरक्षित क्षेत्रों या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
जलविद्युत + सीमा बुनियादी ढांचा + चीन रणनीति
अरुणाचल प्रदेश में मेगा जलविद्युत परियोजनाएँ स्वच्छ ऊर्जा संपत्तियों के साथ-साथ नदी घाटियों के किनारे चीनी एकपक्षीय निर्माण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक सीमा बुनियादी ढांचे के रूप में भी काम करती हैं।
वन संरक्षण अधिनियम + प्रतिकारी वनीकरण विसंगतियाँ
पूर्वोत्तर की हाइड्रो परियोजनाओं के लिए वन भूमि का मार्ग-परिवर्तन (डाइवर्जन) अन्य राज्यों में किए जाने वाले प्रतिपूरक वनीकरण (कम्पेन्सेटरी एफ़ॉरेस्टेशन) पर निर्भर करता है, जो अंतर-राज्यीय पारिस्थितिक प्रतिपूरक असंतुलन को उजागर करता है।
अरुणाचल हाइड्रो क्लीयरेंस + FCA संशोधन + नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी संभवतः Prelims में विश्लेषणात्मक कथन वाले प्रश्न के रूप में तैयार की जा सकती है।
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