भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की नियुक्ति
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
CJI की नियुक्ति भारत के संवैधानिक ढांचे में मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) और वरिष्ठता की परंपरा (seniority convention) की कार्यात्मक गतिशीलता को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त, जस्टिस गवई की पदोन्नति उच्च न्यायपालिका में विविधता और वंचित समुदायों (अनुसूचित जातियों) के प्रतिनिधित्व के संबंध में चल रही चर्चा को रेखांकित करती है। उनके प्रमुख निर्णय सीधे तौर पर UPSC विषयों जैसे कि संघवाद (अनुच्छेद 370) और सकारात्मक कार्यवाही (SC उप-वर्गीकरण) के साथ ओवरलैप करते हैं।
सारांश
न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, 'Memorandum of Procedure' (MoP) में निर्धारित वरिष्ठता की परंपरा का पालन करते हुए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं। उनकी पदोन्नति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन के बाद देश के सर्वोच्च न्यायिक पद को संभालने वाले केवल दूसरे दलित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, न्यायमूर्ति गवई कई ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसलों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखना और आरक्षण के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देना शामिल है।
मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बाद भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार हैं।
- यह नियुक्ति स्थापित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) का अनुसरण करती है, जो यह निर्धारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI नियुक्त किया जाता है।
- जस्टिस गवई, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के बाद भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो उच्च न्यायपालिका में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व को रेखांकित करता है।
- वह कई महत्वपूर्ण संविधान पीठ के निर्णयों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखना और यह निर्णय देना शामिल है कि राज्यों के पास लक्षित आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों (Scheduled Castes) को उप-वर्गीकृत करने की शक्ति है।
महत्वपूर्ण शब्द
मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP)
न्यायपालिका और सरकार के बीच उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों और समझौते का एक समूह, जो Three Judges Cases से विकसित हुआ है और एक व्यवस्थित पीयर-सिलेक्शन (peer-selection) प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति। यह कॉलेजियम प्रणाली के व्यावहारिक अनुप्रयोग को नियंत्रित करता है।
कोलेजियम प्रणाली
एक ऐसी प्रणाली जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरणों की सिफारिश करते हैं; यह एक न्यायिक नवाचार है जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यकारी अतिरेक (executive overreach) की समझ का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 341
राष्ट्रपति को उन जातियों, नस्लों या जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें अनुसूचित जाति (SC) माना जाएगा। हाल के ऐतिहासिक फैसले राज्यों को आरक्षण के न्यायसंगत वितरण के लिए इन सूचियों को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति देते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए तंत्र। सारभूत समानता (substantive equality) और आरक्षण पर बहस के लिए प्रासंगिक।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
भारतीय संघीय न्यायपालिका का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख। नियुक्ति वरिष्ठता की एक परंपरा का पालन करती है, जहाँ निवर्तमान CJI अगले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की सिफारिश करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II: संवैधानिक पद। भूमिका, नियुक्ति प्रक्रिया और "Master of the Roster" की अवधारणा पर केंद्रित।
अनुच्छेद 370
एक अस्थायी प्रावधान जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था। 2019 में इसके निरस्तीकरण को एक संवैधानिक पीठ द्वारा बरकरार रखा गया, जिससे यह क्षेत्र पूर्ण रूप से भारतीय संघ में एकीकृत हो गया।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय संविधान - महत्वपूर्ण प्रावधान और संघवाद। कार्यपालिका/विधायिका की कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा के लिए ऐतिहासिक मामला।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिदेश देता है।
संविधान (अनुच्छेद 124) CJI के लिए वरिष्ठता के नियम के बारे में मौन है। यह पूरी तरह से एक परंपरा है जिसे Memorandum of Procedure (MoP) में संहिताबद्ध किया गया है।
संबंधित अवधारणाएँ
न्यायिक नियुक्तियों के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) क्या है?
- प्रकृति: यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक प्रशासनिक समझौता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्तियों को विनियमित करता है।
- उत्पत्ति: इसे द्वितीय और तृतीय न्यायाधीश मामलों (1993, 1998) के बाद तैयार किया गया था, जिसने कॉलेजियम प्रणाली की प्रधानता स्थापित की।
- CJI कन्वेंशन: यह आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के पद पर नियुक्त करने की लंबे समय से चली आ रही परिपाटी को संहिताबद्ध करता है।
अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की सूची को कैसे नियंत्रित करता है?
- प्रारंभिक अधिसूचना: राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से, किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) की प्रारंभिक अधिसूचित सूची जारी करते हैं।
- संसदीय अनन्यता: केवल संसद ही इस राष्ट्रपति सूची (Presidential list) में समुदायों को शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बना सकती है; राज्य विधायिकाएं ऐसा नहीं कर सकतीं।
- उप-वर्गीकरण: 2024 के SC के एक फैसले में यह व्यवस्था दी गई कि राज्य केंद्रीय सूची में अवैध रूप से बदलाव किए बिना, लक्षित आरक्षण के लिए इन अधिसूचित SCs का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
उच्च न्यायपालिका और जातिगत आरक्षण
दूसरे दलित CJI जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में SC/ST/OBC के लिए कोई संवैधानिक आरक्षण नहीं है, जबकि निचली जिला न्यायपालिका में राज्य के नियम लागू होते हैं।
MoP और कार्यपालिका-न्यायपालिका टकराव
MoP अक्सर NJAC विवाद के साथ GS2 मेन्स में दिखाई देता है, जो उच्च नियुक्तियों में न्यायिक स्वतंत्रता (कॉलेजियम प्रणाली) और कार्यपालिका की जवाबदेही के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
2026 की प्रारंभिक परीक्षा में CJI की नियुक्ति और वरिष्ठता के संबंध में MoP की गैर-सांविधिक परंपराओं और संवैधानिक प्रावधानों के बीच भ्रम पैदा करने वाले एक 'ट्रैप' की अपेक्षा करें।
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